1. स्री के नातेदारो द्वारा क्रूरता व जान से मारने की धमकी का मामला-
1. अभियोग संख्या 31/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 498ए, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत महिला पुलिस थाना भ्यूली मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी शादी 2010 में हुई थी इसकी शादी के 2 वर्ष बाद से इसका पति व सास ससुर ने इससे दहेज लाने के लिये तंग करना शुरू कर दिया तथा मानसिक व शारीरिक रूप से भी परेशान करना शुरू कर दिया । मु0आ0 रामचन्द्र अन्वेष्णाधिकारी महिला पुलिस थाना भ्यूली मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 122/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुमारी किरण पत्नी जगदीप निवासी गाँव हरवानी डा0 अप्पर बैहली तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 05-10-17 को यह अपनी स्कुटी नं0 एच0पी031बी-6402 में सुकेत हॉस्पिटल डियूटी जा रही थी तो समय करीब 07.45 बजे रात जब यह महादेव के पास पहुंची तो एक मोटरसाइकिल धनोटू की तरफ से तेज रफ्तारी में आया व इसकी स्कुटी को टक्कर मारकर मोटरसाइकिल सहित मौका से भाग गया । मुख्य आरक्षी विनोद कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामला-
1. अभियोग संख्या 130/17 दिनांक 05.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता तारा चन्द सुपुत्र मस्त राम निवासी अर्की जिला सोलन की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि प्रकाश व विमल ने बन्नी में इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 भौम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 222 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24,300/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 23 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 2300/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है।
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