Saturday, December 30, 2017

CRIME REPORT ON 30.12.2017

1.अपहरण का मामला:-

1.  अभियोग संख्या 374/17 दिनांक 30-12-17 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी जेल रोड़ मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि 29-12-17 को  इसकी नाबालिग बेटी घर से  स्कुल गई थी जो आज तक घर पर वापिस न आयी है । जिसे इसने हर जगह तलाश किया परन्तु उसका कही  कोई पता न चल सका है । इसने शक जाहिर किया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है । स0 उ0 नि0 राम गोपाल  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 2. छेड़खानी ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

 

1.   अभियोग सँख्या 159/17 दिनांक 29-12-2017 अधीन धारा 452,354,506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-12-17 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपने घर के कमरे में मौजुद थी तो वेद राम सुपुत्र मुनी लाल निवासी नांज त0 करसोग जिला मण्डी इसके कमरे का दरवाजा तोड़ कर इसके कमरे में आया व इसके साथ अश्लिल हरकते की व उसके पिता ने कहा कि अगर इसने  पुलिस शिकायत की तो वह इसे जान मार देगा । स0 उ0 नि0 रुकम चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.   अभियोग सँख्या 207/17 दिनांक 29-12-2017 अधीन धारा 354,506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी कनैड की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-12-17 को समय करीब 6.00 बजे शाम जब यह अपने घर मे अपनी सास के साथ मौजुद थी तो जाकर हुसैन व अखतर निवासी डिनक इनके घर पर आये व गन्दी  गाली गलौच करने लगे व इसकी सास के साथ मारपीट व अश्लिल हरकते की व जान से मारने की धमकी दी । उ0 नि0 नन्द लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

3. सड़क हादसे का मामला-

1.   अभियोग संख्या 338/17 दिनांक 29-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अनिल कुमार  सुपुत्र सन्तोष कुमार निवासी गाँव शालगी डा0 कमाँद त0 सदर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-12-17 समय करीब 5.30 बजे शाम जब यह जब यह अपने टिपर न0 एच0 पी0 33 सी 5335 कमाँद जा रहा था तो जब यह पीपलु के पास पहुँचा तो एक प्राईवेट बस न0 एच0 पी0 65 5209 आगे से तेज रफतारी से आयी व टिपर को टक्कर मार दी ।यह हादसा बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ है । जिससे चालक को चोटें आयी है । मु0 आ0 टेक चन्द  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 156 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 23,600/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 53 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 5300/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 24 चालान व 8700/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

Friday, December 29, 2017

CRIME REPORT ON 29 DEC.


1.सड़क हादसे के मामले:-

1.         अभियोग संख्या 135/17 दिनांक 29.12.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेश कुमार सुपुत्र केहर सिंह निवासी घनखेतर डा0 व त0 बैजनाथ जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि 28-12-17 को जब यह अपने दोस्त मुनीष के साथ उसकी मोटरसाइकिल नं0 एच पी-37सी-8948 में बैजनाथ से बरोट जा रहा था तो समय करीब 07.30 बजे रात जह यह फियूणगलू में पंहुचे तो इसका दोस्त मुनीष उपरोक्त मोटरसाइकिल के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा ओर बाईक सड़क पर गिर गई जिससे इन्हें चोटें आई है । मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 373/17 दिनांक 28.12.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनान मलिक सुपुत्र नफीज मलिक निवासी मकान नं0 60/12 राम नगर त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-12-17 को समय करीब 06.30 बजे रात जब यह मंगवांई गुरूद्वारा के पास मौजूद था तो एक स्कुटी नं0 एच पी0 28-8146 तेज रफ्तारी में आई व इसके साथ खड़े फाजेला उमर सुपुत्र तसदुक हुसैन निवासी फतेहपुर डा0 डिंगरपुर त0 बेलोरी जिला मुरादाबाद को टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई है । मु0आ0 नन्द लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. लोकसेवक के कार्य में बाधा का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 306/17 दिनांक 28-12-2017 अधीन धारा 353 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेश कुमार हाल तैनात ऐ0सी0जे0एम0 कोर्ट नं01 सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27.12.17 को यह नफीज अली के घर समन व स्टे आर्डर की तामील के लिये गया था तो नफीज अली की पत्नी ने समन की प्रतियो को फाड़ दिया । मु0आ0 हरीश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. सार्वजनिक मार्ग में बाधा का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 161/17 दिनांक 28-12-2017 अधीन धारा 283 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि हेम सिंह सुपुत्र धर्म चन्द निवासी फंगवार डा0 देवधार त0 चच्योट जिला मण्डी ने फंगवार में सड़क के किनारे रेता व बजरी फिंकवा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 223 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 39,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 33 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3300/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 16 चालान 3000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

Thursday, December 28, 2017

CRIME REPORT ON 28 DEC.


