1. सदोष परिरोध, गृह अतिचार, रास्ता रोककर, गाली गलौच , मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 33/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 342,506,34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जुली सुपुत्री उदय राम निवासी गाँव व डा0 अप्पर सैंज जिला कुल्लु हाल कम्पयुटर अध्यापिका, ब्लुम कालेज बग्गी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि ब्लुम कालेज की प्रधानाचार्या डॉ. फ्रांसीना धीमान प्रिंसिपल, ब्लूम कॉलेज आफ एजूकेशन) कोट बग्गी डा0 चुनाहन जिला मण्डी व प्रवीण धीमान प्रैजीडैंट (ब्लूम कॉलेज आफ एजूकेशन) कोट बग्गी डा0 चुनाहन इसे तंग करते है व पेसौं के रजिस्टर में गलत इन्द्राज करने को दवाब वनाते हैं, जब इसने ऐसा करने से मना किया तो कालेज की प्राधानाचार्या ने इसे कार्यालय में बन्द करके रखा व झुठे केस में फंसाने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी राम चन्द्र , अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 296/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,427,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता वलविन्द्र सिंह सुपुत्र शम्भु राम निवासी गाँव व डा0 कोठुआँ तहसील सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14-11-2017 को समय करीब 08.30 बजे शाम प्रद्धम्न व शेखर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी व इसकी कार को भी नुकसान पहुँचाया है। मख्य आरक्षी नेक राम, अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 297/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रद्धुम्न सुपुत्र प्रकाश निवासी गाँव व डा0 कोठुआँ तहसील सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14-11-2017 को समय करीब 08.30 बजे शाम वलविन्द्र सिंह , अशोक, रमेश, भोलु , फौजी व जगदीश ने मिलकर इसका रास्ता रोका तथा इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आरक्षी नेक राम, अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 145/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जीवानन्द सुपुत्र टेक चन्द निवासी गाँव चडीधार डा0 गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14-11-2017 को समय करीब 09.35 बजे रात जब यह अपनी दुकान के बाहर निलमणी व नागेद्र के साथ पानी की पाईप को जमीन में दबा रहा था तो शिकायतकर्ता ने इन दोनों को ओर गहरा खोदने के लिये कहा तो इस बात पर निलमणी व नागेन्द्र नाराज हो गये व इसके साथ मारपीट कर दी। मुख्य आरक्षी सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. अभियोग संख्या 146/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निलमणी सुपुत्र नागेन्द्र निवासी गाँव चडीधार व डा0 गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14-11-2017 को समय करीब 09.00 बजे रात जब यह अपने पिता नागेन्द्र के साथ जावीनन्द की दुकान के वाहर पानी की पाईप को जमीन में दबा रहे थे तो जीवानन्द ने इन दोनों के साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. अभियोग संख्या 135/17 दिनांक 14.11.2017 अधीन धारा 451,323,427,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ललित कुमार सुपुत्र मतिधर निवासी गाँव व डा0 भनेरा तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.11.2017 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अपने भाई किशोरी लाल के साथ उसके क्वाटर में बरल में था तो अर्जुन शर्मा सुपुत्र रमेश शर्मा निवासी ममेल व कुलजीत वर्मा सुपुत्र ओमप्रकाश निवासी न्यारा इसके क्वाटर में आये व इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी व सामान के साथ भी तोङफोङ की है। मुख्य आरक्षी बृज लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. सङक हादसे के मामला-
1.अभियोग संख्या 236/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मुकेश सुपुत्र दौलत राम निवासी गाँव व डा0 महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-11-2017 को यह सलाह में बाल विद्यालय सुन्दरनगर के पास उपस्थित था तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 01 के 4399 ललित चौक की तरफ से तेज गति से आया व मोटरसाईकिल एच0पी0 33 सी 3983 को टक्कर मार दी। यह हादसा कार चालक की लापरवाही से हुआ है। उप निरीक्षक करणजीत सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 211 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 28,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 08 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 800/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किया गया है ।
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