Thursday, January 12, 2017

CRIME REPORT ON 12 JAN

1. बलात्कार, अनूसूचित जाति एवम् अनूसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक अधिनियम) व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1.       अभियोग संख्या 03/17 दिनांक 11-01-17 अधीन धारा 376,506 भा0द0सं0 व अधीन धारा 3 अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक अधिनियम) 1989 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में एक लडकी निवासी गांव व डा0घर द्राहल त0 जो0नगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि देश राज सुपुत्र सुखदयाल गांव अवायर डा0घर हराबाग त0 जो0नगर जिला मण्डी नें इसे शादी का झांसा देकर 09-01-2015 से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये व अब शादी से इन्कार कर दिया तथा इसके परिवार के सदस्य नागो देवी पत्नी सुखदयाल, गीतानन्द सुपुत्र सुखदयाल ने इसे जातिसूचक शब्द कहे तथा जान से मारने की धमकी दी । निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी थाना जो0 नगर मामले का अन्वेषण कर रहे है ।  

2. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला

1.       अभियोग संख्या 04/17 दिनांक 11-01-17 अधीन धारा 341,323,34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर में श्रीमति खिला देवी उर्फ किरणा देवी पत्नी श्री शिव लाल गांव गडयाल डा0घर स्याँज त0 चच्योट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-01-17 को समय 12.30 दिन ज्ञान चन्द सुपुत्र राधे लाल व उसकी पत्नी धनेश्वरी देवी गांव मोविसेरी त0 चच्योट जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों व चाकू के साथ मारपीट की है । मु0आ0 हरि सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

3. मानव जीवन को खतरे में डालने का मामला

1.       अभियोग संख्या 09/17 दिनांक 11-01-17 अधीन धारा 336,337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में दुगेश राज सुपुत्र बसाखू राम गांव गूरण डा0घर थाची त0 बालीचौकी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि वह बद्दी में कम्पनी में नौकरी करता है आज दिनांक 11-01-17 को वह बस नं0 एच0आर0-68बी-8713 से घर आ रहा था समय करीब 5.30 बजे शाम जब उपरोक्त बस सलापड़ पंहुची तो एक सवारी अवदेश सिंह बस से उतर रहा था तो बस ड्राईवर ने बस थोड़ी देर के लिये रोकी व एकदम तेज गति से बस चला दी जिससे अवदेश कुमार नीचे गिर गया व उसे गिरने के कारण चोटें आई । मु0आ0 राजेन्द्र सिंह भार्गव अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

5. सड़क हादसे का मामला

1.       अभियोग संख्या 04 /17 दिनांक 12-01-17 अधीन धारा 279,304ए0, 201 भा0 द0 सं0 व अभीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0 कालोनी सुन्दरनगर में उ0नि0 राम कृष्ण प्रभारी थाना बी0एस0 कालोनी सुन्दरनगर द्वारा दर्ज हुआ कि दिनांक 12-01-17 समय करीब 8.30 बजे सुबह थाना बी0एस0 कालोनी सुन्दरनगर में वजरिया दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि धनोटू में सड़क हादसा हुआ है उपरोक्त  सुचना पर वह मौका पर धनोटू गये तो वहां पर किसी अज्ञात वाहन चालक ने जोगी राम सुपुत्र भोखी राम गांव भलेटी डा0घर राजवारी त0 बल्ह जिला मण्डी हि0 प्र0 व उम्र 75 वर्ष को टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौका पर मृत्यु हो गई । उ0नि0 राम कृष्ण प्रभारी थाना बीएस0 कलोनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

4.  लोकसेवक पर अपराधिक हमला, गृह अतिचार व जान से मारने की धमकी का मामला

1.       अभियोग संख्या 11/17 दिनांक 11-01-17 अधीन धारा 448,353,506,34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी में मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ  कि  गोपाल सिंह सुपुत्र महन्त राम गांव हार्ट डा0घर कोटली त0 सदर मण्डी जिला मण्डी नें भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया था व उसकी किस्त देने में असमर्थ रहा तो बैंक ने गोपाल सिंह की संम्पति को कब्जे में ले लिया दिनांक 04-01-17 को जब बैंक का सिक्योरिटी गार्ड वहां पर गया तो पाया कि गोपाल सिंह ने घर के ताले तोड़कर घर में प्रवेश कर दिया था जब सिकयोरिटी गार्ड ने गोपाल सिंह से इसका कारण पूछा तो गोपाल सिंह व उसकी पत्नी ने दराटी से उस पर हमला कर दिया व जान से मारने की धमकी दी स0उ0नि0 अशोक कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

5. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 03/17 दिनाक 11.01.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी स0उ0नि0 चतर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द थाना पधर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 11.01.2017 को समय करीब 02.00 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम सनवार के पास गस्त पर मौजूद थे तो दौराने गस्त इन्होने महेश्वर सिंह सपुत्र श्री मंगहरू राम गांव सनवार डा0घर भतेड़ी त0 पधर जिला मण्डी के कब्जा से 6 बोतल देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 चतर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

6.  चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 153 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व  मु0 18,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 05 चालान किये व 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत  01 चालान किया व 200/-जुर्माना वसूल किया । 

                                                                                            

                                                                                               


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