1.अपहरण का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 337/17 दिनांक 27.12.2017 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि 23-12-17 से इसकी नाबालिग बेटी घर से गायब है जिसे इसने हर जगह तलाश किया परन्तु उसका कन्ही कोई पता न चल सका है । इसने शक जाहिर किया है कि एक व्यक्ति निवासी जोगिन्द्रनगर इसकी बेटी को अपहरण कर ले गया है । मु0आ0 दीप चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. छेड़खानी का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 258/17 दिनांक 27-12-2017 अधीन धारा 354(ए) भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक लडकी शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24.12.17 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह गऊशाला गई थी तो एक व्यक्ति निवासी सरकाघाट वहां आया व इसके साथ छेड़खानी करने लगा। स0उ0नि0 सुख देव अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

3. रास्ता रोककर, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 372/17 दिनांक 27-12-2017 अधीन धारा 451, 323 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता तोता राम सुपुत्र गुरिया राम निवासी चलाहर डा0 सलेतर त0 कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि जब यह अपनी गऊशाला में काम कर रहा था तो इसका पोता जय कुमार व उसकी पत्नी कृष्णा तथा प्रकाश इसकी गऊशाला में आये व इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की जिससे इस चोटें आई है । स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.         अभियोग सँख्या 160/17 दिनांक 27-12-2017 अधीन धारा 341, 323 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सावित्री देवी पत्नी शेरू निवासी भरमोठ डा0 शिलणु त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-12-17 को समय करीब 07.45 बजे शाम स्रर्वजीत सिंह निवासी भरमौठ ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 हंस राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग सँख्या 204/17 दिनांक 28-12-2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शकुन्तला देवी पत्नी रोशन लाल निवासी लुसाहनी डा0 चुरड त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 12 बजे दिन रानी देवी पत्नी नन्द लाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

4.         अभियोग सँख्या 205/17 दिनांक 28-12-2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रानी देवी पत्नी नन्द लाल निवासी लुसाहनी डा0 चुरड त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज  समय करीब 12.00 बजे दिन शकुन्तला देवी व रोशन लाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 221 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 36,600/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1100/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 10 चालान व 2200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

Wednesday, December 27, 2017

CRIME REPORT ON 27 DEC.

1.  सड़क हादसे के मामलें-

1.         अभियोग सँख्या 336/17 दिनांक 26-12-2017 अधीन धारा 279, 337, 338 भा0 द0 सं0 व धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मान सिंह सुपुत्र सन्त राम निवासी बैहना त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-12-17 को समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह नेहा शर्मा के साथ हरिहर हॉस्पिटल से अपनी मोटरसाइकिल नं0 एच पी 33ए-2853 में घर जा रहा था तो जब यह गुटकर पहुंचा तो एक आल्टो कार नेरचौक की ओर से तेज रफ्तारी में आई व इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे इन दोनों को चोटे आई तथा कार चालक कार सहित मौका से भाग गया । स0उ0नि0 अशोक कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 370/17 दिनांक 26-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विकास गुलेरिया सुपुत्र विजय सिंह निवासी मंढेका की बाईं डा0 धनेटा त0 नादौन जिला हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-12-17 को यह अपने दोस्त राहुल के साथ उसकी कार नं0 एच आर 03आर-1022 में चण्डीगढ से मनाली जा रहा था तो जब यह मण्डी बाजार पहुंचे को इसका दोस्त उपरोक्त गाड़ी के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा व कार स्ट्रीट लाईट के खम्भे के साथ टक्करा गई जिससे इन्हे चोटें आई है । मु0आ0 नन्द लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.उदघोषित अपराधी की गिरफ्तारी का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 371/17 दिनांक 27.12.2017 अधीन धारा 174ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 संजीव कुमार अपराध अन्वेषण इकाई मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि माननीय अदालत सी0जे0एम0 मण्डी द्वारा अभियोग संख्या 218/11 दिनांक 22-08-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 में दिनांक  16-02-2017 को उदघोषित किये अपराधी सुरण कुमार सुपुत्र बालकृष्ण निवासी मकान नं0 सी-716 बस्ती सिदार्थ नगर पहाड़गंज मुल्तानी टाण्डा न्यू दिल्ली को गिरफ्तार किया है । स0उ0नि0 स्वर्णरूप सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. रास्ता रोककर, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 142/17 दिनांक 26-12-2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुसुम सुपुत्र तेज राम निवासी हुरला त0 भुन्तर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-12-17 को समय करीब 04.45 बजे शाम जब यह औट बाजार में सेब व जापानी फल के पौधे बेच रहा था तो उसी समय पुष्प राज निवासी शिवाबदार वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हुमिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.         अभियोग सँख्या 159/17 दिनांक 26-12-2017 अधीन धारा 341, 323 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विरेन्द्र कुमार सुपुत्र रघुवीर सिंह निवासी रोतावाला डा0 मानपुरा त0 बद्ददी जिला सोलन की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-12-17 को समय करीब 06.15 बजे शाम नौउग्राम अभिलाषी कॉलेज के पास कुछ अज्ञात लोगो ने इसकी कार रोककर इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्को के साथ मारपीट की । मु0आ0 हंस राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

4.आबकारी अधिनियम के मामले:-

1.         अभियोग संख्या 122/17 दिनांक 26.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में उ0नि0 पृथ्थी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-11-17 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम सरी में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो एक टवेरा गाड़ी नम्बर एच0 पी0 5899 को रोककर चैक किया गया जिसे सुनील कुमार सुपुत्र अच्छर सिंह निवासी बिंगा त0 धर्मपुर चला रहा था के कब्जे से 11 पेटियां देशी शराब व 02 पेटियां अग्रेजी शराब बरामद की । उ0नि0 पृथ्थी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.अभियोग संख्या 335/17 दिनांक 26.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0 उ0 निरीक्षक नरेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26-12-17 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ दरब्यास नाला में नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद था तो उसी समय एक गाड़ी  न0 सी0 एच0 01-ए0 एफ0 2991 दुर्गापुर की तरफ से आयी जिसे रोककर चैक किया तो दौराने चैकिंग उपरोक्त गाड़ी के चालक कपिल गुलेरिया सुपुत्र कशमीर सिंह निवासी तल्याहड  त0 सदर के कब्जा से 04 पेटियां देशी शराब ऊना नं01 व 01 पेटी अग्रेजी शराब बरामद की । स0 उ0 निरीक्षक नरेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 256 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 37, 900/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 27 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2700/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

