1. मादक पदार्थ व मादक द्रव्य अधिनियम के मामलेः-
1. अभियोग सँख्या 287/17 दिनांक 15-12-2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 15.12.2017 को समय करीब 12.10 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ पुंघ में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजूद थे तो उसी समय एक पंजाब रोडवेज की बस नद पी0बी0 12क्यु 9965 मण्डी की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो बस में सफर कर रहे प्रवीन कुमार पुत्र एम0 एस0 चंदेरपा निवासी ब्लाक न0 4 बी0 श्रावस्ती नगर जिला शिमोगा कर्नाटका के कब्जा से 351 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 288/17 दिनांक 15-12-2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में मुख्य आऱक्षी बीरवल सिंह ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 15.12.2017 को समय करीब 12.10 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ पुंघ के पास नाकाबन्दी डयुटी पर मौजूद थे तो उसी समय एक पंजाब रोडवेज की बस न0 पी0बी0 12 क्यु 9965 मण्डी की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो बस में सफर कर रहे विलास हेगङे पुत्र परमेशवर हेगङे निवासी म0न0 117 चैत्रा स्टेयर तीसरी क्रास , राजेन्द्र नगर जिला शिमोगा कर्नाटका के कब्जा से 202 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. आबकारी अधिनियम का मामला:-
1. अभियोग संख्या 219/17 दिनांक 14.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उप निरीक्षक सुशील कुमार , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 14-12-2017 को समय करीब 6.50 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ गल्लु में गश्त पर थे तो गुप्त सूचना के आधार पर घनश्याम सुपुत्र मधु राम निवासी गांव रोपा पधर डा0 गल्लु तहसील जोगिन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 07 बोतले देशी शराब बरामद हुई है । उप निरीक्षक सुशील कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3.रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 157/17 दिनांक 15.12.17 अधीन धारा 341,307,504,506 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता डिम्पल कुमारी सुपुत्री मशहन्तु राम निवासी गांव थाची डा0 देव धार तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 15-12-2017 को समय करीब 12.15 बजे दिन जब यह गोहर बाजार में थी तो सन्जु सुपुत्र राजु निवासी गांव थाची डा0 देव धार तहसील चच्योट जिला मण्डी नें शिकायतकर्ता का रास्ता रोकककर इस पर ब्लेड से जान लेवा हमला किया व गाली गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी है । सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 220/17 दिनांक 15.12.17 अधीन धारा 341,323,504,506 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता जोगेन्द्र सिंह सुपुत्र हछ्छु राम निवासी गांव पनतेहड़ तहसील लडभड़ोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 14-12-2017 को समय करीब 5.17 बजे शाम जब यह अपने घर के पास खड़ा था तो कुलदीप सुपुत्र मोहणी राम निवासी गाँव पनतेहड़ तहसील लडभड़ोल जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली –गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आऱक्षी अनिल कुमार ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लडभड़ोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3.अभियोग संख्या 326/17 दिनांक 14.12.17 अधीन धारा 325,504 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता सीता देवी पत्नी संजय कुमार निवासी गांव लुणापानी डा0 भंगरोटु तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 29-11-2017 को जब यह अपने खेतों मे काम कर रही थी तो संजय कुमार सुपुत्र नथा सिंह नें शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच की व लोहे की रॉड के साथ मारपीट की है, जिससे इसको चोटें आई हैं । मु0आ0 प्रकाश चन्द , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. सड़क दुर्घटना का मामलें :-
1.अभियोग संख्या 149/17 दिनांक 15.12.17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता चमन लाल सुपुत्र प्यारे लाल निवासी गांव शाना डा0 व तहसील पागँणा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14-12-17 को समय करीब 08.40 बजे रात जब यह अपने घर में मौजुद था तो उसी समय एक वैन न0 एच0 पी0 31-ए0 2901 पागँणा की तरफ से तेज गति से आई जिसे पवन कुमार सुपुत्र तारापति निवासी सेरीकोठी तहसील सुन्दरनगर चला रहा था जब यह शाना के पास पहुँचा तो चालक ने गाडी पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण गाडी 100 मीटर गहरी खाई गिर गई, जिससे वैन चालक को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी रणजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पाँगणा अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 149/17 दिनांक 15.12.17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुमारी पुनम पुत्री लुदरमणी निवासी गाँव डडयाला डा0 जयदेवी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-12-17 को समय करीब 09.15 बजे सुबह यह अपनी दुकान के लिये जा रही थी जब यह नरेश चौक के पास सङक पार कर रही थी तो एक बस न0 एच0पी0 65 3484 धनोटु की तरफ से तेज गति से आई व इसे टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं। मुख्य आऱक्षी विरेन्द्र कुमार , अन्वेषणाधिकारी बी0एस0एल कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 274/17 दिनांक 15.12.17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विवेक कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी कुलवारी डा0 नाल्टी तहसील घुमांरवी जिला बिलासपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-12-17 को समय करीब 01.20 बजे दिन यह कॉलेज के वाहर अपने दोस्तों के साथ बस का इन्तजार कर रही थी तो उसी समय हितेश कुमार पुत्र बलराज निवासी बदर डा0 रखोह तहसील सरकाघाट जिला मण्डी फतेहपुर की तरफ से मोटरसाईकिल न0 पी0बी0 11 बी ई 8526 पर तेज गति से आया व इसके दोस्त सोमेश कुमार को टक्कर मार दी। मुख्य आरक्षी जय सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 286/17 दिनांक 14.12.17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजु डोगरा पुत्र टेक चन्द डोगरा निवासी गाँव छात्र डा0 जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14-12-17 को समय करीब 07.00 बजे रात यह तरोट में उपस्थित था तो उसी समय मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 33 इ 2045 व एक बिना न0 का बुलैट दोनों अलग-2 दिशा से आये व सङक के वीचोंबीच आपस में टकरा गये। यह हादसा दोनो चालकों की लापरवाही व तेज गति के कारण हुआ है। सहायक उप निरीक्षक इन्द्र सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठकः-
आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन मण्डी के कामाक्षा हॉल में श्री अशोक कुमार पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री रामकरण, एस0डी0पी0ओ0 करसोग, श्री मदन कान्त एस0डी0पी0ओ0 पधर, श्री तरणजीत सिंह एस0डी0पी0ओ0 सुन्दरनगर तथा परीवीक्षा अधीन उप पुलिस अधीक्षक संजय कुमार, सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी, प्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 50 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया।
बैठक के आरम्भ में पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें, मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ व उनको पकड़ने में तेजी लायें ताकि युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबन्धकों, चौकी व यातायात प्रभारीयों को अपने-2 अधिकार क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये।
पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिये तथा आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करने के निर्देश दिये व अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की ।
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 334 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 48,200/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 30 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3000/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान व 1500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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