1. स्त्री के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का मामला:-
1. अभियोग संख्या 182/17 दिनांक 16.10.2017 अधीन धारा 498ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता एक शिकायतकर्ता निवासी धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी बहिन की शादी 18 साल पहले निवासी लड भडोल के साथ हुई थी शादी के बाद से दी इसका पति इसको शारीरिक व मानसिक रूप से तंग करता था जिस कारण दिनांक 05-10-17 को इसकी बहिन बिना किसी को बतलाये घर छोड़ कर कन्हीं चली गई है । उप निरीक्षक केहर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. छेड़खानी व पोक्सो अधिनियम का मामला:-
1. अभियोग संख्या 100/17 दिनांक 16.10.2017 अधीन धारा 354ए भा0द0सं0 व धारा 8 पोक्सो अधिनियम के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक नाबालिग लड़की निवासी धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-10-17 को जब यह धर्मपुर में सामान ले रही थी तो दुकानदार ने इसके साथ छेड़खानी की । उ0 नि0 पृथी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3.आबकारी अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 202/17 दिनांक 16.10.17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिँनाक 16.10.17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डियूटी मुकाम पुंघ में मौजूद थे तो उसी समय एक गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि इन्द्र सिंह सुपुत्र गर्गा राम निवासी सनोह डा0 कान्गू त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी अपनी चिकन की दुकान में शराब बेचने का धन्धा करता है। दौराने तलाशी इसके कब्जा से 07 बोतले देशी शराब बरामद हुई है । सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 203/17 दिनांक 16.10.17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक हरीश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16-10-17 को समय करीब 06.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डियूटी पर मुकाम गासी नाला में मौजूद थे तो उसी समय एक गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि सुभाष चन्द सुपुत्र सन्त राम निवासी सनोह डा0 कान्गू त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी अपनी चिकन की दुकान में शराब बेचने का धन्धा करता है दौराने तलाशी इसके कब्जा से 06 बोतले देशी शराब बरामद हुई है । सहायक उप निरीक्षक हरीश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. गृह आदि को नष्ट करने की नीयत से अग्नि द्वारा रिष्टि का मामला:-
1. अभियोग संख्या 183/17 दिनांक 16.10.2017 अधीन धारा 436, 427 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती सुनन्दा ठाकुर पत्नी श्री विरेन्द्र ठाकुर निवासी लाहला डा0 कुदैल त0 लडभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-10-17 को जब यह स्कुल से घर जा रहा था तभी कम्पयूटर अध्यापिका बबीता देवी ने इसे फोन पर कॉल करके बताया कि इनके स्कुल के मुख्य दरवाजा जो एल्यूमिनियम व शीशे का बना है को किसी ने तोड़ दिया है तथा स्कुल के एक कमरे में रखे कागज, टेबल तथा कुर्सिया भी जला दी है । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लड भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं .
5. सार्वजनिक रास्ते में बाधा डालने का मामला:-
1. अभियोग संख्या 01/17 दिनांक 16.10.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना हटली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि जीत राम सुपुत्र गोना राम निवासी बतैल डा0 भाम्बला त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी ने अपनी कार बतैल बाजार में सड़क खड़ी की थी जिस कारण आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. रास्ता रोककर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला :-
1. अभियोग संख्या 246/17 दिनांक 17.10.2017 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बिमला देवी पत्नी सूरत राम निवासी पनौलू डा0 बरसवान तहसील व थाना बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-10-17 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह घास लेकर घर जा रही थी तो उसी समय तारा चन्द वहां आया व इसके रास्ता रोककर गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 यश पाल प्रभारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
7. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 170 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 27,000/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 12 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 1200/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 650/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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