Tuesday, December 26, 2017

NCRB/ वाहन से सम्बन्धित NOC/रिपोर्ट के बारा

 सर्वसाधारण  को सुचित किया जाता है कि NCRB/ वाहन  से सम्बन्धित  NOC/रिपोर्ट बैवसाईट की तकनीकी  खराबी के कारण जारी नहीं  की जा रही  है जिसकी  कुछ दिनो के बाद ठीक होने की सम्भावना है जैसे ही तकनीकी खराबी दूर होगी PRESS के द्वारा अवगत करवा दिया जायेगा । 

CRIME REPORT ON 26 DEC.


1.  अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 158/17 दिनांक 26-12-2017 अधीन धारा 506, 34 भा0 द0 सं0 व धारा 3 अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-12-17 को यह अन्य लोगो सहित चतुर्भुजा माता के रथ के साथ जीप में धार्मिक समारोह से वापिस आ रहे थे तो समय करीब 03.00 बजे दिन जब यह टरौर पंहुचे तो कुछ लोगो ने इसे जाति सूचक शब्द कहे व अभद्र गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 भौम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

2.मादक द्रव्य अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 369/17 दिनांक 25.12.2017 अधीन धारा 20, 29-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-11-17 को समय करीब 12.55 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ सुक्कीबाई में नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद था तो उसी समय एक मोटरसाइकिल नं0 एच पी 74-7230 कुल्लु की ओर से आया जिसे रोककर चैक किया तो उपरोक्त मोटरसाइकिल  के चालक यतिन वर्मा सुपुत्र विजय वर्मा निवासी करोहटा त0 भोंरज जिला हमीरपुर व उसके साथ मोटरसाइकिल में पीछे सफर कर रहे विक्की शर्मा सुपुत्र विश्म्भर दास निवासी करोहटा त0 भोंरज जिला हमीरपुर के कब्जे से 56 ग्राम चरस बरामद हुई । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है । उपरोक्त मामले में दोनो आरोपियो को अधीन धारा 41(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया है ।

3. रास्ता रोककर, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 121/17 दिनांक 25-12-2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुख राम सुपुत्र सरवणु राम निवासी चमयार डा0 टिहरा त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-12-17 को समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह घर के पास जा रहा था तो बिहारी लाल सुपुत्र पुर्ण चन्द निवासी चमयार डा0 टिहरा त0 धर्मपुर जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी टिहरा इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.         अभियोग सँख्या 35/17 दिनांक 25-12-2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार सुपुत्र महेश चन्द निवासी शागग डा0 छतरी त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ दिनांक 25-12-17 को समय करीब 11.00 बजे दिन गोविन्द राम सुपुत्र सदर सिंह निवासी शगग डा0 छतरी त0 थुनाग ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.आबकारी अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 134/17 दिनांक 25.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 लाल चन्द प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-11-17 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ आई0आई0टी कमान्द सालगी में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो पवन कुमार सुपुत्र धुरू राम निवासी खानी डजा0 कमान्द त0 सदर जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 05 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 लाल चन्द प्राभारी पुलिस चौकी कमान्द इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 225/17 दिनांक 25.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थान जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-11-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ बल्हजोली में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि श्याम सिंह सुपुत्र चमारू राम निवासी बनौण डा0 बल्हजोली त0 जोगिन्द्रनगर अपनी करियाना दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 3750 मि0ली0 देशी शराब ऊना नं01, 1500 मि0ली0 ऑफिसर च्वाइस, 650 मि0ली0 बीयर बरामद की । निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थान जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 283 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34,100/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 34चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3400/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

Monday, December 25, 2017

CRIME REPORT ON 25 DEC.


1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामला:-

1.     अभियोग संख्या 334/17 दिनांक 24.12.2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-11-17 को समय करीब 04.10 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ नागचला में नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद था तो मनाली से दिल्ली रूट पर जा रही एच0आर0टी0सी0 बस नं0 एच पी0 65-4124 को रोककर चैक किया तो उसमें सफर कर रहे गजाधर पाठक सुपुत्र टालकेश्वर पाठक निवासी नियाजीपुर त0 व थाना सिमरी जिला बक्सर (बिहार) के कब्जे से 762 ग्राम चरस बरामद हुई । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2. गृह अतिचार, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.     अभियोग सँख्या 158/17 दिनांक 24-12-2017 अधीन धारा 451, 323, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बालक राम सुपुत्र ब्रेस्तु राम निवासी काहणु डा0 बालिन्डी त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-12-17 को समय करीब 12.30 बजे दिन यह अपनी पत्नी के साथ घर में काम कर रहा था तो हेत राम, खेम राज, हुक्म चन्द व चुन्नी लाल इसके घर पर आये तथा इसके व इसकी पत्नी के साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 रणजीत सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी पागंणा इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.     अभियोग सँख्या 257/17 दिनांक 24-12-2017 अधीन धारा 447, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता इन्द्र पाल सिंह काननूगो क्षेत्राधिकारी सरकाघाट  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-12-17 को रेहड़ीधारक मोन्टू निवासी बैहड़, रतन चन्द निवासी सूरजपुरबाड़ी, प्रकाश निवासी तमरोहल, कुलदीप निवासी कुथेड़, राजदेव निवासी रटकेहल, विरेन्द्र कुमार निवासी बडाहल, सुरेश कुमार निवासी बडाहल, अनिल कुमार निवासी लाका ने सरकारी जमीन खसरा नं0 1550/3 टिहरा चौक के पास जबरदस्ती कब्जा कर वहां पर अपनी रेहडियां लगा रखी है जिस लिये उन्हे उपरोक्त जमीन से कब्जा हटाने के लिये दिनांक 23-12-17 को राजस्व विभाग की ओर से नोटिस भी दिया गया था परन्तु उन्होनें इसके बावजूद भी उपरोक्त जमीन से अपना कब्जा न हटाया है । स0उ0नि0 अंजन कुमार अन्वेष्माधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 165 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 26,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 33 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3300/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 400/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 

