1. सडक हादसे के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 359/17 दिनांक 18-12-17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता थाना सदर में शिकायतकर्ता धनी राम सुपुत्र देबु राम गांव सयुणी डाकघर जरल तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका बेटा बसंत कुमार सन्नी क्लाथ हाउस पण्डोह में काम करता है दिनांक18-12-17 को यह काम पर दुकान गया था समय करीब 06:30 शाम दुकान से फोन आया कि इसके बेटे को एक कार न0 एच0पी0 54 8978 ने टक्कर मार दी है जब यह दुकान में पहुंचा तो पाया कि यह दुर्घटना कार चालक संदीप कुमार पुत्र प्रकाश चन्द निवासी गाँव तरयाम्बल डा0 पण्डोह तहसील सदर जिला मण्डी की लापरवाही व तेज रफ्तारी के कारण हुई है, जिस कारण इसके बेटे को चोटें आई हैं । सहायक उप निरीक्षक किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 150/17 दिनांक 18-12-17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता थाना बी0एस0एल0 में शिकायतकर्ता जय सिंह सुपुत्र हेम सिंह निवासी गांव सदोह डा0 बरयारा तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18.12.2017 को यह टेक चन्द के साथ कार न0 एच0पी0 33 सी 1184 में मण्डी से करसोग जा रहे थे कार को प्रवीन कुमार चला रहा था, समय करीब 03.50 बजे दिन जब ये हलाई के पास पहुँचे तो प्रवीन कुमार ने कार पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण कार सङक से नीचे गिर गई जिस कारण इन सबको चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 224/17 दिनांक 19-12-17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता पुनम शर्मा पत्नी अजय शर्मा निवासी जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को यह अपनी दुकाने में थी तो उसी समय एक मारुति कार न0 डी0एल0 3 सी0 ए0 डी0 8668 पठानकोट की तरफ से तेज रफ्तारी से गलत दिशा में आई व इसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी अश्वनी कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. मारपीट के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 120/17 दिनांक 18.12.17 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता भुरी सिंह सुपुत्र ठाकुर सिंह गांव ऱंगड़ डाकघर स्योह जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 18/12/17 को समय 05:30 बजे जब यह अपने खेतों में काम कर रहा था तो योग राज सुपुत्र परमा ऱाम व ज्ञान चन्द सुपुत्र नरायण निवासी गाँव रंगड़ डा0 स्योह जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर गाली-गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 295/17 दिनांक 18.12.17 अधीन धारा 341,323,506 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार सुपुत्र चेत राम गांव धार डाकघर कपाही तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18/12/17 को समय 06.40 बजे शाम जब यह अपने घर जा रहा था तो जब यह कपाही के पास पहुँचा तो नरेन्द्र कुमार सुपुत्र बालक राम निवासी कपाही जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर गाली-गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.अभियोग संख्या 296/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 451,323,504,506,147,149 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता हुक्म चन्द सुपुत्र प्रेम चन्द निवासी गांव कोट डा0 डैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि 18.12.2017 को समय करीब 10.00 बजे दिन हेम राज, श्याम लाल, भागीरथ व वीनु ने डैहर में इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी गिरधारी लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4.अभियोग संख्या 297/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 451,323,504,506,147,149 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता हेम चन्द सुपुत्र सुन्दर लाल निवासी गांव अलसु डा0 डैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि 18.12.2017 को समय करीब 10.00 बजे दिन हुक्म चन्द , श्यामु, रणजीत ,किशोरी व जस्सी ने डैहर में इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी गिरधारी लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. अभियोग संख्या 39/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 294, 506, 509,34 भारतीय दंड संहिता महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 28-11-2017 को समय करीब 7.14 बजे शाम विपन कुमार ,निलम कुमारी, पवन व भागीरथ निवासी पंजेठी आपस में लड रहे थे व विपन कुमार अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था जब इसने मारपीट करने को मना किया तो इन सबने अभद्र भाषा का प्रयोग किया व इसे जान से मारने की धमकी दी है। निरीक्षक अति देवी प्रभारी महिला थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रही हैं।
6. अभियोग संख्या 360/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 451, 427, 504, 506,34 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता चिरंजी लाल पुत्र स्व. शेर सिंह निवासी गाँव निचला लोट डा0 बलोह तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि यह विन्द्रवणी में रोटी रेस्तरां में काम करता है दिनांक 18.12.2017 को समय करीब 09.00 बजे रात रेस्तरां में निखिल निवासी पुरानी मण्डी व गौरव निवासी समखेतर व तीसरे व्यक्ति का यह नाम नहीं जानता है आये व रेस्तरां के मालिक सन्नी के वारे में पुछा तो इसने कहा कि यहाँ नहीं है जिस पर इन तीनों ने इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी तथा रेस्तरां में तोङफोड की है। सहायक उप निरीक्षक किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
7. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 165 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 19,900/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 09 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 900/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 1600/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।