प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 04.10.2017
1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 105/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 15-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में मु0आ0 हुमेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी पर औट बाजार में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दिवान चन्द सुपुत्र जीवा नन्द अपने ढाबे में अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति के ढाबे की तलाशी ली तो दौराने तलाशी इसके ढाबे से 249 ग्राम भुक्की बरामद हुई । मु0आ0 हुमेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. शादी की नीयत से ले भगाने का मामला-
1. अभियोग संख्या 129/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-10-17 को इसकी बेटी कॉलेज गई थी परन्तु घर लौट कर वापिस न आई है तथा इसकी नाबालिग बेटी ने इसे शाम को टेलीफोन द्वारा बताया कि इसने किसी के साथ शादी कर ली है । मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. गृह अतिचार, मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने धमकी का मामला-
1. अभियोग संख्या 221/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 451,323,504,506,34,भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अन्त राम सुपुत्र बक्शी राम निवासी गाँव व ड़ा0 डरवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 11.30 बजे सुबह जब यह अपने आँगन में बैठा हुआ था तो उसी समय ब्यास देव सुपुत्र बेली राम इसकी जमीन से घास इकठ्ठा करने लगा जब इसको रोका तो इसने इसके साथ मारपीट की है व किरण कुमार,अशोक कुमार,पदमा देवी इन सब ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी है । मु0 आ0 कमल कांत अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 222/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 341,323,34,भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ब्यास देव सुपुत्र बेली राम निवासी गाँव व ड़ा0 दरवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04.10.2017 को समय करीब 11.30 बजे अन्त राम इसकी जमीन से घास इक्ठा करने लगा जब इसको रोका तो इसने व इसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की है। मु0 आ0 कमल कांत अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 118/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 452,323,504,506,427,34भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शौरव कुशहाल सुपुत्रभगत राम निवासी गाँव व ड़ा0 चुराग त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01.10.2017 को समय करीब 01.00 बजे बंटी सुपुत्र चेत राम ,सन्नी, हितेश,सोनु,राहुल व विनोद ने इसके सनुकर पुल हाऊस का दरवाजा तोड़कर इसके भाई यमन व इसके दोस्त के साथ मारपीट की है व पुल सनुकर टेबल को भी तोड़ दिया है । जिससे इसको चोटें आयी है । । स0 उ0 नि0 रुकम चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 119/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 341,323,506,34भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विनोद कुमार सुपुत्र मुकेश कुमार निवासी गाँव थनेहटा ड़ा0 सराहन त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01.10.2017 को यह घर जा रहा था तो जब यह चुराग पहुँचा तो यमन सुपुत्र ईशवर दास ,शौरव कौशल सुपुत्र भगत राम ,विवेक कपुर सुपुत्र देवेन्द्र निवासी चुराग ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्को के साथ मारपीट की तथ जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0 बृज लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. अभियोग संख्या 236/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 341,323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता भीखम राम सुपुत्र बालक राम निवासी भडयाल डा0 टिक्कर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-10-17 समय करीब 03.15 बजे दिन टोनी ओर भोलू ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच की । स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. अभियोग संख्या 268/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 323, 324 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कमल सिंह सुपुत्र उमेध सिंह निवासी मकान नं0 148/2/01 खलियार जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-10-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह बाजार से अपने क्वाटर पंहुचा तो इसकी पत्नी ने नशा शराब कर रखा था जब इसने अपनी पत्नी को कहा कि थोड़ा एक तरफ पर बैठो तो उसने चप्पल से इसके साथ मारपीट की व अलमारी के ऊपर रखे चाकू को उठाकर इसके बाजू पर मार दी जिससे इसे गम्भीर चोटें आई है । मु0आ0 अच्छर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 235/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हिमांशु सुपुत्र राम घई निवासी गाँव व डा0 गुरकोठा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02.10.17 समय करीब 12.45 बजे दिन जब यह घर से अपनी दुकान लेदा जा रहा था जब यह हटनाला के पास पहुँचा तो एक कार एच0 पी0 31-3389 गुरकोठा की तरफ से आयी जो उपरोक्त कार का चालक कार के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा जिससे कार सड़क से 150 फीट नीचे गिर गई जिस कारण उपरोक्त कार में सफर कर रहे 05 लोगो को चोटें ई है । स0उ0नि0 बोध राज प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 220/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पंकज कुमार सुपुत्र अनिल कुमार निवासी मसौर त0 धुमारवीं जिला बिलासपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-10-17 को यह अपने दोस्तो के साथ अपनी मोटरसाइकिल में कोलनी पुल के पास खड़ा था तो उसी समय एक कार बलद्वाड़ा से तेज रफ्तारी में आई व इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे इसके दोस्त अवतार सिंह व अशीष चन्देल को चोटें आई हैं तथा कार चालक मौका से भाग गया। । उ0 नि0 अश्वनी कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 226 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24,700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 31 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 3100/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 400/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।
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