                                                                   

 

Sunday, December 24, 2017

CRIME REPORT ON 24 DEC.

         

1. मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 303/17 दिनांक 24.12.2017 अधीन धारा 18, 29-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में नि0 गुरबचन सिंह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.12.2017 को यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डयुटी पर पुंग में मौजुद था तो समय करीब 02.30 बजे दिन  एक गाडी न0 पी0बी0-10सी0एच0-6015 मण्डी की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया गया तो  गाडी के  डैसबोर्ड के दराज के अन्दर से 383 ग्राम अफीम बरामद हुई । इस मामला में गाडी चालक सुखदीप सिंह सुपुत्र मेवा सिंह गांव भादल थुहा डा0 व त0 अमलोह जिला फतेहगढ पंजाब व उम्र 30 बर्ष व गुरजंट सिंह सुपुत्र नाहर सिंह गांव माजरी किसनैवाली डा0 व त0 अमलोह जिला फतेहगढ पंजाब  व उम्र 45 बर्ष जो इस गाडी में सफर कर रहे थे  को  गिरफतार किया गया है । नि0 गुगबचन सिंह प्रभारी थाना  सुन्दरनगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. गृह अतिचार व मारपीट का मामला-

1.अभियोग सँख्या 302/17 दिनांक 23-12-2017 अधीन धारा 452, 354, 504,506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निर्मला देवी धर्मपत्नी प्यारे लाल गांव वारल डा0 घर तलेली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-12-17 को समय  रात करीब 08.00 बजे  सुरेश कुमार इसके घर में आया व  इसके साथ गाली-गलौच करने लगा व इसके साथ शरारत करी । मु0 आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर  इस मामले का अन्वेषण कर रहे है

3. सड़क हादसे के मामले-

1.       अभियोग सँख्या 133/17 दिनांक 23-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0  व 184 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता टेक चन्द  सुपुत्र  नाग राम गांव कलंदर  डा0 द्रंग त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-12-17 को समय करीब 05.45 बजे प्रात  जब यह  9 मील में सडक के किनारे ट्रक में साया था तो  पीछे से एक कार न0 सी0एच0-03सी0-0219 ने  इसके ट्रक को  टक्कर मार दी जिससे  कार चालक व  कार में बैठे एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 कुलमेष अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 212 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 39,700/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 27 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2700/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 4700/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

                                                                                                   

 

 

 

 

Saturday, December 23, 2017

CRIME REPORT ON 23 DEC.


1. गृह अतिचार व मारपीट का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 152/17 दिनांक 22-12-2017 अधीन धारा 451, 323, 147 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0कॉलोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नीरज कुमार सुपुत्र सुभाष निवासी तुनाही मुहल्ला बी0बी0एम0बी0कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-12-17 को समय करीब 09.00 बजे रात सुनील कुमार सुपुत्र पृथी पाल, तिलक राज, पार्वती, प्रकाश, अनिल कुमार इसके किराये के कमरे में आये व इसके साथ डण्डे के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 दलजीत सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0कॉलोनी इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2. धोखाधड़ी का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 333/17 दिनांक 22-12-2017 अधीन धारा 420, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शंकुन्तला देवी पत्नी पाल सिंह निवासी बरसु त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह 1986 से बतौर आगंनबाड़ी कार्यकर्ता बरसु में कार्य करती है वर्ष 2013 में सी0डी0पी0ओ0 इन्द्र देव शर्मा ने आगंनबाड़ी कार्यकर्ताओ के लिये बैठक का आयोजन करवाया उपरोक्त बैठक में उन्होनें अपने रिश्तेदार रवि शर्मा आर0सी0एस0 फाइनांस लिमिडिड कम्पनी के मैनेजर से इनकी बातचीत करवाई जिसने इन्हे बतलाया कि इस कम्पनी में यह अपना-2 आरडी खाता खुलवाएगी तो तीन साल में पैसा डब्बल हो जायेगा । जिस पर इसने व वीना देवी, दयावन्ती, कृष्णा, कोशल्या, तेज कुमारी, सावित्री, कमलेश ने उपरोक्त कम्पनी में खाता खुलवाया जिसकी किस्त यह सभी वर्ष 2013-2015 तक देती रही परन्तु 2015 में इन्हे पता चला कि यह कम्पनी फर्जी है जिस पर इन्होनें अपने पैसे वापिस करने की मांग की तो उन्होनें पैसे देने से मना कर दिया ।उ0नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषम कर रहे हैं ।   

