1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 270/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 20-61/85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक स्वर्णरुप सिंह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.10.2017 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर थे तो गुप्त सुचना मिली की राजेन्द्र कुमार उर्फ राजु सुपुत्र अतर चन्द निवासी म0न0 226/1 पड्डल जिला मण्डी अपनी दुकान में भांग बेचने का धन्धा करता है। जिस पर उसकी दुकान की तलाशी ली गई तो दुकान में उसके कब्जा से 14 ग्राम भांग बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक स्वर्णरुप सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.ब्लात्कार का मामलाः
1. अभियोग संख्या 123/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 376 डी, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.09.2017 को जब यह अपने घर जा रही थी तो दो व्यक्तियों ने इसके साथ जबरदस्ती ब्लात्कार किया व जान से मारने की धमकी दी है। उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार प्रभारी थाना इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.दहेज उत्पीडन का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 31/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 498 ए, 506,34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि शादी के बाद से ही इसका पति व सास इसे मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताडित करते हैं व दहेज की मांग करते हैं। मुख्य आऱक्षी राम चन्द्र अन्वेषणाधिकारी महिला थाना इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 131/17 दिनांक 07.10.2017 अधीन धारा 306 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता निर्मल सिंह सुपुत्र टेक चन्द निवासी गाँव नोटर डा0 शिल्हनु तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसका पिता टेक चन्द इसकी माँ को तंग करता था जिस कारण उसने दिनांक 06.10.2017 को जहर खा कर आत्महत्या कर ली है। उप निरीक्षक मनोज कुमार प्रभारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. सड़क हादसे के मामलेः
1.अभियोग संख्या 124/17 दिनांक 07.10.2017 अधीन धारा 279,337,338 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नीरज कुमार सुपुत्र मनोहर लाल निवासी टाण्डा खोली डा0 खोली तहसील व जिला काँगडा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07.10.2017 को समय करीब 11.35 बजे दिन जब यह नरेश चौक में डयुटी पर था तो एक ट्रैक्टर न0 एच0पी0 65-3750 तेज गति से आया व एक महिला राहगीर सरस्वती देवी को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी विनोद कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 178/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नीरज शर्मा सुपुत्र रविन्द्र नाथ शर्मा निवासी गाँव लंगारा डा0 लाँगणा तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.10.2017 को यह अपने भतीजे के साथ मोटरसाईकिल न0 पी0बी0 39 इ 2961 में जोगिन्द्रनगर से लंगारा की तरफ जा रहे थे जब ये दोनों वस्सी लिंक रोड के पास के पास पहुँचे तो एक टाटा सुमो न0 एच0पी0 66-3729 मच्छयाल की तरफ से तेज गति से आई व इसके मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी कमलेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामला-
1. अभियोग संख्या 224/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मणडी में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपुत्र जगदीश चन्द निवासी गाँव व डा0 वारी तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.10.2017 को समय करीब 1.30 बजे दिन इसका भाई घर से गैस सिलेण्डर लेकर जा रहा था जब इसने पुछा तो उसने इसकी पत्नी व इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 225/17 दिनांक 07.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दीपक कुमार सुपुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी गाँव नहली डा0 मुडंखर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.10.2017 को समय करीब 09.30 रात यह भांवला से अपने घर आ रहा था तो सेमनाथ व दो अज्ञात व्यक्तियों ने इसके साथ रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
7.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 98 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 10,600/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 08 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 800/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है।
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