Thursday, January 26, 2017

CRIME REPORT ON 26 JAN

1. अपराधिक अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 09/17 अधीन धारा 447, 341, 323, 506, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता हिमा देवी पत्नी बिहू राम गांव बाननी डा0घर व त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 25.01.17 को समय करीब 08.30 बजे सुबह विमला देवी उसका पति प्रकाश चन्द व उसका बेटा विक्रान्त इसकी जमीन में निर्माण कार्य कर रहे थे , जब इसने इनको निर्माण कार्य करने से रोका तो इन तीनों ने इसका रास्ता रोककर इससे मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 रूप सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।



2. अभियोग संख्या 10/17 अधीन धारा 447, 379, 504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना BSL कालोनी में शिकायतकर्ता निर्मला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री दुर्गा दास निवासी गाँव व  डाकघर महादेव तहसील सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि खसरा न0 778 उसकी अपनी निजी भुमि है जो उसे सरकार ने दी है इस खसरा न0 के साथ ही ब्रहम दास व उसके भाई अनन्त राम सुपुत्र श्री अच्छरु राम ने सीवरेज का गढ्ढा बनाया है जिसका सारा गन्दा पानी शिकायत कर्ता की जमीन में बह रहा है तथा ब्रहम दास ने शिकायतकर्ता की जमीन से, लगभग दो-तीन महीने पहले खिडक और तुहनी के 11 छोटे व बडे पौधे काट दिये हैं और आधी लकडी ले गया है। स0उ0नि0 जगदीश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी थाना BSL कालोनी इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।



2. सडक दुर्घटना का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 17/17 दिनांक 26.01.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता घनश्याम सुपुत्र श्री मनसा राम निवासी गाँव घेरटू डाकघर कपाही तहसील व थाना सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 26.01.2017 को वह समय करीब 07.30 बजे सुबह सुन्दरनगर वस अड्डा के पास खडा था उसी समय एक ट्रक नम्वर HP 24B-1435 मण्डी की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आया व बस अड्डे के पास हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस नम्वर HP 31A-9918 को टक्कर मार दी जिससे बस चालक व परिचालक को चोंटे आई हैं। स0उ0नि0 राम प्रकाश, अन्वेष्णाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।



3. चालानः-

          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 123 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 18,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 11 चालान किये व 1100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया।         

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