3.आबकारी अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 154/17 दिनांक 22.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0 उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-11-17 को समय करीब 07.10 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ बायर नाला के पास गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पुर्ण चन्द सुपुत्र हरि शरण निवासी जगयार डा0 बखरोट त0 करसोग जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी उसकी दुकान से 08 बोतले अवैध शराब बरामद हुई है। स0 उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

4.सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 153/17 दिनांक 22.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0 उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-11-17 को समय करीब 04.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ बस स्टैण्ड पागंणा में गश्त पर मौजूद था तो पाया कि याद राम सुपुत्र रेबा राम निवासी रामपुरा त0 ओला जिला बरेली उतर प्रदेश ने पागंणा बाजार में सड़क के किनारे दुकान लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । स0 उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.         अभियोग संख्या 367/17 दिनांक 23.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 रविकान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय समय करीब 10.15 बजे सुबह जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ कोटली बाजार में गश्त पर मौजूद था जब यह सीनियर सिकेण्डरी स्कुल कोटली के पास पंहुचा तो पाया कि दिनेश कुमार सुपुत्र हुक्म चन्द निवासी कोटली ने गलत तरीके से सड़क के किनारे रेता व बजरी फिकंवा रखी थी । जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 रविकान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 368/17 दिनांक 23.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय समय करीब 10.00 बजे सुबह जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ तल्याहड़ व पैड़ी में गश्त पर मौजूद था जब यह मोहर अलाथू के पास पंहुचा तो पाया कि रोशन लाल सुपुत्र आत्मा राम निवासी मोहर डा0 अलाथू ने सड़क के किनारे पत्थर फिकंवा रखे थे । जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.मिथ्या इतला देने का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 366/17 दिनांक 22.12.2017 अधीन धारा 177, 505(1) भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नेतर लाल सुपुत्र देवी रूप निवासी गांव व डा0 गुम्मा त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हाल अड्डा प्रभारी बस स्टैण्ड मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-12-17 को समय करीब 10.10 बजे सुबह यह अपनी डियूटी पर बस स्टैण्ड मण्डी में मौजूद था तो बस स्टैण्ड के लैण्डलाइन नम्बर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अज्ञात मोबाइल नम्बर से बस स्टैण्ड में बम्ब होने की झूठी सूचना दी जिस पर इसने इस बारे में सदर पुलिस थाना में व जिलाधीश को सूचित किया । जिस पर पुलिस कर्मचारी मौका पर बस स्टैण्ड पंहुचे तो बस स्टैण्ड मण्डी की हर तरह से तलाशी की गई परन्तु कोई भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त न हुई । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है । मामला में आरोपी संदीप सिंह सुपुत्र दलीप सिंह राणा निवासी सैहल डा0 पैड़ी त0 बल्ह जिला मण्डी व उम्र 21 साल जिसकी  पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी को आज सुबह थाना सदर मण्डी में लाकर मामले के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है ।

6, सड़क हादसे के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 155/17 दिनांक 22-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता रमेश कुमार सुपुत्र परमा नन्द निवासी गांव व डा0 थाली त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-12-17 को समय करीब 04.00 बजे जब यह थाली में खड़ा था तो एक मोटरसाइकिल ततापानी से थाली की ओर आ रही थी जिसे बनवारी लाल सुपुत्र दिवाकर निवासी थाली चला रहा था ने थाली से ततापानी की ओर आ रही एक पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी जिससे उपरोक्त मोटरसाइकिल चालक सड़क पर गिर गया व चोटें आई है । स0उ0नि0 स्वरूप राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 133/17 दिनांक 23-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 व 184 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता टेक चन्द सुपुत्र नाग राम निवासी कुलान्दर डा0 द्रंग त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 05.45 बजे सुबह जब यह नौमील में सड़क के किनारे खड़े अपने ट्रक नं0 एच पी 65-1780 में सो रहा था तो एक कार नं0 सी एच 03सी-0219 ने इसके ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी जिससे उपरोक्त कार चालक अर्जुन सिंह सुपुत्र जगदीश चन्द व उसके साथ   सफर कर रहे जगदीश चन्द सुपुत्र भागी राम निवासी समखेतर त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी को चोटे आई है । स0उ0नि0 कुलमेश सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 239 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 40,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 35 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3500/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 12,200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

Friday, December 22, 2017

CRIME REPORT ON 22 DEC.

1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.       अभियोग सँख्या 255/17 दिनांक 21-12-2017 अधीन धारा 354, 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रीना देवी पत्नी यश गौरव निवासी गोपालपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-12-17 को समय करीब 05.45 बजे शाम यह अपनी सास के साथ धार्मिक समारोह से घर वापिस जा रही थी जब यह रतन सिंह के घर के पास पंहुची तो उसी समय कीर्ती गौरव सुपुत्र रतन सिंह वहां आया व इसके साथ गाली गलौच किया तथा मारपीट की जब इसका ससुर इसका बचाव करने आया तो रतन सिंह, कीर्ती गौरव, प्रकाशा देवी, गौरी देवी ने इसके ससुर के साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.       अभियोग सँख्या 256/17 दिनांक 21-12-2017 अधीन धारा 451, 354, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता आशा रानी पत्नी रतन सिंह निवासी गोपालपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-12-17 को समय करीब 05.45 बजे शाम तारा देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह व रीना देवी  इसके घर आयी व इसके साथ गाली गलौच किया उसी समय विरेन्द्र सिंह सुपुत्र गरजा राम भी वहां आया व इसके साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.उदघोषित अपराधी की गिरफ्तारी का मामला:-

