Wednesday, January 25, 2017

CRIME REPORT ON 25 JAN

1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामले:-

1.       अभियोग संख्या 24/17 दिनांक 25.01.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्रीमती कमला देवी पत्नी धर्म पाल निवासी गांव कोट डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 24.01.17 को 09.30 बजे रात जब यह अपने बेटे देवित पाल के साथ अपने घर के कमरे पर थी, उसी समय भरत पठानिया सपुत्र हरनाम सिंह इसके कमरे में आया तथा इनके साथ गाली गलौच करना शुरू कर दी जब इसने कारण पूछा तो उसने इनके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । जिससे इन्हें चोटें आई है । स0 उ0 नि0  नरेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग संख्या 10/17 दिनाक 25.01.2017 अधीन धारा 341, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता काशो देवी पत्नी शुन्कु राम गांव मन्झवाड़ डा0घर जलपैहड त0 जो0 नगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है, कि आज समय करीब 12.00 बजे दिन जब यह अपनी बहन सत्या देवी के साथ मकड़ैना जा रही थी, तो देवी दास ने इनका रास्ता रोककर इनके साथ गाली गलौच किया । उ0 नि0  कुलदीप कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.       अभियोग संख्या 11/17 दिनाक 25.01.2017 अधीन धारा 341, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता वयारा देवी पत्नी देवी दास गांव मकडैना डा0घर व त0 जो0 नगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है, कि आज समय करीब 12.30 बजे दिन इसके पति के साथ काशो देवी पत्नी शुन्कु राम, सत्या देवी पत्नी राम लाल गाली गलौच कर रही थी, जब यह उनको रोकने गई तो प्रतिवादी उपरोक्त ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ भी गाली गलौच किया । उ0 नि0  कुलदीप कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. चालानः-

          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 118 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 10,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 05 चालान किये व 700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया  तथा खनन अधिनियम के तहत  04 व 800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया  

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