1.मादक द्रव्य व मादक पदार्थ अधिनियम का मामले :-
1. अभियोग संख्या 28/18 दिनांक 30.01.2018 अधीन धारा 20-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर में स0 उ0 नि0 श्याम लाल प्रभारी नारकोटिक सैल मण्डी,के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.01.2018 को समय करीब 01.15 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी पर पुरानी मण्डी में मौजुद थे तो उसी समय एक व्यक्ति वहां पर पैदल घुम रहा था शक होने पर पुछताछ की तो उसने अपना नाम नरपत राम पुत्र कमल राम निवासी गाँव सकोर डा0 नशलोह तहसील सदर जिला मण्डी बतलाया दौराने तलाशी इसके कब्जा से 29 ग्राम चरस बरामद हुई है। स0 उ0 नि0 श्याम लाल प्रभारी नारकोटिक सैल मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 29/18 दिनांक 31.01.2018 अधीन धारा 20-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर में मु0 आ0 मुकेश कुमार ,के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त/ नाकाबन्दी डियुटी पर भ्युली में मौजुद थे तो दिनाँक 31.01.2018 को समय करीब 12.05 बजे रात एक बस न0 एच0 पी0 31 ए0 8869 एच0 आर0 टी0 सी0 मनाली सो हरिद्वार रुट पर आई जिसे रोककर चैक किया गया तो दौराने चैकिंग जशपाल पुत्र दवारिका दास निवासी गाँव व डा0व तहसील नवांशहर पजाब के कब्जा से 183 ग्राम चरस बरामद हुई है। मु0आ0 मुकेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. अभियोग संख्या 30/18 दिनांक 31.01.2018 अधीन धारा 20-29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर में उप नि0 विक्रम सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त/ नाकाबन्दी डियुटी पर सुकीबाँई में मौजुद थे उसी समय एक कार न0 डी0एल0 3 सी0 बी0 वी0 6700 कुल्लु की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया गया तो दौराने चैकिंग 37 ग्राम चरस कार के अंदर से बरामद हुई । कार में सफर कर रहे कृष्ण कांत सुपुत्र सुरजित सिंह निवासी मकान न0170/1 बद्रपुर दक्षिणी दिल्ली व सागर कुमार सपुत्र अरविन्द कुमार निवासी मकान न0सी0 114 बी0 हर्ष बिहार फक्की नगर भाग -3 बद्रपुर दक्षिणी दिल्ली को मुक्दमा में गिरफतार किया गया है । उप नि0 विक्रम सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4. अभियोग संख्या 16/18 दिनांक 30.01.2018 अधीन धारा 18-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना औट में मुख्य आरक्षी भवदेव, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बाली चौकी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.01.2018 को समय करीब 7.35 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ पन्जाई में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक व्यक्ति थाची की तरफ से पैदल आ रहा था ।शक होने पर पुछताछ की तो उसने अपना नाम ढाबे राम पुत्र बुधी राम निवासी गाँव धरवाश डा0 थाची तहसील बाली चौकी जिला मण्डी बतलाया दौराने तलाशी इसके कब्जा से 215 ग्राम अफीम बरामद हुई है। मुख्य आऱक्षी भवदेव , अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बाली चौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 12/18 दिनांक 30.01.2018 अधीन धारा 341, 504,506,34भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0 कलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता तेजेन्दर कुमार सुपुत्र कान्शी राम निवासी गाँव गाली कोट डा0 व तहसील निहरी जिला मणडी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.01.2018 को समय करीब 09.00 बजे रात यह अपने दोस्तो के साथ अपने घर जा रहा था जब यह कुफरी गाँव के पास पहुँचा तो उसी समय नेत्र सिंह व नंद लाल ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी । मुख्य आरक्षी सरोज कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. सड़क हादसे के मामला :-
1. अभियोग संख्या 11/18 दिनांक 30-01-18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 व 184 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता लीलाधर सुपुत्र मान दास निवासी गाँव धरमेहड डा0 सुचेहन तहसील सैंज जिला कुल्लु दिनांक 30-01-18 को जब अपनी कार न0 पी0बी0 - 11 बी0 एम0 -2667 में अपने परिवार सहित सैंज जा रहा था। सनी मितल सुपुत्र सोहन लाल निवासी पंजाबी बाग नाभा जिला पटीयाला पंजाब कार को चला रहा था जब यह 7.15 बजे शाम जब यह कोटरुपी के पास पहँचे तो कार चालक ने गाडी पर से नियंत्रण खो दिया व गाडी सड़क के निचे 50 फीट गहरी खाई में गिर गई है । जिससे इन चार व्यक्तियो को चोटें आयी है । यह हादसा कार चालक की तेज रफतारी व लापरवाही के कारण हुआ है । मु0 आ0 ठाकुर दास, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. आबकारी अधिनियम के मामला:-
1. अभियोग संख्या 13/18 दिनांक 31.01.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में मु0 आ0 सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी टीहरा जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31-01-2018 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम चोलथरा में मौजूद थे तो एक व्यक्ति पैदल आ रहा था जिसे रोककर चैक किया गया तो इसने अपना नाम संदीप कुमार सुपुत्र रमेश चन्द निवासी गाँव चन्डयार डा0 सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी बतलाया दौराने चैकिंग इसके कब्जा से 12 बोतलें देशी शराब बरामद हुई है । मु0 आ0 सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी टीहरा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. अदालत के आदेशों का अवहेलना का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 17/18 दिनांक 31.01.2018 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना औट में मु0 आ0 सजीव कुमार प्रभारी पी0 ओ0 सैल की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इन्होने दिनांक 30.01.2018 को समय करीब 6.10 बजे शाम पलाछ मे पी0 ओ0 जीवन शर्मा सुपुत्र देव राज निवासी धोली डा0 पलाछ तहसील बंजार जिला कुल्कु जिसे माननीय अदालत SMIC मण्डी द्वारा NI Act में उदघोषित अपराधी घोषित किया था को गिरफतार किया गया है । मु0 आ0 मुकेश कुमार , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 227 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 45,200/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 09 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 900/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान किये गये तथा उल्लंघनकर्ताओं से 10,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।