1.       अभियोग संख्या 301/17 दिनांक 21.12.2017 अधीन धारा 174 ए भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0 उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, पीओ सैल मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि माननीय अदालत जे0एम0आई0सी0 -1 सुन्दरनगर द्वारा अभियोग संख्या 233/09 दिनांक 16-08-09 अधीन धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 में उदघोषित किये अपराधी रणजीत सिंह सुपुत्र कृपाल सिंह निवासी समाना मण्डी नजदीक शनिदेव मन्दिर त0 समाना जिला पटियाला को दिनांक 21-12-17 को समय करीब 07.00 बजे सुबह उसके गांव समाना से गिरफ्तार किया है । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

3, सड़क हादसे के मामलेः-

1.       अभियोग सँख्या 364/17 दिनांक 21-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता अमर सिंह सुपुत्र भोले राम निवासी बान्दी डा0 ओट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-12-17 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह अपनी बोलेरो गाड़ी नं0 एच पी0 33ई-2249 में पराशर जा रहा था जब यह सौलीखड़्ड पहुंचा तो गाडी को रिपेयर करवाने के लिये यह गाड़ी शिव ओटो इलेक्ट्रानिक दुकान के सामने सड़क के किनारे खड़ा करने लगा तो उसी समय इसकी गाड़ी के पीछे से तेज रफ्तारी में आ रही मोटरसाइकिल नं0 एच पी-33ई-8424 ने इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल चालक सड़क पर गिर गया व चोटें आई है । स0उ0नि0 लच्छमी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग सँख्या 365/17 दिनांक 22-12-2017 अधीन धारा 279, 304ए भा0 द0 सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जगदीश चन्द सुपुत्र प्रेम चन्द निवासी बाहुटा डा0 सराहन त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 08.30 बजे सुबह यह ओम दत ओर मोहर दास के साथ गाड़ी नं0 एच पी 63ए-4146 में सफर कर रहा था तो इन्होनें पानी पीने के लिये बाईपास से थोड़ा आगे छुहड़ू के पास गाड़ी सड़क के किनारे लगा दी व पानी पीने चले गये, पानी पीने के बाद जब  मोहर दास वापिस गाड़ी की ओर आने लगा तभी पुलघराट की ओर से गाड़ी नं एच पी 34सी-7002 तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई व मोहर दास को टक्कर मार दी जिससे उसकी मुत्यु हो गई  तथा उपरोक्त गाड़ी का चालक अभिषेक सूद सुपुत्र अशोक सूद निवासी तेगुविहार डा0 कोखण त0 व जिला मण्डी गाड़ी सहित मौका से भाग गया । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.       अभियोग सँख्या 332/17 दिनांक 21-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ललित कुमार सुपुत्र तेज सिंह निवासी गाड़ डा0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21.12.17 को समय करीब 05.45 बजे शाम जब डडौर फोरलेन में मौजूद था तो उसी समय एक कार तेज रफ्तारी में आई व पैदल जा रही सीमा देवी पत्नी रोशन लाल निवासी सयाण डा0 लोहारा त0 बल्ह जिला मण्डी को टक्कर मार दी व गाड़ी का चालक गाड़ी सहित मौका से भाग गया । मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 252 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 39,100/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 39 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3900/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 19,000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

Thursday, December 21, 2017

CRIME REPORT ON 21 DEC.

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 21-12-2017

1. मादक पदार्थ व मादक द्रव्य अधिनियम के मामलेः-

1. अभियोग सँख्या 362/17 दिनांक 21-12-2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना सदर में उप निरीक्षक कल्याण सिह प्रभारी पुलिस चौकी शहर मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.12.2017 को  समय करीब 08.15 बजे प्रातः जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम पुलघराट में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजूद थे तो उसी समय एक पंजाब रोडवेज की बस न0 पी0बी0 10FF-4957 मणडी बस स्टैण्ड की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो बस में सफर कर रहे किस्मत रावत पुत्र हरी रावत गाँव गिरी डा0 सोलिंगी तहसील बेरीकुट जिला गाजर कोट नेपाल के कब्जा से 2.420 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है । उप निरीक्षक कल्याण सिह प्रभारी पुलिस चौकी शहर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 300/17 दिनांक 21-12-2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना सुन्दर नगर में निरीक्षक गुरवचन सिह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दर नगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.12.2017 को समय 11.30 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम पुंग में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजूद था तो उसी समय एक व्यक्ति पैदल सुन्दर नगर बाजार की तरफ से आया जिसे रोककर चैक किया तो दौराने चैकिंग उसके कब्जा से 82 ग्राम  चरस बरामद हुई है। जिसने पूछताछ के दौरान अपना नाम विशाल कुमार पुत्र श्री बलदेव सिंह गाँव व डा0 चैलचौक जिला मण्डी बतलाया । आरोपी को इस अभियोग में गिरफ्तार करके जमानत मुचलका पर छोड़ दिया गया है । निरीक्षक गुरवचन सिह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दर नगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.आबकारी अधिनियम का मामला:-

1. अभियोग संख्या 299/17 दिनांक 21.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में उप निरीक्षक नन्द लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 20-12-2017 को समय करीब 04.00 बजे शाम बस स्टैण्ड सुन्दर नगर मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर शेर सिंह पुत्र ब्रेस्तु राम निवासी बनेहरडी डा0 बिंहु तहसील जोगिन्दर नगर जिला मण्डी के कब्जा से 10 बोतलें देशी शराब बरामद हुई है । उप निरीक्षक नन्द लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 260 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 40900/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 11500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

Wednesday, December 20, 2017

CRIME REPORT ON 20 DEC.


