1. बलात्कार व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 03/17 दिनाक 21.01.2017 के अधीन धारा 376,506, भा0द0सं0 व धारा 4, 8 पोस्को एक्ट महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में एक लडकी निवासी बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसका पिता पिछले एक वर्ष से इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता आ रहा है तथा इसे जान से मारने की धमकी भी देता था, इसका ताया भी इसके साथ छेड़छाड़ करता था । महिला निरीक्षक अती देवी प्रभारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रही है ।
2. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः
1. अभियोग संख्या 07/17 दिनाक 21.01.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता मोहन लाल सपुत्र मंगत राम निवासी वीरनू डा0 व त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.01.2017 को समय करीब 11.45 बजे सुबह यह अपने घर से निहरी जा रहा था तो जब यह हटचेरी के पास पंहुचा तो बन्टी सुपुत्र वेद प्रकाश ने इसका रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी तथा इसे नीचे खेतों में फेंक दिया जिससे इसे चोटें आई है । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. अपराधिक अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट , गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः
1. अभियोग संख्या 20/17 दिनाक 21.01.2017 अधीन धारा 447, 341, 323, 504,506 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायत कर्ता मनसा देवी पत्नी दमोदर दास गांव अनस्वाई डा0घर घरवासड़ा त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 20.01.17 को समय करीब 11.45 बजे सुबह जब यह अपने घर पर थी तो इसके घर के साथ इसके खेतो में प्रेम सागर व उसकी पत्नी सोमा देवी तथा अब्बू ने डण्डे गाड़ने शुरू कर दिये जब यह उनको रोकने लगी तो इन तीनों ने इसका रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । इन तीनों की मारपीट से इसे चोटें आई है । स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेष्णाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
2 अभियोग संख्या 08/17 दिनाक 22.01.2017 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता झाबे राम सुपुत्र सुहनू राम गांव घोरला पत्थर डा0घर शिली बागी त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 22.01.17 को यह अपनी रिश्तेदारी में बस्सी गया था तो समय करीब 10.00 बजे सुबह जब यह बस्सी से वापिस अपने घर जा रहा था तो दौलत राम गांव बस्सी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई है । मु0आ0 हेम सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
4. अपराधिक षड़यन्त्र, छल व प्रति रूपन द्वारा छल तथा सम्पति को परिदत करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने का मामलाः
1. अभियोग संख्या 08/17 दिनाक 21.01.2017 अधीन धारा 120B, 420, 415, 416, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में माननीय न्यायलय के आदेशानुसार अधीन धारा 156(3) के तहत शिकायत कर्ता भूपल सिंह ठाकुर निवासी 85/एस-4 बी0बी0एम0बी0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि इसने AICRA Value Cards Pvt. Ltd, A-52 3rd Floor Gurunanakpura Laxmi Nagar Delhi के माध्यम से सुरक्षा बीमा पोलिसी ICICI Prudential Life Insurance Company से खरीद की थी । जिसके कार्यकारी अधिकारी अखिल त्यागी ने इसे बताया था कि इनकी कम्पनी ICICI Prudential Life Insurance Company की सहयोगी है जिस पर इसने कार्यकारी अधिकारी के कहने पर 45,000/- रूपये उपरोक्त कम्पनी के खाता में जमा करवा दिये व बाद में इसे 8,00,000 रूपये और जमा करवाने के लिये कहा जिस पर शिकायकर्ता ने उपरोक्त राशि कम्पनी के खाते में जमा करवा दी बाद में जब कम्पनी से पत्राचार किया गया तो उपरोक्त कम्पनी का पता फर्जी पाया गया । स0उ0नि0 जगदीश कुमार अन्वेष्णाधिकारी बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 193 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 23,400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 03 चालान किये व 300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 07 व 4600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।