Thursday, November 16, 2017

CRIME REPORT ON 16 NOV.


1. रास्ता रोककर, गाली गलौच , मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 129/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 341, 232,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुरमा देवी पत्नी झानु राम निवासी गाँव थाच डा0 खुहण तहसील वालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-11-2017 समय करीब 04.15 बजे जब यह अपने घर के आँगन में उपस्थित थी तो इसके ससुर कमाल देव ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व इसके और इसके पति के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी वालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 111/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 341,323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लियाकत अली सुपुत्र मान बख्श निवासी गाँव व डा0 ग्वाली तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-11-2017 को लाल हुसैन ने इसे अपने घर पर बुलाया था, समय करीब 02.00 बजे दिन यह अपने भाई रोशन अली व माँ हुसन वीवी के साथ उसके घर गया। लाल हुसैन के घर में  शौकत अली , अशफ, व सतार भी मौजुद थे। जब ये सभी आपस में बातचीत कर रहे थे तो उसी दौरान और लाल हुसैन शौकत अली , अशफ, व सतार ने शिकायतकर्ता के भाई रोशन अली के साथ मारपीट की है जिससे उसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक कुलमेश सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 13/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 326 भा0द0स0 पुलिस थाना बलद्वाडा जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कशमीर सिंह सुपुत्र अमर सिंह निवासी गाँव बलद्वाडा डा0 बलहडा तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09-11-2017 को समय सुबह के समय इसके पडोसी राम चन्द सुपुत्र ख्याली राम ने इसके साथ मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक ललित कुमार, अन्वेषणाधिकारी थाना बलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सङक हादसे के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 237/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रोशन लाल सुपुत्र सिन्हु राम निवासी गाँव टिलकी डा0 बरोटी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-11-2017 को समय करीब 05.15 शाम यह टिलकी में खडा था तो उसी समय एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 24 डी 8218 शौर का तरफ से तेज गति से आया व सङक पर पैदल जा रही मनोरमा देवी निवासी टिलकी को टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी हरी सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 309/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मोहम्द सुपुत्र नुर अली निवासी गाँव गौंशा डा0 घ्राण तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-11-2017 को यह अशोक कुमार के साथ स्कुटी न0 एच0पी0 33 डी 6291 पर जा कोटली की तरफ जा रहा था समय करीब 01.00 बजे दिन जब यह गोखडा रोङ के पास पहुँचे तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 65-5711 का चालक सुनील कुमार कोटली की तरफ से तेज गति से आया व इनकी स्कुटी को टक्कर मार दी जिस कारण इन दोनों को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी अनिल कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस  थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.अभियोग संख्या 29/17 दिनांक 16.11.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दिनेश कुमार सुपुत्र प्रेम सिंह निवासी गाँव लस्सी  डा0 छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-11-2017 को यह रजनीश कुमार सुपुत्र रोशन लाल, नरेन्द्र कुमार सुपुत्र बुद्ध राम व रजनीश कुमार सुपुत्र रमेश कुमार के साथ जिप्सी न0 एच0पी0 30-4960 में छतरी से लस्सी आ रहे थे रजनीश कुमार सुपुत्र रमेश कुमार जिप्सी को चला रहा था समय करीब 06.15 बजे शाम जब ये लस्सी रोङ पर पहुँचे तो जिप्सी चालक ने जिप्सी पर से नियंत्रण खो दिया व जिप्सी सङक से 50 फुट नीचे गिर गई जिस कारण जिप्सी में सफर कर रहे सभी व्यक्तियों को चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक मोहन जोशी, अन्वेषणाधिकारी पुलिस  थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 307/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.11.2017 को समय करीब 03.30 बजे दिन जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ छिपणु में गश्त पर था तो जितेन्द्र पाल कौशिक सुपुत्र आनन्द स्वरुप निवासी म0न0 39/09 लोअर समखेतर ने दुध के 10 क्रेट सङक पर रखे थे व दुध बेच रहा था जिससे आने जाने वाले लोगों व वाहनों का आवजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 308/17 दिनांक 15.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में सहायक उप निरीक्षक राम गोपाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.11.2017 को समय करीब 04.30 बजे दिन जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ छिपणु में गश्त पर था तो जितेन्द्र कुमार सुपुत्र कातकु राम निवासी गाँव व डा0 दयारगी ने  राधा स्वामी सतसंग भवन के पास रेत सङक पर फैंका था जिससे आने जाने वाले लोगों व वाहनों का आवजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सहायक उप निरीक्षक राम गोपाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 230 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 27,600/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1400/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये व  उल्लंघनकर्ताओं से 14,100/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है ।

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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