1. सडक हादसे के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 329/17 दिनांक 20.12.2017 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता संदीप कुमार सुपुत्र धनी राम गांव व डाकघर चांगर कॉलोनी तहसील सुन्दरनगर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को समय करीब 07.35 बजे शाम यह अपनी कार न0 एच0पी0 31 बी0 1663 में मण्डी से सुन्दरनगर की तऱफ जा रहा था जब यह गुटकर के पास पहुँचा तो इसके आगे एक गाडी न0 एच0पी0 62-3484 जा रही थी जिसने एक राहगीर कश्मीर सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी गुटकर को टक्कर मार दी। यह हादसा चालक की तेज गति से गाडी चलाने के कारण हुआ है। मुख्य आरक्षी प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 129/17 दिनांक 19.12.2017 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता ग्यारहु राम पुत्र मोती राम निवासी गांव शिंगारी डा0 कुन्नु तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह यादव बस सर्विस में बतौर चालक नौकरी  करता है दिनांक 19.12.2017 को यब बस लेकर कुफरी से मण्डी आ रहा था जब बस कटीण्डी के पास पहुंची तो एक सवारी को चक्कर आ गया जिस कारण बस का परिचालक केहर सिंह बस से पानी लेने के लिये उतरा उसी समय एक टिप्पर न0 एच0पी0 65-4012 कटिण्डी की तरफ से तेज गति से आया व उसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं।  सहायक उप निरीक्षक लाल चन्द, प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 131/17 दिनांक 19.12.2017 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस  थाना पधर में शिकायतकर्ता कर्म सिंह  पुत्र हरी राम निवासी गांव लवाण्डी डा0 बिजनी तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को समय करीब 08.30 बजे रात यह अपने स्कुटर न0 एच0पी0 33-6792 में मण्डी से घर आ रहा था जब यह राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर न्युल के पास पहुंचा तो कार न0 एच0पी0 37 इ 6537 का चालक तेज गति से आया व इसके स्कुटर को टक्कर मार दी जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी रुप लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. अभियोग संख्या 132/17 दिनांक 20.12.2017 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता संदीप कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी गांव कुलान्दर लवाण्डी डा0 द्रंग तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.12.2017 को यह टिप्पर न0 एच0पी0 34 ए 3646 में मण्डी से आ रहा था। टिप्पर को रवि कान्त पुत्र कृष्ण चन्द निवासी गांव कुलान्दर डा0 द्रंग तहसील पधर चला रहा था समय करीब 08.00 बजे रात जब ये टाण्डु के पास पहुंचे तो रवि कान्त ने टिप्पर को तेज गति से चला कर जोगिन्द्रनगर की तरफ से आ रहे ट्रक न0 एच0पी0 53-2062 को टक्कर मार दी जिसस कारण रवि कान्त को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 151/17 दिनांक 19.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी में उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ नरेश चौक में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना मिली की सुनील कुमार कार न0 एच0पी0 31 डी 4200 और स्कुटी न0 एच0पी0 31 ए 9116 में शराब बेचने का धंधा करता है उपरोक्त सुचना के आधार पर सुनील कुमार पुत्र टिहरु राम निवासी भरजाणु डा0 जुगाहण तहसील सुन्दरनगर की दोनों गाडियों की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 04 पेटी रॉयल स्टैग, 03 पेटी मैक्डवैल, 02 पेटी ओल्ड फॉक्स रम व 63 बोतल देशी शराब की बरामद हुई हैं। उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अभियोग संख्या 298/17 दिनांक 20.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में उप निरीक्षक नन्द लाल के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.12.2017 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ सिनेमा चौक के पास गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र साध राम निवासी गाँव भनवाङ डा0 मलोह तहसील सुन्दरनगर के कब्जा से  14 बोतल देशी शराब की बरामद हुई हैं। उप निरीक्षक नन्द लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 130/17 दिनांक 19.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर में मुख्य आरक्षी अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ पधर बाजार में गश्त पर थे तो राजमल पुत्र हिम्मत राम निवासी गांव व डा0 मंधेर तहसील बैजनाथ जिला काँगडा ने अपनी मोमो की रेहडी सङक में लगा रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उतपन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी अमृत लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. मारपीट  के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 223/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मंजुवाला पत्नी प्रताप ठाकुर निवासी गांव व डा0 द्राहल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 19/12/17 को यह अपनी कार मे जोगिन्द्रनगर कॉलेज जा रही थी जब यह जोगिनदरनगर बाजार में पहुँ ची तो इसकी कार अजय शर्मा की दुकान से टकरा गई, यह कार से बाहर निकली तो दुकान मालिक अजय शर्मा ने इसे थप्पङ मार दिया तथा गाली गलौच किया । जब यह पुलिस स्टेशन जाने लगी तो अजय शर्मा व निशी शर्मा ने इसका रास्ता रोककर दोवारा इसे थप्प्ङ मारा व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी कमलेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 361/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 341,323,504 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेम राज सुपुत्र प्रेम सिंह निवासी  गांव काण्डला डा0 कुम्मी तहसील वल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को समय 08.30 बजे रात यह पुलघराट में शराब के ठेके के पास खडा था तो उसी समय मनु वहाँ पर आया व इसे धमकाना शुरु कर दिया जब यह दौङकर चिकन कार्नर की तरफ जाने लगा तो मनु ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 350 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 48,100/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 52 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 5500/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 900/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 

                                                                                                                   

 

Tuesday, December 19, 2017

CRIME REPORT ON 19 DEC.


