Sunday, October 1, 2017

CRIME REPORT ON 01 OCT.

 

1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने धमकी के मामलेः-

1.       अभियोग संख्या 215/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सविता देवी  पत्नी जोगिन्द्र पाल निवासी गाँव खुडी डा0 खाहण  तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2017 को समय करीब 2.30 बजे दिन जब यह अपनी गऊशाला जा रही थी तो उसी समय हंस राज सुपुत्र लक्ष्मण दास ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की है । इसकी पत्नी ब्यासा देवी, लज्जा देवी, चिंता देवी व मैहताव सिंह इन सब ने भी गाली गलौच किया है । मु0आ0 कमल कांत अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.   अभियोग संख्या 216/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 451,323,504,506,427,356,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार सुपुत्र बीरी सिंह  निवासी गाँव रटकेल डा0 सजाऔपिपलु    तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हाल शेलजमैन शराब ठेका भराड़ी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2017 को समय करीब 7.15 बजे शाम जब यह अपने शराब ठेका में कांऊटर के पास बैठा हुआ था तो उसी समय हलकु नामक व्यक्ति वंहा आया व गाली गलौच करने लगा जब इसको रोकना चाहा तो हलकु व गाँव के कुछ लोग वंहा पर आये व ठेका में रखे कांऊटर को भी तोड़ा व  शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच,मारपीट ,व व जान से मारने की धमकी दी है ।  मु0 आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.   अभियोग संख्या 217/17 दिनांक 01.10.2017 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता साजु राम सुपुत्र टीटलु राम  निवासी गाँव रसेहड़ डा0 मसेरन  तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01.10.2017 को समय करीब 10.00 बजे सुबह जब यह अपने परिवार के साथ सड़क से अपने घर को कंकरीट ले जा रहे थे तो उसी समय सफीया राम व इसका बेटा अनिल कुमार वंहा आये व शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली गलौच ,मारपीट व जान से मारने की धमकी दी है । मु0 आ0 जय सिंह  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

4.   अभियोग संख्या 266/17 दिनांक 01.10.2017 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शुभम सुपुत्र नरेश कुमार निवासी मकान न0 8/6 लोअर समखेतर तहसील सदर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2017 को अपने दोस्तो के साथ समखेतर बाजार में जा रहे थे तो विक्रम राणा नें शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की  है । मु0 आ0 अछर सिंह  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.   अभियोग संख्या 121/17 दिनांक 01.10.2017 अधीन धारा 323,324 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0 एल0 कलोनी  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुंता देवी पत्नी नरेश कुमार निवासी लोअर बैहली तहसील सुन्दरनगर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2017 को समय करीब 9.00 बजे रात शिकायतकर्ता का पत्ति शराब के नशा में घर आया व इसके साथ लात मुक्को व कुलहाड़ी के साथ मारपीट की  है ।जिससे इसको चोंटे आयी है।  मु0 आ0 विरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0 एल0 कलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

2. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

 1.   अभियोग सँख्या 265/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 39 (1) (अ) हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिँनाक 30.09.17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी पर मुकाम साईगलु में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि परमा राम सुपुत्र सौऊणु राम  निवासी गांव कसान डा0 साईगलु तहसील कोटली जिला मण्डी देशी शराब बेचने का धंन्धा करता है । दौराने चैकिंग इसके कब्जे से 03 बोतले देशी शराब बरामद हुई है । सहायक उप निरीक्षक राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली ,इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

3. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चलाया है जिसके तृतीय चरण में पुलिस थाना गोहर व जंजैहली में अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 01.10.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 11 बीघा भूमि से करीब 2700  पौधे नष्ट किये हैं।

 

4.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 300 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 38,700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 08 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 900/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 1200/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

                                                                                               

 

 

 

 

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