1. अभियोग संख्या 18/17 दिनाक 26.01.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 राम प्रकाश, अन्वेष्णाधिकारी थाना सुन्दरनगर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनांक 26.01.2017 को वह अन्य कर्मचारियों के साथ समय करीव 4.14 बजे शाम कनैड में मौजुद था तो गुप्त सुचना मिली की पुर्ण चन्द सुपुत्र श्री महेद राम निवासी गाँव रक्कड डाकघर कनैड तहसील व थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराव का धन्धा करता है जिस पर उसकी दुकान की तलाशी ली गई तो दौराने तलाशी इसकी दुकान से छः लीटर अवैध शराब बरामद हुई। स0उ0नि0 राम प्रकाश, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. लोकसेवक पर आपराधिक हमला, गालीगलौच ,मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 12/17 दिनांक 26.01.2017 अधीन धारा 353, 504, 506 पुलिस थाना जोनिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विजेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी नागरिक चिकित्सालय जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 26.01.2017 को वह रात्रि डयुटी पर था तो समय करी 10.00 बजे अनीश कुमार अधिवक्ता शराब पीकर आया व उसके व अन्य कर्माचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न की, गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी। मु0 आ0 राजमल न0 875 अन्वेष्णाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।
3. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 33 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 3800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 04चालान किये व 400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
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