प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 16.10.2017
1. शादी की नियत से ले भगाने का मामला:-
1. अभियोग संख्या 112/17 दिनांक 15.10.2017 अधीन धारा 363,366 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता एक महिला शिकायतकर्ता निवासी औट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14.10.17 को इसकी नाबालिग लड़की पढ़ाई के लिये गई थी जो घर वापिस न आयी जिसे हर जगह तलाश किया परन्तु उसका कोई भी पता नही चल सका है । इसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी नाबालिग बेटी को शादी करने की नियत से भगा ले गया है । सहायक उप निरीक्षक जोगिन्दर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. मादक द्रब्य अधिनियम का मामला:-
1. अभियोग संख्या 181/17 दिनांक 15.10.2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रब्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0 आ0 राज मल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनाँक 15.10.17 को समय करीब 6.15 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डियुटी मुकाम गलु के पास मौजुद था तो एक व्यक्ति पैदल गलु की तरफ से आया जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस पार्टी द्वारा काबू किया गया जिससे पुछताछ करने पर उसने अपना नाम राजकुमार सुपुत्र काँशी राम निवासी कठोग तहसील व थाना पधर जिला मण्डी बतलाया जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 252 ग्राम चरस बरामद हुई । मु0 आ0 राज मल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3.आबकारी अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 18/17 दिनांक 15.10.17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जजैंहली जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक सुनिल कुमार प्रभारी पुलिस थाना जजैंहली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिँनाक 15.10.17 को समय करीब 6.15 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी पर मुकाम बरयोगी में मौजूद थे तो उसी समय एक गुप्त सुचना के आधार पर मेहर चन्द सुपुत्र प्रेम सिंह निवासी बरयोगी डा0 रुहमणी त0 थुनाग जिला मण्डी की चाय की दुकान की तलाशी ली दौराने तलाशी इसके कब्जा से 36 बोतले देशी शराब,12 बोतलें बीयर, 07 बोतले अग्रेजीं शराब बरामद हुई है । उप निरीक्षक सुनिल कुमार प्रभारी पुलिस थाना जजैंहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।1
4. सार्वजनिक रास्ते में बाधा डालने का मामला:-
1. अभियोग संख्या 95/17 दिनांक 15.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0 आ0 रुप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि खेम सिह सुपुत्र मयाणु राम निवासी सियुण डा0 व तहसील पधर जिला मण्डी ने डायना पार्क जाने वाले लिकं रोड़ पर रेत व बजरी फैंक रखी थी जिस कारण आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0 आ0 रुप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. सड़क हादसे के मामले :-
1. अभियोग संख्या 200/17 दिनांक 15.10.2017 अधीन धारा 279,304 ए0 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता तिकशित सैन सुपुत्र राजीव सैन निवासी रसमांई डा0 चतरोखड़ी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनाँक 15.10.17 को यह सचिन के साथ स्कुटी न0 एच0 पी0 31 बी- 5743 में पैट्रोल पम्प सुन्दरनगर से बस स्टैण्ड सुन्दरनगर जा रहे थे तो समय करीब 1.45 बजे दिन जब यह पोल्ट्रिफार्म के पास पहुचे तो सचिन कार को ओवर टेक कर रहा था तो उसी समय आगे से आ रही एच0 आर0 टी0 सी0 की बस न0 एच0 पी0 65-5696 के पिछले टायर से टकरा गया जिससे सचिन की मौका पर ही मृत्यु हो गई । मु0 आ0 बीरबल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 245/17 दिनांक 15.10.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेम राज सुपुत्र चेत राम निवासी सिध्याणी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.10.17 को समय करीब 3.00 बजे दिन जब यह सिध्याणी में मौजूद था तो उसी समय एक कार न0एच0 पी0 22 टी-9183 कलखर की तरफ से तेज रफ्तारी में आयी व पैदल जा रहे एक लड़के को टक्कर मार दी । जिससे उसको चोटें आई है । मु0 आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. रास्ता रोककर गाली गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले :-
1. अभियोग संख्या 201/17 दिनांक 16.10.2017 अधीन धारा 341, 504, 506, 447 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता टेक सिंह सुपुत्र डूण्डी राम निवासी बीना डा0 कालोहड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-10-17 को समय करीब 04.00 बजे शाम नीजू सुपुत्र लीलाधर इसकी जमीन में आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 228/17 दिनांक 16.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राकेश कुमार सुपुत्र तुलसी राम निवासी तताहर डा0 नबाही त0सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.10.17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह सन्तोष कुमार के साथ घर जा रहा था तो उसी समय संजीव कुमार सुपुत्र राम जी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच करना शुरू कर दिया जब इसने गाली गलौच का कारण पूछा तो उसने इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 158 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 22,700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 1000/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं
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