व्लात्कार का मामलाः-
अभियोग संख्या 116/17 दिनांक 23.10.2017 अधीन धारा 376 भा0द0स0 पुलिस थाना औट में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.10.2017 को इसके दोस्त ने फोन करके मिलने के लिये वालीचौकी बुलाया था दिनांक 20.01.2017 को यह उससे मिलने के लिये वालीचौकी गई व रात को वहाँ पर ही एक गैस्ट हाउस में रही उसी दौरान इसके दोस्त ने जबरदस्ती इसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। महिला सहायक उप निरीक्षक सरस्वती ठाकुर, अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रही है।
2.आबकारी अधिनियम के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 210/17 दिनांक 23.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23-10-2017 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम कनैड में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि राम दयाल उर्फ सोनु सुपुत्र दलीप सिंह निवासी कण्डयाह डा0 जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी अपनी दुकान में शराब बेचने का धन्धा करता है जिस सुचना पर उसकी दुकान की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 4000 मिलीलिटर अवैध शराब वरामद हुई है । सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
अभियोग संख्या 05/17 दिनांक 23.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना वलद्वाडा जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक ललित कुमार के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23-10-2017 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम भाम्वला में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर प्यारे लाल सुपुत्र मस्तु राम निवासी गाँव व डा0 भाम्वला तहसील वलद्वाडा जिला मण्डी के ढाबे से 1562 मिलीलिटर देशी शराब वरामद की है । सहायक उप निरीक्षक ललित कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना वलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
गृह अतिचार, गाली गलौच , मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला-
अभियोग संख्या 184/17 दिनांक 24.10.2017 अधीन धारा 451, 509, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रजनी देवी पत्नी रणजीत सिंह राणा निवासी गाँव भगेहड डा0 खजुर तहसील लङभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23.10.2017 को समय करीब 07.00 शाम यह अपनी पङोसन अजु देवी व इन्दिरा देवी के साथ बातचीत कर रही थी तो उसी समय महेश कुमार उर्फ मिन्टु ने इसके घर का गेट खोला तथा इसको अभद्र भाषा का प्रयोग किया व गाली गलौच किया है। मुख्य आरक्षी अनिल कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
अभियोग संख्या 127/17 दिनांक 24.10.2017 अधीन धारा 451, 323,504,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लच्छम दास सुपुत्र चढ्ढु राम निवासी गाँव भलोग डा0 भान्थल तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23.10.2017 को समय करीब 08.00 बजे रात यह लाठरी में लाला चन्द की दुकान में बैठा था तो उसी समय हरी सिंह व उसका भाई ठाकुर दास उस दुकान में आये व इसके साथ गाली गलौच किया व लात मुक्कों के साथ मारपीट की है तथा इसे व दुकान मालिक लाला चन्द को जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क हादसे का मामला-
अभियोग संख्या 185/17 दिनांक 24-10-2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रवीन कुमार सुपुत्र मेहर सिंह निवासी अतरेहङ डा0 भवारना तहसील पालमपुर जिला काँगडा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-10-17 को यह अपने दोस्त पवन कुमार के साथ मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 37 ए 4671 पर भठ्ठा जा रहे थे जब ये दोनों बस्सी में लिंक रोड के पास पहुँचे तो एक जीप न0 एच0पी0 29 ए 2950 का चालक मच्छयाल की तरफ से आया व इनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। सहायक उप निरीक्षक रमेश चन्द, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 191 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 21,700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 22 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 2300/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 12,300/- रूपये जुर्माना वसुल किया है।
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