1. रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-
1.अभियोग संख्या 132/17 दिनांक 09/11/2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती मीना देवी पत्नी प्रेम लाल निवासी काऔ त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09/11/17 को समय करीब 7.00 बजे शाम कृष्ण लाल ने प्रोमिला का रास्ता रोककर उसके साथ गाली गलौच किया व जब वह रोकनें गई तो उन्होने इसके साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2.अभियोग संख्या 133/17 दिनांक 09-11-17 अधीन धारा 341, 323, 504,34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कृषण लाल सुपुत्र मंगत राम निवासी निवासी पाटी डा0 काऔ त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 9-11-17 को समय करीब 09.00 बजे रात जब इसकी माता घर आ रही थी तो करम सिंह व घनश्याम वहां आए तथा इसकी माता का रास्ता रोककर गाली गलौच किया जब वह रोकनें गया तो उन्होने इसके साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 नंद लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2.आबकारी अधिनियम का मामला-
1.अभियोग संख्या 233/17 दिनाक 9-11-17 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में नि गुरबचन सिंह प्रभारी थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 9-11-17 को समय करीब 07.00 बजे शाम यह अन्य पुलिस कर्मचारीयो के साथ हराबाग में गस्त डियुटी पर मौजुद थे तो देवेंदर कुमार सुपुत्र श्री देवी सिहं निवासी गाँव धार के कब्जा से 18 बोतलें देशी शराब बरामद हुई है। नि. गुरबचन सिंह प्रभारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं
3. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 09 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3700/- रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 7500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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