1. सड़क हादसे के मामलें-
1. अभियोग संख्या 290/17 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता अमर चन्द सुपुत्र मोहन सिंह निवासी सराण्डा डा0 पण्डोह त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-10-17 को यह बस नं0 एच0पी0 32 बी- 4238 को लेकर देवारी से आ रहा था जब यह नागदार मोड़ के पास पहुचा तो एक वैन नं0 एच0पी0 65-5528 पण्डोह की ओर से तेज रफ्तारी में आई व सड़क से नीच गिर गई जिसमें 04 बच्चे स्कुली व 02 अन्य लोग ढायल हुये है । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 280/17 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 279, 304ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपुत्र मेलहा राम निवासी गांव व डा0 धवाण त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-10-17 को समय करीब 04.45 बजे शाम इसकी पत्नी कृष्णा देवी लखोरा (डडौर) फोरलेन सड़क पर सड़क पार कर रही थी उसी समय एक पिकअप नं0 एच0पी0 65-4510 सुन्दरनगर की ओर से तेज रफ्तारी में आई व इसकी पत्नी को टक्कर मार दी जिससे इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई । स0उ0नि0 धर्मेश दत अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 281/17 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 451, 341, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र नरायणु राम निवासी गांव डान डा0 बागी त0 बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-10-17 को समय करीब 7/7.15 बजे शाम सुरज ओर प्रकाश ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा उसके बाद सुरज व इसका भाई सन्नी उसकी माता कोशल्या देवी तथा भुप्पी इसके घर के आंगन में आये व फिर से इसके साथ व पत्नी, बेटे के साथ मारपीट की जिससे इसे व इसके बेटे को चोटें आई है । मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 291/17 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-10-17 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम सदयाणा में मौजुद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गिरधारी सुपुत्र पारस राम निवासी सदयाणा त0 सदर जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसकी दुकान में रेड की तो इसकी दुकान से 08 लीटर देशी शराब बरामद हुई । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 194/17 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-10-17 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम घमरेहड़ में मौजुद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि वर्षा देवी पत्नी संजय कुमार निवासी घमरेहड़ डा0 जलपेहड़ त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी अपनी करियाना व चौमीन की दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करती है जिस पर इसकी दुकान में रेड की तो इसकी दुकान से 10 बोतले बीयर व 05 बोतले देशी शराब ऊना नं0 1 बरामद हुई । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 223/17 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में निरीक्षक गुरवचन सिंह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-10-17 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम कनैड़ में मौजुद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रकाश साहा सुपुत्र शोरबी साहा निवासी काटली डा0 जुगाहन त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी अपने चाय, अण्डे इत्यादि के खोखे सुकेती खड्ड छात्र में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसकी खोखे में रेड की तो 02 लीटर अवैध शराब बरामद हुई । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 224/17 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0निरीक्षक हरीश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-10-17 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम सोहर में मौजुद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दिनेश कुमार सुपुत्र प्रेम लाल निवासी नमोल डा0 बरोटी त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी अपने चिकन की दुकान नमोल में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसकी दुकान में रेड की तो 1680 मी0लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुई । स0उ0निरीक्षक हरीश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. अभियोग संख्या 22517 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0निरीक्षक बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-10-17 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम सलापड़ कलोनी लिंक रोड़ में मौजुद था तो एक लावारिस बैग पड़ा मिला जिसको चैक करने पर इसमें 4500 मि0ली0 देशी शराब बरामद हुई । स0उ0निरीक्षक बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. अभियोग संख्या 23617 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में उ0निरीक्षक मनमोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-10-17 को समय करीब 05.50 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम दमसेहड़ा में मौजुद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कमलेश कुमार सुपुत्र प्रेम सिंह निवासी दमसेहड़ा त0 सरकाघाट जिला मण्डी अपनी दुकान दमसेहड़ा में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसकी दुकान में रेड की तो 01 बोतल अवैध देशी शराब ऊना नं01 बरामद हुई । उ0निरीक्षक मनमोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. अभियोग संख्या 10817 दिनांक 30.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में उ0निरीक्षक प्रीतम सिंह प्रभारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-10-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम कुफरी बाजार में मौजुद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पदम सिंह सुपुत्र देवी सिंह निवासी शिल्हीखड्ड डा0 कुफरी त0 पधर जिला मण्डी अपने किराये के कमरे कुफरी बाजार में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसके कमरे में रेड की तो 05 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुई । उ0निरीक्षक प्रीतम सिंह प्रभारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 269 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34, 400/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 09 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 900/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 03चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 11,600/- रूपये जुर्माना वसुल किया है।