1. एन0डी0पी0एस0 का मामला
1. अभियोग संख्या 18/17 दिनांक 20.01.17 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी में मु0आ0 नन्द लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी द्वारा थाना सदर मण्डी में दर्ज हुआ कि दि0 20.01.17 को समय करीब 08.30 बजे रात जब वह पुलिस पार्टी के साथ पुलघराट में नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद था, तो उन्होने मण्डी की तरफ से आ रही कार न0 HP01 K-4693 को चैकिंग के लिये रोका तो उसमें बैठे संजय खान सुपुत्र सादिक मोहम्मद गांव गरौड़ू डा0घर व त0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी, ईमान खान सुपुत्र मूद इस्लाम गांव पुंग त0 सुन्द्रनगर और हेम राज सुपुत्र डोलेराम गांव बालीचौकी के कब्जे से 360 ग्राम चरस बरामद हुई तथा उपरोक्त तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मु0आ0 नन्द लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
1. अभियोग संख्या 8/17 दिनांक 20.01.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 स0 थाना सदर मण्डी में लेलिन शर्मा सुपुत्र श्री अमृत लाल शार्मा निवासी गाँव व डाकघर नगवाईं उप-तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.01.2017 को वह अपनी कार नं0 HP34B-8244 में लारजी से शमशी जा रहा था तो समय 3.00 बजे दिन जब वह औट टन्नल के पास पंहुचा तो मोटरसाइकिल नं0 HP 32-1978 सड़क के किनारे गिरी हुई थी तथा दो लोग जख्मी हालत में वहां गिरे हुये पड़े थे जिन्हे यह सिविल अस्पताल औट ले आया । यह दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की तेज रफ्तारी के कारण घटित हुआ है । स0उ0नि0 सुभाष चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अपराधिक अभित्रास व गाली गलौच का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 17/17 दिनाक 20.01.2017 अधीन धारा 341, 503, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में माननीय न्यायलय के आदेशानुसार अधीन धारा 156(3) के तहत शिकायत कर्ता रवि कुमार सुपुत्र सन्त राम निवासी गांव व डा0 बैहना, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 28.09.2016 को वह जोगिन्द्र नगर से मण्डी आया व समय करीब 01.30 बजे दोपहर जब वह मण्डी विद्युत बोर्ड अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय के पास पंहुचा तो उसी समय राजमहल होटल का एक कर्मचारी बाहर आया और शिकायत कर्ता को धमकी दी कि कार्यालय परिसर में अपनी गाड़ी खड़ी न करें नहीं तो यह रास्ता में चेन लगा देगा व उसने इसे सार्वजनिक तौर पर गाली गलौच करना शुरू कर दिया व अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा लोहे की चेन से इसका रास्ता रोक दिया । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4. रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच का मामलाः
1. अभियोग संख्या 09/17 दिनाक 21.01.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता नारायण सिंह सपुत्र शनिचरू राम निवासी कसोड डा0 खोलानाला उप त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.01.2017 को समय करीब 02.20 बजे दिन जब यह अपने पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था तो उसी समय दौलत राम सुपुत्र मणि राम निवासी कसोड डा0 खोलानाला उप त0 बालीचौकी जिला मण्डी वहां आया व उनका रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की तथा गाली गलौच किया । मु0आ0 भवदेव अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 228 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 43,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 14 चालान किये व 1400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 14 व 14,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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