Wednesday, January 18, 2017

CRIME REPORT 18 JAN.

रास्ता रोकना, मारपीट व गाली गलौच का मामलाः-
  1. अभियोग संख्या 05/17 दिनाक 17.01.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नी श्री शम्भू राम निवासी गांव पुण्डाल, डा0 गवाली, त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.01.2017 को समय करीब 4.00 बजे शाम जब इसके जेठ ने इसे व इसके पति के साथ मारपीट व गाली गलौच किया । इस  मारपीट से सुमित्रा देवी घायल हो गई । मु0आ0 अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  2. अभियोग संख्या 12/17 दिनाक 18.01.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री रवन कुमार निवासी बडाधार डा0 कुजाबल्ह, त0 संधोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.01.2017 को समय करीब 03.30 बजे शाम जब यह अपने पति के साथ अपने घर जा रही थी तो रुप लाल ने इनका रास्ता रोककर मारपीट    गाली गलौच किया । स0उ0नि0 चिरंजी लाल प्रभारी पुलिस चौकी संधोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  3. अभियोग संख्या 11/17 दिनाक 17.01.2017 अधीन धारा 341, 325, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अमित सपुत्र श्री सोम पाल निवासी गांव कोटा मुराद नगर त0 ज्वाला नगर जिला हरिद्वार उतराखण्ड हाल नौकर रविन्द्र कुमार दुकानदार नेरचौक की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.01.2017 को समय करीब 09.30 बजे रात जब यह नेरचौक बस स्टैण्ड की तरफ जा रहा था तो तीन व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट व गाली गलौच किया । मु0आ0 राजकुमार नं0 49 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  4. अभियोग संख्या 11/17 दिनाक 17.01.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री विकास कुमार सपुत्र श्री जग्गर नाथ निवासी जमुला डा0 व त0 संधोल, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.01.2017 को समय करीब 02.00 बजे रात जब त्रिलोक चन्द के घर से अपने घर जा रहा था तो अक्षय कुमार सपुत्र श्री सन्त राम ने इसका रास्ता रोका व गाली गलौच किया व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अनाधिकृत गृह प्रवेश, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 06/17 दिनाक 17.01.2017 अधीन धारा 452, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी शिकायत कर्ता श्रीमति कौशल्या देवी पत्नी श्री मोहन लाल निवासी गांव अणू बल्ह, त0 निहरी, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.01.2017 को समय करीब 3.00 बजे शाम जब अपने घर में उपस्थित तो इसका जेठ लीलाधर इसकी रसोई में आया व इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

दंगा, रास्ता रोकना व मारपीट का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 13/17 दिनाक 18.01.2017 अधीन धारा 147, 149, 341, 323 भा0दं0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री विनोद कुमार सपुत्र श्री देश राज निवासी बल्याणा, डा0 मढ़ी, त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.01.2017 को समय करीब 11.00 बजे रात जब यह अपने घर जा रहा था तो उसी समय मेघ सिह, प्रवीण निवासीगण भड़ोल अन्य 5/6 व्यक्तियों के साथ वहां आए व इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 चिंरजी लाल प्रभारी पुलिस चौकी संधोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

थाना बल्ह में हत्या के मामले का ताजा घटनाक्रमः-

1.      अभियोग संख्या 8/17 दिनाक 12.01.2017 अधीन धारा 302 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में आरोपी पोहलो राम उर्फ पवन सपुत्र श्री शिव राम निवासी गांव पन्याली, डा0 खखरयाना, त0 बल्ह जिला मण्डी व महेश पाल उर्फ सुन्दरु सपुत्र श्री  कुबेर पाल निवासी गांव व डा0 रियूर त0 बल्ह जिला मण्डी को उपरोक्त अभियोग में दिनाक 17.01.2017 को गिरफतार किया गया था जिन्हे आज दिनाक 18.01.2017 को माननीय अदालत में पेश किया व माननीय अदालत ने दोनो आरोपियों को चार दिन पुलिस हिरासत में भेजा है ।  

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 240 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 30,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 02 चालान किये व 200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया । 

 

                                                                                            

                                                                                                           

 

 

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