Sunday, November 12, 2017

CRIME REPORT ON 12 NOV.


1.रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 109/17 दिनांक 11.11.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सतीश कुमार सुपुत्र हिरा लाल निवासी रिछली डा0 ध्वाली तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.11.2017 को समय करीब 09.30 बजे प्रातः यह धर्मपुर जा रहा था तो भागीरथ, उसकी पत्नी सुमित्रा व बेटे राजेश उर्फ पंकु निवासी रिछली ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 241/17 दिनांक 11.11.2017 अधीन धारा 451,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुनीता देवी  पत्नी वलवन्त सिंह निवासी गाँव खुड्डी डा0 खाहन तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.11.2017 को समय करीब 06.00 बजे प्रातः दलीप सिंह इसके घर में आया व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.अभियोग संख्या 234/17 दिनांक 11.11.2017 अधीन धारा 451,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हंसराज सुपुत्र गाँधी राम निवासी गाँव मजखेतर डा0 तलेली तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.11.2017 को समय करीब 04.15 बजे शाम सोहन लाल ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. अभियोग संख्या 11/17 दिनांक 11.11.2017 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना वलद्वाडा जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पवन ठाकुर सुपुत्र कृष्ण चन्द निवासी गाँव लोहारडा डा0 स्मैला तहसील वलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.11.2017 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह अपने खेतों मे जा रहा था तो जोनी सुपुत्र हुक्म चन्द निवासी कोट ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया तथा मारपीट की है। मुख्य आरक्षी जमालदीन अन्वेषणाधिकारी थाना बलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. सङक हादसे का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 235/17 दिनांक 12.11.2017 अधीन धारा 279 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुनील कुमार सुपुत्र श्याम लाल निवासी गाँव छलकी डा0 दयारगी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.11.2017को समय करीब 09.45 बजे रात यह अपने टिप्पर न0 एच0पी0 65 ए 5200 को चलाता हुआ घर आ रहा था जब यह सलाह के पास पहुँचा तो एक ट्रक न0 एच0पी0 23 ए 2987 मण्डी की तरफ से तेज गति से आया व इसके टिप्पर को टक्कर मार दी। मुख्य आरक्षी हरीश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. वन अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 134/17 दिनांक 12.11.2017 अधीन धारा 32, 33 वन अधिनियम व 379 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरेश कुमार , वन खण्ड अधिकारी बगस्याङ ,जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11/12.11.2017 की मध्यरात्रि को अज्ञात व्यक्तियों ने औडा बीट से दो देवदार के पेङ चोरी करने की नीयत से काट कर गिरा दिये हैं जिनकी कीमत 83850/- रुपये है। सहायक उप निरीक्षक स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 293 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 58,600/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 18 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 1800/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 4500/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है ।

 

 


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