Monday, December 4, 2017

CRIME REPORT ON 04 DEC


1. आबकारी अधिनियम का मामला-

1.     अभियोग संख्या 272/17 दिनांक 03.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02-12-17 को  समय करीब 12.55 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ चमुखा में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सुरेश कुमार सुपुत्र रतन सिंह निवासी फागला डा0 मलोह हाल सर्विस स्टेशन हराबाग में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त सर्विस स्टेशन की चैकिंग की तो उसके कब्जे से 46 बोतलें अवैध देशी शराब बरामद हुई । उ0नि0 नन्द लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। 

2. रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग संख्या 273/17 दिनांक 03.12.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रकाश चन्द सुपुत्र राम जीता निवासी सिहल डा0 डैहर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03-12-2017 को समय करीब 07.00 बजे रात राम लाल सुपुत्र रामधन ओर रमेश कुमार सुपुत्र शेर सिंह निवासी सिहल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 हरि सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 143/17 दिनांक 04.12.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ओम प्रकाश सुपुत्र संगत राम निवासी बाहल डा0 पोखी त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01-12-2017 यह अपनी गाड़ी में करसोग से फिरनू जा रहा था तो एक गाड़ी नं0 एच पी 30ए-0971 करसोग से फिरनू की ओर आई जिसे टंकेश्वर सुपुत्र भवानी सिंह निवासी मनसाना डा0 सेरी त0 करसोग चला रहा था ने 

इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 यदोपति अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.अभियोग संख्या 150/17 दिनांक 03.12.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरेन्द्र पाल सुपुत्र नीलमणी निवासी सैंज त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03-12-2017 को समय करीब 12.00 बजे रात दीपू ने सैंज बाजार में इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई है। मु0आ0 हंस राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सड़क हादसे के मामले-

1.         अभियोग संख्या 274/17 दिनांक 04.12.2017 अधीन धारा 279, 337, 304ए भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में मु0आ0 राजिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04-12-17 को समय 12.30 बजे रात एक बुलेट नं0 सी एच-03टी-6551 सुन्दरनगर की ओर से तेज रफ्तारी में आया व सलापड़ की ओर से आ रही टैम्पो ट्रैवलर नं0 डी एल-1वीए-8558 के साथ टक्करा गया जिससे बुलेट में सफर कर रहे एक व्यक्ति की मौका पर मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति घायल हो गया । मु0आ0 राजिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. वैयक्तिक क्षेम संकट उत्पन्न करने का मामला-

1.     अभियोग संख्या 276/17 दिनांक 04.12.2017 अधीन धारा 336 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता युसुफ अन्सारी उप सचिव प्रैस क्लब सुन्दरनगर व अन्य प्रैस रिपोर्टर अनिल शर्मा, नितेश सैणी, जसवीर सिंह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-08-17 को फोरलेन सड़क पात्थर में हुई ल्हासा गिरने से सड़क एकतरफा अवरूद्ध होने के कारण सड़क दुर्घटनायें होने की आशंका बनी हुई है । स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।  

 

 

5. सार्वजनिक रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का मामला-

1.     अभियोग संख्या 333/17 दिनांक 04.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज समय करीब 12.45 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ कासन में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो पाया कि रतन सिंह सुपुत्र पदम सिंह निवासी कासन डा0 साइगलू त0 सदर ने सड़क के किनारे बजरी फिंकवा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6 चालानः-

            मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 164 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 20, 700/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 7700/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 


 

 

 


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