Friday, October 13, 2017

CRIME REPORT ON 13 OCT.


1. लूटपाट का मामला-

1.         अभियोग संख्या 110/17 दिनांक 12.10.2017 अधीन धारा 392, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विनोद कुमार सुपुत्र मनसा राम निवासी सरी डा0घनागुघाट त0 अर्की जिला सोलन की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-10-17 को यह टवेरा टैक्सी नं0 एच0पी0 01ए-3971 को लेकर शिमला से मनाली जा रहा था दिनांक 12-10-17 को जब यह झलोगी पहुंचा तो इसने गाड़ी सड़क कि किन्नारे खड़ी कर दी व टैक्सी में ही सो गया । समय करीब 02.50 बजे रात कुछ अज्ञात व्यक्तियो ने इसकी टैक्सी के शीशे को खटखटाया जिस पर यह नींद से उठ गया तो देखा की उसकी टैक्सी के पास तीन व्यक्ति हाथो में डण्डे लेकर खड़े थे उन्होनें इसकी टैक्सी की खिड़की को खोला व इसके साथ मारपीट की तथा इसकी जेब से पर्स निकाल लिया जिसमें से 8000/- रूपये लेकर भाग गये । उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 33ए-0950 मनाली की ओर से आई जिसे इसने रोका जिसमें दो व्यक्ति बेठे । जिन्होनें इसे बतलाया कि इनसे भी किन्ही अज्ञात व्यक्तियों ने 4000/- रूपये व एक मोबाइल फोन छीन लिया है ।  स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । उपरोक्त अभियोग में आरोपी विकास सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द व जोनी सुपुत्र राम लाल दोनों निवासी बंगाला बस्ती भ्यूली डा0 पुरानी मण्डी को गिरफ्तार किया गया है  । उपरोक्त आरोपियो को माननीय अदालत मण्डी में पेश किया गया जहां से माननीय अदालत ने दोनो आरोपियों को 04 दिन के पुलिस रिमाण्ड में भेज दिया है ।

2. गृह अतिचार, रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 111/17 दिनांक 13.10.2017 अधीन धारा 451, 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गायत्री देवी पत्नी मोहर सिंह निवासी थुजु डा0 कोट कमारडा त0 व थाना औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 09.00 बजे सुबह यह अपनी गऊशाला में काम कर रही थी तो नरोतम राम व उसकी पत्नी रेवतु देवी इसके आंगन में आये व गाली गलौच करने लगे जब इसने गाली गलौच का कारण पूछा तो नरोतम राम ने इसे पकड़ा व उसकी पत्नी रेवतु देवी ने डण्डे से इसके साथ मारपीट की तथा आइन्दा जान से मारने की धमकी दी । महिला स0उ0नि0 सरस्वती देवी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

3. अग्नि द्वारा रिष्टि का मामला-

1.         अभियोग संख्या 199/17 दिनांक 13.10.2017 अधीन धारा 435 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपुत्र भजनु राम निवासी साई डा0 चुगाहन त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12/13-10-17 को समय करीब 2.00 बजे रात दिनेश कुमार सुपुत्र शेष राम निवासी चौक डा0 भंगरोटू त0 बल्ह जिला मण्डी इसके घर आया व पैट्रोल छिड़क कर इसकी मोटरसाइकिल को जला दिया । स0उ0नि0 इन्द्र लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।.

4. सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामला-

1.         अभियोग संख्या 92/17 दिनांक 12.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12-10-17 को तिलक राज सुपुत्र देव राज निवासी नारला डा0 व त0 पधर जिला मण्डी ने नारला बाजार में अपनी दुकान से बाहर सड़क पर मेज व कुर्सिया लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. सड़क हादसे का मामला-

1.         अभियोग संख्या 93/17 दिनांक 13.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कृष्ण चन्द सुपुत्र छावे राम निवासी हयून्द डा0 पदवाहन त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज यह अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0 76-2212 में मण्डी जा रहा था । जब यह मेहड़ के पास पहुंचे तो एक ट्रक मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी में आया व मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे इसके दोस्त राजेन्द्र को चोटें आई है तथा ट्रक चालक ट्रक सहित मौका से भाग गया । मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6. निजी शस्त्र लाइसेन्स धारको के लिये आवश्यक सूचना-

विधान सभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुये सभी शस्त्र लाइसेन्स धारको को अवगत करवाया जा रहा है कि वे अपने-अपने शस्त्र संम्बन्धित थानों में दिनांक 23-10-17 तक जमा करवाना सुनिश्ति करें । अन्यथा काननून कार्यवादी अमल में लाई जायेगी ।

7.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 249 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 37,000/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 52 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 5200/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 5000/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया हैं ।

 

                                                                                                                       

 


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