Thursday, November 30, 2017

CRIME REPORT ON 30 NOV.


1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर छेड़छाड़, गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग संख्या 266/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341, 504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अनिल कुमार सुपुत्र हेम चन्द निवासी म0न0 43/8 अम्बेदकर नगर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-11-2017 को मुकेश कुमार, संजय कुमार, छोटु व सुनील कुमार निवासी अम्बेदकर नगर सुन्दरनगर ने इसके साथ गाली गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 संजीव कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 141/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341, 504, 354, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28-11-2017 को यह रामपुर से कार में अपने कर्मचारियों के साथ घर आ रही थी, समय करीब 11.30 बजे रात जब यह कोटलू के पास पहुँची तो एक टिप्पर न0 एच0पी0 30-4284 करसोग से रामपुर की तरफ आया जिसमें चालक के अलावा पाँच अन्य व्यक्ति बैठे थे जिन्होने इसका रास्ता रोककर इसके साथ छेडछाड़ की तथा इसके कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। स0उ0नि0 स्वरुप राम, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग संख्या 33/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता पुष्प राज सुपुत्र चेत राम निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 11.45 बजे  दिन काका सुपुत्र जोगी राम निवासी कुम्मी ने इसका रास्ता रोककर  मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 राजेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.         अभियोग संख्या 303/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 451,323, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता अजय कुमार सुपुत्र देवी राम निवासी गांव तरोट डा0 कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 02.15 बजे  दिन रोहित, चंचल व उसके एक दोस्त ने टाटा शोरुम में इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नेक राम, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.         अभियोग संख्या 305/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता जोगिन्द्र कुमार सुपुत्र गंगा राम निवासी गांव भयारटा तरोट डा0 चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 03.45 बजे  दिन योगिन्द्र कुमार अपना ट्रैक्टर लेकर इसके घर के पास आया व इसके भाई जय राम के साथ मारपीट की तथा जब उसकी पत्नी तारा देवी वहाँ पर वचाव के लिये आई तो उसके साथ भी मारपीट की है। मु0आ0 दिनेश कुमार , अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6.         अभियोग संख्या 306/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता अंजना देवी पत्नी जगदीश चन्द निवासी गांव भयारटा डा0 चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 04.00 बजे शाम यह अपने बेटे योगिन्द्र कुमार के साथ ट्रैक्टर में घर जा रहे थे तो जय सिंह अचानक वहाँ पर आया व इनका रास्ता रोककर इनके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है। उ0नि0 नरेन्द्र कुमार , अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. आपराधिक अतिचार का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 142/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 448, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेम राज सुपुत्र रोशन लाल निवासी गांव, डा0 व तहसील करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25-11-17 को लीला देवी व उसकी दो बेटियाँ व एक अज्ञात व्यक्ति ने इसकी दुकान के ताले तोङकर इसमें घुसने का प्रयत्न किया है। स0उ0नि  कृष्ण लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। 

 

3. हिंसा और सम्पति की क्षति की रोकथाम अधिनियम 2010 का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 307/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 3 हिंसा और सम्पति की क्षति की रोकथाम अधिनियम पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता डा0 अरुण चन्देल निवासी गांव चक्कर डा0 गुटकर तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28-11-17 को समय करीब 11.00 बजे रात कुछ लोग महेन्द्र सिंह नामक मरीज को लेकर अस्पताल में आये और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ गाली गलौच किया। स0उ0नि0 नरेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.आबकारी अधिनियम के मामले-

1.         अभियोग संख्या 326/17 दिनांक 29-11-2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उप निरीक्षक श्याम लाल , अति0 प्रभारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-11-2017 को जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ बाडी गुमाणु में गश्त डयुटी पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर रमेश कुमार सुपुत्र लेख राज निवासी गांव थटवाडी की दुकान से 5000 मिलिलीटर अवैध शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक श्याम लाल , अति0 प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 304/17 दिनांक 29-11-2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में उप निरीक्षक सुनील कुमार , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-11-2017 को समय करीब 05.30 बजे जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ लोहारा में गश्त डयुटी पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर चम्पा देवी पत्नी जोगिन्द्र सिंह निवासी गाँव दरवाथु डा0 लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी के घर से 02 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक सुनील कुमार , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सड़क हादसे के मामले-

1.         अभियोग संख्या 118/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता चुन्नी लाल सुपुत्र बेसर सिंह निवासी गांव फुटाखल डा0 झटींगरी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 06.15 बजे शाम एक कार न0 एच0पी0 68-5732 सङक से 30 पुट नीचे गिर गई जिसे संतोष कुमार सुपुत्र पुरण चन्द निवासी गांव मरखाण डा0 झटींगरी तहसील पधर चला रहा था, जिस कारण कार चालक व कार में बैठे रणजीत सिंह को चोटें आई हैं। यह हादसा कार चालक संतोष कुमार की लापरवाही व तेज रफ्तारी से कार चलाने के कारण हुआ है। स0उ0नि0 रमेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 327/17 दिनांक 30.11.2017 अधीन धारा 279,338 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता देव अशीष सुपुत्र श्याम लाल निवासी मकान नं0 194/1 जवाहर नगर तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 08.25 बजे रात जब यह अपनी दुकान खलियार में था तो इसने गाड़ी के टकराने की आवाज सुनी जिस पर इसने बाहर आकर देखा तो एक स्कुटी सड़क पर गिरी थी तथा दो व्यक्ति विक्रम राणा सुपुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी मकान नं0 206/16 लोअर समखेतर तथा कमलकान्त सुपुत्र चेतन शर्मा निवासी मकान नं0 76/09 भगवान मुहल्ला घायल अवस्था में गिरे थे ओर स्कुटी चालक स्कुटी सहित मौका से भाग गया । स0उ0नि0 संजीव कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग संख्या 328/17 दिनांक 30.11.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता प्रीतम चन्द सुपुत्र सुशील कुमार निवासी जलेड़ डा0 व त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 09.50 बजे रात जब यह मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0-76-1968 में जा रहा था जब यह सौली खड्ड पंहुचा तो एक जीप मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी में आई व बिना कोई सकेंत दिये मझवाड़ रोड की तरफ मुड़ गई  । जब इसने ब्रेक लगाई तो उपरोक्त मोटरसाइकिल कार से टकरा गई जिससे इसे चोटें आई तथा कार चालक कार सहित मौका से भाग गया । मु0आ0 यशपाल सकलाणी, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.         अभियोग संख्या 329/17 दिनांक 30.11.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता ठाकुर सिंह सुपुत्र वृज लाल निवासी मदवाहन डा0 तल्याहड़ त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 11.20 बजे रात जब यह अपनी कार नं0 एच0पी0-01के-3684 में पैट्रोल पम्प सौली खड्ड जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0-33डी-6234 मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी में आई व पीछे से इसकी कार को टक्कर मार दी । जिससे मोटरसाइकिल सवार को चोटे आई है । उ0नि0 विक्रम सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. चालानः-

            मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 356 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 46,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 37 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3700/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है ।

 

 


 

 

 

 

 

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