1. सडक हादसे के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 359/17 दिनांक 18-12-17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता थाना सदर में शिकायतकर्ता धनी राम सुपुत्र देबु राम गांव सयुणी डाकघर जरल तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका बेटा बसंत कुमार सन्नी क्लाथ हाउस पण्डोह में काम करता है दिनांक18-12-17 को यह काम पर दुकान गया था समय करीब 06:30 शाम दुकान से फोन आया कि इसके बेटे को एक कार न0 एच0पी0 54 8978 ने टक्कर मार दी है जब यह दुकान में पहुंचा तो पाया कि यह दुर्घटना कार चालक संदीप कुमार पुत्र प्रकाश चन्द निवासी गाँव तरयाम्बल डा0 पण्डोह तहसील सदर जिला मण्डी की लापरवाही व तेज रफ्तारी के कारण हुई है, जिस कारण इसके बेटे को चोटें आई हैं । सहायक उप निरीक्षक किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 150/17 दिनांक 18-12-17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता थाना बी0एस0एल0 में शिकायतकर्ता जय सिंह सुपुत्र हेम सिंह निवासी गांव सदोह डा0 बरयारा तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18.12.2017 को यह टेक चन्द के साथ कार न0 एच0पी0 33 सी 1184 में मण्डी से करसोग जा रहे थे कार को प्रवीन कुमार चला रहा था, समय करीब 03.50  बजे दिन जब ये हलाई के पास पहुँचे तो प्रवीन कुमार ने कार पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण कार सङक से नीचे गिर गई जिस कारण इन सबको चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 224/17 दिनांक 19-12-17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता पुनम शर्मा पत्नी अजय शर्मा  निवासी जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को यह अपनी दुकाने में थी तो उसी समय एक मारुति कार न0 डी0एल0 3 सी0 ए0 डी0 8668 पठानकोट की तरफ से तेज रफ्तारी से गलत दिशा में आई व इसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी अश्वनी कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. मारपीट  के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 120/17 दिनांक 18.12.17 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता भुरी सिंह सुपुत्र ठाकुर सिंह गांव ऱंगड़ डाकघर स्योह जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 18/12/17 को समय 05:30 बजे जब यह अपने खेतों में काम कर रहा था तो योग राज सुपुत्र परमा ऱाम व ज्ञान चन्द सुपुत्र नरायण निवासी गाँव रंगड़ डा0 स्योह जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर  गाली-गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 295/17 दिनांक 18.12.17 अधीन धारा 341,323,506 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार सुपुत्र चेत राम गांव धार डाकघर कपाही तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18/12/17 को समय 06.40 बजे  शाम जब यह अपने घर जा रहा था तो जब यह कपाही के पास पहुँचा तो नरेन्द्र कुमार सुपुत्र बालक राम निवासी कपाही जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर गाली-गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.अभियोग संख्या 296/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 451,323,504,506,147,149 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता  हुक्म चन्द सुपुत्र प्रेम चन्द निवासी गांव कोट डा0 डैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि 18.12.2017 को समय करीब 10.00 बजे दिन हेम राज, श्याम लाल, भागीरथ व वीनु ने डैहर में इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है।  मुख्य आरक्षी गिरधारी लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.अभियोग संख्या 297/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 451,323,504,506,147,149 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता  हेम चन्द सुपुत्र सुन्दर लाल निवासी गांव अलसु डा0 डैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि 18.12.2017 को समय करीब 10.00 बजे दिन हुक्म चन्द , श्यामु,  रणजीत ,किशोरी व जस्सी ने डैहर में इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है।  मुख्य आरक्षी गिरधारी लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. अभियोग संख्या 39/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 294, 506, 509,34 भारतीय दंड संहिता महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 28-11-2017 को समय करीब 7.14 बजे शाम विपन कुमार ,निलम कुमारी, पवन व भागीरथ निवासी पंजेठी आपस में लड रहे थे व विपन कुमार अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था जब इसने मारपीट करने को मना किया तो इन सबने अभद्र भाषा का प्रयोग किया व इसे जान से मारने की धमकी दी है। निरीक्षक अति देवी प्रभारी महिला थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रही हैं।

6. अभियोग संख्या 360/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा  451, 427, 504, 506,34 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता चिरंजी लाल पुत्र स्व. शेर सिंह निवासी गाँव निचला लोट डा0 बलोह तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि यह विन्द्रवणी में रोटी रेस्तरां में काम करता है दिनांक 18.12.2017 को समय करीब  09.00 बजे रात रेस्तरां में निखिल निवासी पुरानी मण्डी व गौरव निवासी समखेतर व तीसरे व्यक्ति का यह नाम नहीं जानता है आये व  रेस्तरां के मालिक सन्नी के वारे में पुछा तो इसने कहा कि यहाँ नहीं है जिस पर इन तीनों ने इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी तथा रेस्तरां में तोङफोड की है। सहायक उप निरीक्षक किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 165 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 19,900/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 09 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 900/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 1600/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।