Monday, October 23, 2017

CRIME REPORT ON 23 OCT.


1.मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 283/17 दिनांक 23.10.2017 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर मण्डी में स0उ0नि0 लछ्मी दास अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि आज सुबह समय करीब 08.30 बजे जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम सुक्कीबाई में नाकाबन्दी डियुटी पर मौजुद था तो उसी समय एक मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0-11ए-1481 पण्डोह की तरफ से आया जिसे रोककर चैक किया तो उपरोक्त मोटरसाइकिल चालक नरेन्द्र पाल सुपुत्र सुरेनद्र पाल निवासी निवासी गाँव बड्डु डा0 व तहसील रामशहर जिला सोलन के कब्जा से 945 ग्राम चरस बरामद हुई । स0उ0नि0 लछ्मी दास अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 281/17 दिनांक 22.10.2017 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर मण्डी में मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 22-10-2017 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम रामनगर में गश्त डियुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि हरीश कुमार सुपुत्र ओमप्रकाश निवासी मकान नं0 74/09 भगवान मुहल्ला त0 सदर जिला मण्डी अपनी चाय आदि की दुकान बाइपास मण्डी में चरस बेचने का धन्धा करता है जिस पर उसके ढाबे में रेड की गई तो उसके कब्जे से 57 ग्राम चरस बरामद हुई । उपरोक्त अभियोग में आरोपी को पुलिस द्वारा 41 (1) सी0आर0पी0सी0 का नोटिस देकर छोड़ा गया है ।

2.आबकारी अधिनियम के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 135/17 दिनांक 22.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गौहर जिला मण्डी में उप निरीक्षक मनोज कुमार, प्रभारी पुलिस थाना गौहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-10-2017 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम सनपालु में गश्त पर थे तो समय करीब 04.30 बजे शाम गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि चन्द सुपुत्र चमन लाल निवासी मण्डलोग डा0 शाला त0 चच्योट जिला मण्डी अपनी दुकान में शराब बेचने का धन्धा करता है जिस सुचना पर उसकी दुकान की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 03 लीटर देशी शराब की वरामद हुई है । उप निरीक्षक मनोज कुमार, प्रभारी पुलिस थाना गौहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 252/17 दिनांक 22.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में निरीक्षक चांद किशोर, प्रभारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-10-2017 को समय करीब 06.35 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम नेरचौक में गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि देवी राम सुपुत्र फीनू राम निवासी भौर डा0 कनैड़ त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी अपनी दुकान में शराब बेचने का धन्धा करता है जिस सूचना पर उसकी दुकान की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 05 बोतलें ऊना नं01 देशी शराब वरामद हुई है । निरीक्षक चांद किशोर, प्रभारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 97/17 दिनांक 22.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0निरीक्षक रमेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-10-2017 को समय करीब 09.45 बजे रात जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम नारला में गश्त पर मौजूद था तो नवीन उर्फ नीटू सुपुत्र घनश्याम निवासी नारला डा0 व त0 पधर जिला मण्डी के ढाबे तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 06 बोतलें मार्का संन्तरा देशी शराब वरामद हुई है । स0उ0निरीक्षक रमेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.         अभियोग संख्या 208/17 दिनांक 22.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में निरीक्षक गुरवचन सिंह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-10-2017 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम कनैड़ में गश्त पर मौजूद था तो सूचना प्राप्त हुई कि तेहलु राम सुपुत्र गंगा राम निवासी भरदवाहन डा0 कनैड़ त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी अपने घर में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसके घर की तलाशी ली तो दौराने तलाशी उसके कब्जा से 5000 मि0ली0 देशी शराब बरामद हुई  । निरीक्षक गुरवचन सिंह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

3. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 04/17 दिनांक 23.10.2017 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पवन कुमार सुपुत्र हेम राज निवासी गाँव व डा0 बाड़ी त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-10-2017 को समय करीब 06.30 बजे जब यह अपनी मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0 28-0916 में घर जा रहा था तो उसी समय शशिकान्त सुपुत्र जगदीश चन्द निवासी बाड़ी त0 बल्द्वाड़ा जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी ।  मुख्य आरक्षी चमन लाल अन्वेषणाधिकारी थाना हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. सड़क हादसे का मामला-

1.         अभियोग संख्या 28217 दिनांक 22-10-2017 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लवन ठाकुर सुपुत्र नरपत ठाकुर निवासी मकान नं0 88/6 समखेतर बाजार जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-10-17 को यह अपनी पत्नी के साथ कार नं0 एच0पी054ए-0150 में कुल्लू से मण्डी आ रहे थे तो जब यह सौला मोड़ के पास पहुँचे तो एक स्कुटी नं0 एच0पी032ए-4104 तेज गति से गलत दिशा में आई व इनकी कार को टक्कर मार दी। मुख्य आरक्षी प्रेम सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 20917 दिनांक 22-10-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता किशोरी लाल सुपुत्र कृष्ण लाल निवासी रड़ा डा0 मैरामसील त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-10-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह धारण्डा में मौजूद था तो एक बिना नम्वर की स्वीफ्ट कार तेज रफ्तारी में आई व पैदल जा रहा पदमा देवी पत्नी टेक चन्द निवासी रड़ा डा0 मैरामसीत त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी को टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई है । स0उ0नि0 इन्द्र लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 171 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 25, 500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 58 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 6000/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 4500/- रूपये जुर्माना वसुल किया है।

 

                                                                                                           


 

 

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