1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 120/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट में स0उ0नि0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-10-17 को समय करीब 01.45 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ पुलिस थाना गेट के पास नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद था तो उसी समय एक प्राइवेट बस नं0 एच0पी0 62 बी-4611 कुल्लू की ओर से आई जिसे रोककर चैक किया तो उपरोक्त बस में सफर कर रहे मनीष कुमार सुपुत्र सुख देव निवासी रिस्सा त0 सरकाघाट जिला मण्डी के कब्जे से 184 ग्राम चरस बरामद हुई । स0उ0नि0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 121/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट में महिला स0उ0नि0 सरस्वती देवी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-10-17 को समय करीब 04.35 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ पुलिस थाना गेट थलौट के पास नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद थी तो उसी समय एक प्राइवेट बस नं0 एच0पी0 72 - 5919 कुल्लू की ओर से आई जिसे रोककर चैक किया तो उपरोक्त बस में सफर कर रहे तारा भादुर सुपुत्र पति राम निवासी डिवीजन-5 बंगलांग नेपाल हाल वेटर फ्यूजन कैम्प ओल्ड मनाली के कब्जे से 72 ग्राम चरस बरामद हुई । महिला स0उ0नि0 सरस्वती देवी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 122/17 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट में मु0आ0 हुमिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-10-17 को समय करीब 09.40 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ शिली लारजी में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो उसी समय एक व्यक्ति बालीचौकी की ओर से पैदल आया जिसके पास एक कैरी बैग था जिसको रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम सन्तोष सुपुत्र प्रेम बहादुर निवासी गुलेरिया त0 कोलपुर जिला नेपालगंज (नेपाल) बताया जिसके बैग की तलाशी ली तो उसके पास 19 ग्राम चरस बरामद हुई । मु0आ0 हुमिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 24/17 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कृपाल सिंह सुपुत्र अमर सिह निवासी गांव बजौण डा0 लम्बाथाच त0 थुनाग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-10-17 को समय करीब 05.15 बजे शाम यह लम्बाथाच से घर जा रहा था तो मोहर सिंह सुपुत्र कर्म सिंह निवासी सुनाह डा0 लम्बाथाच ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 129/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता केवल कृष्ण सुपुत्र बोध राज निवासी गांव व डा0 भान्थल त0 करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-10-17 को समय करीब 08.15 बजे रात यह भान्थल से घर जा रहा था तो भान्थल में जगत राम व इसके भाई रमेश कुमार सुपुत्र धर्म दास ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की । मु0आ0 लाल चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 235/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुनीत देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह निवासी बकारटा डा0 रखोह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-10-17 को समय करीब 10..0 बजे सुबह यह सरकाघाट से मोनाल जा रही था तो जब यह नघला मोड़ के पास पंहुची तो इसके पति बलदेव सिंह ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 जय सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 123/17 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता टिकमी देवी पत्नी शिव राम निवासी दुधला डा0 गुरान त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 09.00 बजे सुबह जब यह अपने घर पर मौजूद था तो इसका जीजा वहां आया व इसके घऱ के साथ बने डगें को खोदने लगा जब इसने मना किया तो उसने इसके साथ गाली गलौच व मारपीटच की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 दुर्गा दास अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3.आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 105/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 39 (1)हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में स0उ0नि0 हरनाम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-10-17 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम शिवद्वाला में मौजुद था तो सुनील कुमार सुपुत्र हरि सिंह निवासी शिवद्वाला डा0 लौगणी के कब्जे से 11 बोतले अवैध देशी शराब ऊना नं01 बरामद हुई है। स0उ0नि0 हरनाम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. सार्वजनिक रास्ते में बाधा के मामले:-
1. अभियोग संख्या 273/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि रामकुमार सुपुत्र श्याम लाल निवासी ढांगू त0 बल्ह जिला मण्डी ने टाडां में सड़क पर गलत तरीके से रेहड़ी लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 274/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि ईश्वर सुपुत्र मस्त राम निवासी मुन्दरू डा0 रती त0 बल्ह जिला मण्डी ने स्कुल मुन्दरू के पास सड़क पर अपनी रेहडी गलत तरीके से लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 275/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि राजेन्द्र शर्मा सुपुत्र शिव राम निवासी मुन्दरू डा0 रती त0 बल्ह जिला मण्डी ने मुन्दरू में सड़क पर अपनी रेहडी गलत तरीके से लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 276/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि गुरदास सुपुत्र सिहणु निवासी डडौर डा0 धवाण त0 बल्ह जिला मण्डी ने मुन्दरू में सड़क पर अपनी रेहडी गलत तरीके से लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. अभियोग संख्या 277/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है है कि पप्पु सुपुत्र मोहन लाल निवासी काण्डी डा0 नमेणी त0 व जिला काशगन्ज ने कैन्दी में सड़क पर अपनी रेहडी गलत तरीके से लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. अभियोग संख्या 278/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि भवानी सुपुत्र कमल सिह निवासी कान्दी डा0 नमेणी त0 व जिला काशगन्ज ने कैन्दी में सड़क पर अपनी रेहडी गलत तरीके से लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
7. अभियोग संख्या 279/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 नरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि देव दत सुपुत्र प्रेम राज निवासी पटना ब्रह्ममपुरी जिला काशगन्ज उतर प्रदेश ने बगला में सड़क पर अपनी रेहडी गलत तरीके से लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 नरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 139/17 दिनांक 30-10-2017 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ पी0ओ0 की तलाश में शाला गये थे तो राज कुमार उर्फ राजू सुपुत्र मोहन लाल उर्फ पुर्ण चन्द निवासी शाला त0चच्योट जिला मण्डी को उसके घर से गिरफ्तार किया है जिसे एन0आई0ए0 अधिनियम में माननीय अदालत से उदघोषित अपराधी करार दिया गया था । मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 123 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 20,200/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 71चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 7100/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 16000/- रूपये जुर्माना वसुल किया है।
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