1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला-
1. अभियोग संख्या 07/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुनिता कुमारी सुपुत्र बलदेव सिह निवासी गांव बकारटा डा0 रखोह त0 सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-10-17 को समय करीब 10.00 बजे सुबह यह अपने मायके से सरकाघाट जा रही थी तो इसके पत्ति ने मुकाम नगला के पास इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 जय सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.आबकारी अधिनियम के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 193/17 दिनांक 28.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी में उ0नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-10-17 को शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम जिमजिमा में मौजुद था तो गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि पृथ्थी चन्द सुपुत्र अमी चन्द निवासी जिमजिमा त0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसकी दुकान में रेड की तो उसके कब्जे से 12 बोतले अवैध देशी शराब बरामद हुई है। उ0नि0 शुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 22/17 दिनांक 28.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जजैंहली जिला मण्डी में उ0नि0 प्रभारी पुलिस थाना जजैंहली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-10-17 को समय करीब 02.30 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम जजैंहली बाजार में मौजुद था तो गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि धनेशरु राम सुपुत्र दत्त राम निवासी नेगीनाल डा0 शकंरदेहरा त0 थुनाग जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसकी दुकान में रेड की तो उसके कब्जे से 08 बोतले अवैध देशी शराब बरामद हुई है। उ0नि0 प्रभारी पुलिस थाना जजैंहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 23/17 दिनांक 28.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जजैंहली जिला मण्डी में स0 उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जजैंहली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-10-17 को समय करीब 06.05 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम ककाराधार में मौजुद था तो गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि प्रेम सिंह सुपुत्र बाले राम निवासी मोही डा0 छतरी त0 थुनाग जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसकी दुकान में रेड की तो उसके कब्जे से 12 बोतले अवैध देशी शराब बरामद हुई है। स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जजैंहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 268/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में उ0नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-10-17 को सुबह 09.15 बजे जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम धरवाण में मौजुद था तो गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि दिवान चन्द सुपुत्र बिहारी लाल निवासी धरवाण डा0 रत्ती त0 बल्ह जिला मण्डी अपने घर पर अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसके घर पर रेड की तो उसके कब्जे से 4000 मिलीलिटर अवैध देशी शराब बरामद हुई है। उ0नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. सार्वजनिक रास्ते में बाधा के मामले:-
1. अभियोग संख्या 132/17 दिनांक 28.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला में मु0 आ0 सरोज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी निहरी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि ओम चन्द सुपुत्र हीरा लाल निवासी लबुट त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी ने लबुट में सड़क पर रेता-बजरी फेंक रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 सरोज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 103/17 दिनांक 28.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला में मु0 आ0 रुप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनेश कुमार सुपुत्र जीवन लाल निवासी कटीपरी डा0 व त0 पधर जिला मण्डी ने कटीपरी में सड़क पर पत्थर, रेता-बजरी फेंक रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 रुप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 269/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-10-2017 चतर सिंह सुपुत्र अमर सिंह निवासी अनडोली डा0 हसयाण त0 सिकन्दरागुई जिला हरियाणा ने नेर चौक बाजार में सड़क पर अपनी मुगँफली की रेहडी गलत तरीके से लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 270/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-10-2017 को राम लाल सुपुत्र स्वारु राम निवासी ढाँगु डा0 नेरचौक त0 बल्ह जिला मण्डी ने नेरचौक बाजार में सड़क पर अपनी मुगँफली की रेहडी गलत तरीके से लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. अभियोग संख्या 271/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-10-2017 कृष्ण चन्द सुपुत्र हिरदा राम निवासी सकरोहा त0 बल्ह जिला मण्डी ने नेर चौक बाजार में सड़क पर अपनी मुगँफली की रेहडी गलत तरीके से लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. अभियोग संख्या 272/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला में मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है है कि दिनांक 29-10-2017 कि सलेख कुमार सुपुत्र मलखान सिंह निवासी डटलाना त0 व्यास गुंज जिला नओली उत्तर प्रदेश ने नेर चौक बाजार में सड़क पर अपनी मुगँफली की रेहडी गलत तरीके से लगा रखी थी जिस कारण यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0 आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. सड़क हादसे का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 287/17 दिनांक 29.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0 उ0नि0 राम गोपाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-10-17 को समय करीब 12.15 बजे दिन एक जिप्सी न0 एच0 पी0 34 3150 पुलघ्राट की तरफ से मण्डी की तरफ आ रही थी तो जब यह बायी पास मण्डी के पास पहुँचा तो इसने अपनी जिप्सी एच0 आर0 टी0 सी0 की बस न0 एच0 पी0 65 1624 के पीछे खडी कर दी उसी समय एक वोल्वो बस न0 पी0 बी0 01बी0 4954 पीछे से तेज रफ्तारी में आई व आगे खडी जिप्सी को पीछे से टक्कर मार दी जिससे चालक को चोटें आई है । उ0नि0 राम गोपाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 104/17 दिनांक 28-10-2017 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0सं0 पुलिस थाना पधऱ जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजेन्द्र सिंह प्रभारी पी0 ओ0 सैल मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-10-17 को समय करीब 04.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ पी0ओ0 की तलाश में जिला कुल्लु गये थे नीलम बेगम पत्नी बागरदीन निवासी गाँव नेरी डा0 कमाँद त0 पधर जिला मण्डी गिरफ्तार किया है जिसे अभियोग संख्या 111/17 दिँनाक 09-11-2010 अधीन धारा 353,323,504 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधऱ जिला मण्डी में माननीय अदालत से उदघोषित अपराधी करार दिया गया था । सु0 आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 230 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 38,900/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 60 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 6100/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 09 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 9400/- रूपये जुर्माना वसुल किया है।
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