Tuesday, November 28, 2017

CRIME REPORT ON 28 NOV.


1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.आभियोग संख्या 262/17 दिनांक 27-11-2017 अधीन धारा 21 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में सहायक उप निरीक्षक बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापङ के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-11-2017 को समय करीब 04.15 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ पंजाब स्कूल सलापङ के पास गश्त कर रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति संजय कुमार सुपुत्र महेन्द्र निवासी गाँव धनोग डा0 कांगू तहसील व थाना सुन्दरनगर सिढियों पर वैठा हुआ था जिसकी शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके कब्जा से एक ग्राम स्मैक बरामद हुई है। संजय कुमार उपरोक्त को धारा 41 (1) का नोटिस देकर छोडा गया है। सहायक उप निरीक्षक बालक राम, प्रभारी पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच,  मारपीट, जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 143/17 दिनांक 27.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लज्जा देवी पत्नी मुनि लाल निवासी गांव नेरी डा0 चाम्बी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.11.2017 को समय करीब 01.00 बजे दिन योग माया, लीलाधर व मुनि लाल ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की है। मु0आ0 विनोद कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 259/17 दिनांक 27.11.2017 अधीन धारा 341, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दनगर में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपत्र डुमणु राम निवासी गाँव कण्डयाह डा0 जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.11.2017 को समय करीब 02.30 बजे दिन तुला राम ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक इन्द्रजीत सिंह, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 260/17 दिनांक 27-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक हरीश चन्द्र, प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-11-2017 को समय करीब 03.15 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ डैहर बाजार में गश्त पर थे तो एक दुकानदार हंस राज सुपुत्र निक्का राम निवासी गांव व डा0 बरोटी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी ने फल व सब्जियाँ सङक पर फैला रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सहायक उप निरीक्षक हरीश चन्द्र, प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अभियोग संख्या 261/17 दिनांक 27-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक हरीश चन्द्र, प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-11-2017 को समय करीब 03.35 बजे दिन अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ डैहर बाजार में गश्त पर थे तो एक दुकानदार नाग राज सुपुत्र मेनकु राम निवासी गांव व डा0 डैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी ने अपनी दुकान का सामान सङक पर फैला रखा था जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सहायक उप निरीक्षक हरीश चन्द्र, प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 149/17 दिनांक 27-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-11-2017 को समय करीब 07.45 बजे रात जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ चैलचौक बाजार में गश्त पर थे तो देश पाल सुपुत्र राम सेवक निवासी गांव रामपुरा भोपत नगर डा0 हरदासपुर जिला बरेली उतरप्रदेश ने रेह़डी सङक पर लगा रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4.आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 117/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 28-11-2017 को समय करीब 01.00 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ पधर नौहली सङक पर गश्त व नाकबन्दी डयुटी पर मुकाम भुभू में मौजुद थे तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 65 5934 टाटा जैस्ट नौहली का तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो गाडी मे बैठे अरुण यादव सुपुत्र सरवण निवासी गाँव मरयाँझ डा0 नौहली तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 24 बोतल देशी शराब मार्का ऊना न0 1,  12 बोतल अंग्रेजी शराब व 24 बोतल बीयर बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सङक दुर्घटना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 140/17 दिनांक 28.11.2017 अधीन धारा 279, 304 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धर्म सिंह सुपुत्र अमर सिंह निवासी पवाहर डा0 तेबन तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.11.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम यह पोरला में उपस्थित था तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 30-0125 करसोग से पोरला की तरफ तेज गति से आई जिसे धर्म सिंह सुपुत्र परस राम निवासी पोरला चला रहा था। कार चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण कार सङक से नीचे गिर गई जिससे कार चालक को चोटें आई व उसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।  निरीक्षक ओंकार सिंह प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. अदालत के आदेशों का अवहेलना का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 17/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 174 ए भा0द0स0 पुलिस थाना वलद्वाडा में मुख्य आरक्षी संजीव कुमार , अन्वेषणाधिकारी पी0ओ0 सैल मण्डी जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि इन्होने नेक राम सुपुत्र लश्करी राम निवासी गाँव बम्ब टाण्डा तहसील घुमांरवी जिला बिलासपुर जिसे माननीय अदालत ACJM-1 सरकाघाट से शिकायत संख्या 77/12 अधीन धारा 138 NI Act में दिनांक 14.03.2017 को उदघोषित अपराधी करार दिया गया था को जिला सोलन से गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरक्षी जमालदीन अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना वलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

7. मोटर वाहन अधिनियम के तहत विशेष अभियानः-

जिला पुलिस मण्डी दिनांक 29-11-2017 से 01-12-2017 तक पुरे मण्डी जिला में सुबह व शाम के समय स्कूलों के बच्चों को लाने व ले जाने वाले वाहनों में बच्चों की ओवरलोडिंग को रोकने तथा बिना हैल्मेट दोपहिया वाहनों को चलाने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने जा रही है ताकि बच्चों की ओवरलोडिंग करने वाले बस आप्ररेटरों, टैक्सी चालकों व थ्री व्हिलर चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सके व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अभियान के दौरान बिना हैल्मेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके व दोपहिया वाहन चालकों को हैल्मेट लगाने वारे प्रेरित किया जा सके।

8. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 235 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 33,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 40 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 4400/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 4500/- जुर्माना वसुल किये गये है ।

 

 


      

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