Saturday, October 28, 2017

CRIME REPORT ON 28 OCT.


1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 102/17 दिनांक 27.10.2017 अधीन धारा 18-61-85 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत स0 उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-10-17 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ बल्ह पुल के पास नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद था तो उसी समय रोपा की ओर से आ रही कार नं0 एच0पी053-0421 को रोककर चैक किया तो उसमें बैठे राम लाल सुपुत्र सुनकु राम निवासी गांव व डा0 ग्वाली त0 पधर जिला मण्डी के कब्जे से 442 ग्राम अफीम बरामद की है। स0 उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अत्याचार अधिनियम व मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 119/17 दिनांक 27.10.2017 अधीन धारा 3(1)(f)(s) अनुसूचित जाति एवम्  जनजाति अत्याचार अधिनियम व 341, 323, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट में शिकायकर्ता नूप चन्द निवासी लुगाड़ी डा0 कल्हणी त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-10-17 को समय करीब 07.00 बजे सुबह जब यह अपने घर सराची स्कुल के पास जा रहा था तो उसी समय नरेश कुमार उर्फ अनुप चन्द सुपुत्र कर्म सिंह निवासी कल्हणी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी तथा इसे जाति सूचक शब्द कहे है । मु0आ0 हुमेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 234/17 दिनांक 28.10.2017 अधीन धारा 3(1)(f)(s) अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अत्याचार अधिनियम व 504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायकर्ता परमा राम सुपुत्र झागन राम निवासी लाका डा0 व त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-10-17 को समय करीब 02.00 बजे दिन जब यह झाड़ियां जला रहा था तो बॉबी सुपुत्र रतन चन्द ने पानी लाकर उसमें फेंक दिया व इसके साथ गाली गलौच करना शुरू कर दिया तथा इसे जाति सूचक शब्द कहे है । प्रभारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. रास्ता रोककर गाली गलौच का मामला-

1.         अभियोग संख्या 07/17 दिनांक 27.10.2017 अधीन धारा 341, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना बलद्वाड़ा जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेश कुमार सुपुत्र ब्रम्हानन्द निवासी गांव व डा0 बारी त0 बलद्वाड़ा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-10-17 को  इसके शौचालय के रास्ते को रोक दिया जब इसने कारण पूछा तो उसने इसके साथ गाली गलौच करना शुरू कर दिया । मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बलद्वाड़ा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 4.आबकारी अधिनियम के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 138/17 दिनांक 27.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-10-17 को समय करीब 05.35 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ डुगरैण में मौजुद था तो गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि संजना पत्नी ईश्वर दास निवासी डुगरैण डा0 कोट त0 चच्योट जिला मण्डी अपने घर में अवैध शराब बेचने का धन्धा करती है जिस पर इसके घऱ में रेड की तो उसके कब्जे से 1500 मिलीलिटर अवैध देशी शराब बरामद हुई है। उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. अग्नि द्वारा रिष्टि का मामला-

1.         अभियोग संख्या 267/17 दिनांक 28.10.2017 अधीन धारा 436, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सोमदत सुपुत्र फतेह राम शर्मा निवासी गांव व डा0 बरसवाण त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27/28-10-17 की रात समय करीब 02 बजे रात जब यह उठा तो देखा कि इसके घर में आग लगी थी जिस कारण इसके घर में रखा घास, दो ड्रम प्लास्टिक चावल व गेहुं व 50 किलो कि खाद की बोरी तथा कुछ जरूरी कागजात जल गये थे । इसे शक है कि  लीलाधर सुपुत्र टेक चन्द निवासी बरसवाण ने इसके घर में आग लगाई है क्योंकि एक दिन पहले इसे लीलाधर ने इसके घर जलाने की धमकी दी थी । मु0आ0 दीप चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6. सड़क हादसे का मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 266/17 दिनांक 27.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता भूपेन्द्र सुपुत्र हरीश सिंह निवासी कोटलू डा0 गलमा त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-10-17 को समय करीब 03.00 बजे दिन जब यह कोटलू में मौजूद था तो उसी समय एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी में आई व आगे से आ रहे ट्रक से टक्करा गई जिससे मोटरसाइकिल चालक को चोटें आई है । मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

7. सार्वजनिक रास्ते में बाधा के मामले:-

1.         अभियोग संख्या 131/17 दिनांक 27.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला में स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ जीवन ठाकुर सुपुत्र दया राम निवासी सेरीकोठी त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी ने सेरीकोठी में सड़क पर ईटें व रेता-बजरी फेंक रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

8. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 218 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 25,000/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 2000/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 5600/- रूपये जुर्माना वसुल किया है।

 

                                                                                                           


 

 

 

 

 

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