रास्ता रोककर, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः
1. अभियोग संख्या 04/17 दिनाक 16.01.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रफीक सपुत्र श्री मोहम्मद अली निवासी गांव सुहड़ा, डा0 सेगली त0सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 15.01.2017 को जब यह बाजार से सामान लेकर अपने घर जा रहा था तो उसी समय चुड़ामणी सपुत्र श्री गुलाब सिह निवासी सुहड़ा ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । इसकी मारपीट से शिकायत कर्ता रफीक घायल हो गया । स0उ0नि0 चत्तर सिह प्रभारी पुलिस चौकी कमांद इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
धोखाधड़ी का मामालः-
2. अभियोग संख्या 16/17 दिनाक 16.01.2017 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री प्रकाश चन्द सपुत्र श्री बसन्त ठाकुर निवासी नजदीक यु0को0 बैंक नालागढ़ जिला सोलन की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि जुलाई 2013 में ईश्वर सिह एरिया मेनेजर एम0एस0 एन्थ्रोपॉली औग्रेनिक प्राईवेट (लि0मि0) मोहाली (पंजाब) जो गांव व डा0 कुठेहड़ त0 जवाली जिला कांगड़ा का रहने वाला है के सम्पर्क में आया तथा इसके कहने पर शिकायत कर्ता ने इसकी कम्पनी में पांच लाख रुपये जिला मण्डी स्टेट बैंक की शाखा में इसकी कम्पनी के नाम पर इस शर्त पर जमा करवाए कि बाद में ये पैसे वापिस मिल जाएंगे । परन्तु पांच लाख रुपये में से अभी तक 45000/- रुपये वापिस शिकायत कर्ता को मिले है । मु0आ0 मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः
3. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 190 चालान उंलघनकर्ताओं के किये गये व 21,400/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 3 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये व 300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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