प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 11.10.2017
1. आत्महत्या के लिये उकसाने का मामला-
1.अभियोग संख्या 272/17 दिनांक 11.10.2017 अधीन धारा 306, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दलीप सिंह सुपुत्र मगंतु राम निवासी मराथू त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-10-17 को समय करीब 08.00 बजे सुबह इसकी बहु अपने बेटे को लेकर घर से मण्डी के लिये निकली व कुछ समय के बाद वापिस घर आ गई जिसके बाद यह डियूटी चला गया । इसे मण्डी में दिनानाथ ने बताया कि इसकी बहु के साथ सावित्री व उसके बेटे कमलू ने बस की सवारियो के सामने उसके साथ मारपीट की थी । शाम को करीब 06.15 बजे जब यह घर पंहुचा तो इसे अपनी बहु घर पर न मिली जिसे इसने काफी ढूढा लेकिन वह न मिली । आज 11-10-17 को समय करीब 07.00 बजे सुबह जब यह अपनी बहु को ढूढता हुआ अपने पुराने घर पंहुचा तो उसके ऊपरी मंजिल के कमरे को अन्दर से बन्द पाया खिड़की से देखने पर इसे अपनी बहु कमरे के अन्दर छत पर बने कुण्डे के साथ बन्धे दुपट्टे के फंदे में लटकी हुई पाई । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. धोखाधड़ी का मामला-
1. अभियोग संख्या 273/17 दिनांक 11.10.2017 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चेत राम सुपुत्र पोलडू राम निवासी ताम्बी डा0 सरोआ त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसने माह अक्तूबर 2013 में पंजाब नेशनल बैंक शाखा पण्डोह से स्विफ्ट कार फाइनेंस करवाकर खरीदी थी जो उसने दिनांक 10-04-2015 को पंकज मोहन सुपुत्र जगदीश प्रसाद निवासी जरल कालौनी पण्डोह को बैंक टू बैंक बेच दी थी कुछ समय तक बैंक किस्त देने के बाद उपरोक्त पंकज मोहन ने बैंक किस्त देना बन्द कर दी जिस पर इसे बैंक से नोटिस आना शुरू हो गये ओर पता करने पर मालूम हुआ कि उपरोक्त पंकज मोहन आजकल मोहाली पंजाब में रह रहा है व उसने उपरोक्त गाड़ी को दोबारा फाइनेंस करवाकर कन्ही बेच या अपने नाम न करवा दिया हो । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 126/17 दिनांक 10.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चमन लाल सुपुत्र रोशन लाल निवासी पन्याली डा0 व त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-10-17 को समय करीब 07.30 बजे सुबह जब यह काम के लिये निहरी जा रहा था तो प्रकाश चन्द सुपुत्र कान्शी राम ने इसे बुलाया तथा कहने लगा कि मन्दिर के पास पत्थर क्यूं फेंक रहा व इसका रास्ता रोक लिया तथा लात मुक्कों के साथ मारपीट शुरू कर दी तथा जान से मारन की धमकी दी । मु0आ0 सरोज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 240/17 दिनांक 10.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता दुनी चचन्द सुपुत्र हेत राम निवासी बडाणु डा0 कलखर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-10-17 को यह टैक्टर चालक राजिन्द्र कुमार के साथ बडाणु में था तो सोहन व उसकी पत्नी वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व डण्डे के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 दीप कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 241/17 दिनांक 10.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 427 भा0द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता भावना देवी पत्नी सोहन लाल निवासी चाहरी बडाणु डा0 कलखर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-10-17 को समय करीब 12 बजे दिन जब यह बडाणु जा रही थी तो दुनी चन्द वहां आया व इसे धक्का मार दिया उतने में इसके पति भी वहां आये जिसके साथ भी दुन्नी चन्द ने डण्डे के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 दीप कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 227/17 दिनांक 10.10.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम 2011 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक संजय शर्मा प्रभारी पुलिस थाना सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ दिनांक 10.10.17 को समय करीब 03.25 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर सरनोटा में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक कार जो खलाणु में खड़ी है जिसके अन्दर अवैध शराब है जिस पर यह मौका पर पंहुचे तो एक जैस्ट कार नं0 एच0पी0 33इ-टी-9521 खड़ी पाई जिसे चैक किया तो उसमे से 25 पेटी अबैध देशी शराब बरामद हुई । परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक संजय शर्मा प्रभारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. सार्वजिनक रास्ते में बाधा डालने का मामला-
1. अभियोग संख्या 91/17 दिनांक 10.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि देवानन्द सुपुत्र नेक दास निवासी सनेहड़ डा0 व त0 पधर जिला मण्डी में नारला में मुख्य सड़क मार्ग पर कुर्सियां व टेबल लगा रखे थे जिससे गाड़ियों व आम जनता की आवाजाही अवरूद्ध हो रही थी । मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषष कर रहे हैं ।
6.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 291 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 30,500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 1700/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान व 7600/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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