Friday, November 24, 2017

CRIME REPORT ON 24 NOV.



1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला:-

1.        अभियोग संख्या 320/17 दिनांक 24.11.2017 अधीन 20, 29-61-85 मादक द्रव्य अधिनिमय के तहत पुलिस थाना सदर में निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-11-17 को समय करीब 06.40 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ नाकाबन्दी डियूटी सुक्कीबाई में मौजूद थे तो एक कार नं0 एच0पी0-34बी0-6732 कुल्लु की ओर से आई जिसे रोककर चैक किया तो अजय कुमार सुपुत्र पुर्ण चन्द निवासी गडसा त0 कुल्लु जिला कुल्लु, सुनील कुमार सुपुत्र तरसेम लाल निवासी टीकावणी डा0 योल कैन्ट त0 धर्मशाला जिला कागंड़ा व गोविन्द सुपुत्र चन्कु राम निवासी गडसा त0 कुल्लु जिला कुल्लु उसमें सफर कर रहे जब उपरोक्त गाड़ी की चैकिगं की तो गाड़ी से 04 किलो 285 ग्राम चरस बरामद हुई उपरोक्त अभियोग में सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया गया है । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

2.छेड़खानी का मामला-

1.  अभियोग संख्या 299/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 354, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता एक महिला शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-11-17 को समय 05.30 बजे शाम जब यह खेत में काम कर रही थी तो इसके देवरो ने इसके साथ छेड़खानी की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 दीप चन्द अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. मारपीट, रास्ता रोककर गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 252/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सोनु कुमार सुपुत्र  निक्कु राम निवासी गाँव बारथो डा0 बायला तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-11-17 को  को अमन निवासी भोजपुर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हरीश चन्द्र अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग संख्या 16/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बलद्वाड़ा जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कमला देवी पत्नी देवीशरण निवासी कोलनी डा0 ढलवान त0 बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-11-17 को समय करीब 04.30 बजे जब यह घास काट रही थी तो गांव के ही अमर सिंह  सुपुत्र खजाना राम व इसकी पत्नी गुड्डी देवी वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 जमालदीन पुलिस थाना बलद्वाड़ा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 4. सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामले-

1.  अभियोग संख्या 114/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर  दर्ज थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर पधर पर मौजूद था तो तारा चन्द सुपुत्र बुद्धि सिंह निवासी पधर ने सड़क के किनारे कंकरीट व पत्थर फिंकवा रखी थी जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

2.  अभियोग संख्या 115/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर  दर्ज थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर गवाली पर मौजूद था तो लेख राम सुपुत्र भोला राम निवासी बाघला डा0 गवाली  ने सड़क के किनारे कंकरीट व पत्थर फिंकवा रखी थी जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.  अभियोग संख्या 250/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 हरि सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-11-17 को  समय करीब 12.45 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी डैहर में मौजूद था तो एक थ्रीव्हीलर नं0 एच0पी0-31सी-2661 डैहर पुल के ऊपर खड़ा था जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । जिसके मालिक का नाम पता करने पर उसका नाम गोरखा राम सुपुत्र खीना राम निवासी डैहर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी के खिलाफ उपरोक्त अभियोग दर्ज किया गया है । मु0आ0 हरि सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । 

4.  अभियोग संख्या 251/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-11-17 को  समय करीब 01.00 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी डैहर में मौजूद था तो दुकानदार श्याम लाल सुपुत्र परस राम निवासी बरोटी  त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी ने अपनी दुकान का सामान सड़क तक लगा रखा था जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । 

 

 

5. सड़क हादसे का मामला-

1.  अभियोग संख्या 253/17 दिनांक 24.11.2017 अधीन धारा279, 337, 304ए भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में राहुल माधुर S/O श्री पाल R/O H NO.-419/19 गली न0 93 शीव कुंज Block B. संत नगर बुशरी नई दिल्ली -84 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह बतौर परिचालक कार्य करता है आज यह बस नं0 यू0पी0-17एटी-0090 मनाली से शिमला सवारिया लेकर जा रहे थे तथा बस को ड्राईवर सुनील कुमार चला रहा था समय करीब 1-15 बजे दिन जब यह मुकाम चमुखा के पास सड़क पक्की फोरलेन सुन्दरनगर से सलाप़ड़ के पास पहुंचे तो सलापड़ की तरफ से दो मोटरसाईकल सुन्दरनगर की तरफ तेज रफ्तारी से आये तथा पिछे वाले मोटर साईकल आगे जा रही मोटरसाईकल को ओवरटेक कर रहा था व दोनो मोटर साईकल चालक आपस मे रेस लगा रहे थे तथा एक दुसरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे । आगे वाली मोटर साईकल बस की साईड से निकल गई तथा उसके साथ ही ओवरटेक कर रही दुसरी मोटर साईकल जिसका न0 HP 34D-0535 है के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही से मोटर साईकल को चलाते हुए सड़क की गलत दिशा मे आकर इनकी बस को टक्कर मार दी । जिससे मोटर साईकल उपरोक्त सड़क मे गिर गई तथा दोनो मोटर साईकल सवार घायल अवस्था मे सड़क पर गिर गये थे । मु0आ0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषम कर रहे हैं । ।इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार पुष्पराज सुपुत्र ओम चन्द निवासी गांव थाटा डा0 देवरी त0 सदर जिला मण्डी व उम्र 25 वर्ष व हरीश सुपुत्र बैरी राम निवासी गांव जैबाग डा0 लगोंटी त0 आनी जिला कुल्लु व उम्र 28 वर्ष की मृत्यु हो गई है

6. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 324 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 51, 200/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 22 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2200/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये है ।

 

 

 

 

 

 

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