Wednesday, October 18, 2017

CRIME REPORT ON 18 OCT.


1. बलात्कार का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 101/17 दिनांक 18.10.2017 अधीन धारा 376 भा0द0सं0 व धारा 4 पोक्सो अधिनियम के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक नाबालिग शिकायतकर्ता निवासी धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि एक लड़का दिनांक 09-06-16 से लगातार इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता रहा जिस कारण आज इसने एक बच्चा को जन्म दिया । उ0नि0 पृथी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अमानत में ख्यानत व छल का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 19/17 दिनांक 17.10.2017 अधीन धारा 406, 420, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनी राम सुपुत्र हारजू राम निवासी हांचल डा0 शिवा थाना त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि लीला राम उर्फ लीलाधर सुपुत्र मन दास निवासी गुनास डा0 शिकावरी त0 थुनाग जिला मण्डी जनवरी 2010 में इसके घर आया व एल0आई0सी0 ऐजेन्ट बताकर उसने इनसे पॉलिसी खोलने के लिये गुजारिश की जिस पर इसने दो पॉलिसी 20000/- रूपये की करवा दी जिसके बाद वह इससे लगातार पॉलिसी की किस्त लेता रहा वर्ष 2014 में इसे पता चला कि लीलाधर ने इसकी पॉलिसी की कोई भी किस्त जमा नही करवाई है तथा इसके व इसकी पत्नी के नाम पर उसने इनकी अनुमति के दो ओर पॉलिसी खोल दी थी । उ0नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.आबकारी अधिनियम का मामलाः-

 1.        अभियोग संख्या 96/17 दिनांक 17.10.17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिँनाक 17.10.17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी मुकाम भटोग में मौजूद थे तो केवल सिंह सुपुत्र शिव राम निवासी भयोग डा0 द्रंग त0 पधर जिला मण्डी अपनी चिकन की दुकान में शराब बेचने का धन्धा कर रहा था । दौराने तलाशी इसके कब्जा से 04 बोतले देशी शराब बरामद हुई है । सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. रास्ता रोककर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले :-

1.         अभियोग संख्या 229/17 दिनांक 17.10.2017 अधीन धारा  451, 323, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कान्ता देवी पत्नी इन्द्र सिंह निवासी बागी डा0 काहन तहसील व थाना सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-10-17 को समय करीब 02.45 बजे दिन जब यह अपनी बेटी काजल के साथ घर में मौजूद था तो इसका भतीजा सुनील कुमार इसके घर आया व गाली गलौट करने लगा जब इसने कारण पूछा तो उसने इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी  । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 277/17 दिनांक 18.10.2017 अधीन धारा  325 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती पूजा पठानिया पत्नी श्री रिषी पठानिया निवासी गद्दीधार डा0 व त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-10-17 को इसके पति ने इसके साथ मारपीट की जिससे इसे गम्भीर चोटें आई है । मु0आ0 मनोज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 247/17 दिनांक 18.10.2017 अधीन धारा  341, 323, 504, 34  भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता परमानन्द सुपुत्र साजू राम निवासी भडयाल डा0 टिक्कर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-10-17 को समय करीब 10.30 बजे जब यह अपनी पत्नी, बेटे व कला देवी, गोविन्द राम, रूपेश  निवासी गलमा के साथ अपने घर में मौजूद था तो इसका बड़ा भाई नरेश कुमार वहां आया व इसे व इसके परिवार के साथ गाली गलौच करने लगा तथा इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । 

5. सड़क हादसे का मामला :-

1.         अभियोग संख्या 133/17 दिनांक 18.10.2017 अधीन धारा  279, 337, 304 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मेघ सिंह सुपुत्र दलपत निवासी मुकाड़ी डा0 काण्डा त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-10-17 को समय करीब 08.25 बजे रात पदम नभ सुपुत्र पन्ना लाल निवासी बह डा0 केलोधार त0 चच्योट जिला मण्डी अपनी जीप नं0 एच0पी065-1416 में बाजुखर से अपने घर बह जा रहा था तो समय करीब 08.25 बेज रात जब यह बासाखुड़ी पंहुचा तो उपरोक्त चालक गाड़ी के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा तथा पिकअप कार 35/40 फीट सड़क से नीच गिर गई जिससे पदम नभ की मृत्यु हो गई । स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेष्माधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । 

6. सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामला :-

1.         अभियोग संख्या 02/17 दिनांक 18.10.2017 अधीन धारा  283  भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना हटली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर भाम्बला में मौजूद था तो कुलदीप सुपुत्र चेत राम निवासी कलीपुर जिला ऊधमपुर उतर प्रदेश ने अपनी रेहड़ी सड़क पर लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 222 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 26,700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 09 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 900/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 4900/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।                                                                                                                 

 

       

 


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