प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 04-11-17
1.आबकारी अधिनियम के मामले-
1. अभियोग संख्या 284/17 दिनांक 03.11.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में उ0निरीक्षक सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-11-17 को समय करीब 05.25 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त डियुटी मुकाम चुनाहन बाजार में मौजुद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गोपाल सुपुत्र कुशल चन्द निवासी सेरी डा0 चुनाहन त0 बल्ह जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसकी दुकान में रेड की तो उसके पास 1350 मि0ली0 देशी शराब बरामद हुई । उ0निरीक्षक सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 285/17 दिनांक 03.11.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में निरीक्षक चान्द किशोर प्रभारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-11-17 को समय करीब 05.45 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम चुनाहन बाजार में मौजुद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि निशा देवी पत्नी जगदीश चन्द निवासी सेरी डा0 चुनाहन त0 बल्ह जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करती है जिस पर इसकी दुकान में रेड की तो इसके कब्जे से 10 लीटर देशी शराब बरामद हुई । निरीक्षक चान्द किशोर प्रभारी पुलिस थाना बल्ह का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 199/17 दिनांक 04.11.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0निरीक्षक रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-11-17 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ यातायात चैकिंग डियुटी मुकाम भराडू बाजार में मौजुद था तो एक ब्लोरो जीप ए/एफ बीहुं की ओर से आई जिस रोककर चैक किया तो उसमें 12 बोतलें देशी शराब बरामद हुई । स0उ0निरीक्षक रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. न्यायलय के आदेशो की अवहेलना का मामला-
1. अभियोग संख्या 26/17 दिनांक 03.11.2017 अधीन धारा 174ए भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में मु0आ0 हंस राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर हाल तैनात प्रभारी पीओ सैल मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-11-17 को जब यह अन्य कर्मचारियो के साथ बस स्टैण्ड मण्डी में मौजूद था तो एक व्यक्ति नोक सिंह सुपुत्र जय राम निवासी क्योली डा0 लम्बाथाच त0 थुनाग जिला मण्डी जिसे माननीय अदालत जे0एम0आइ0सी0 गोहर द्वारा अभियोग संख्या 156/15 दिनांक 19-10-15 अधीन धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा0द0सं के तहत दिनांक 14-07-17 को उदघोषित अपराधी करार दिया था जिसे मण्डी बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया है । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अपराधिक अतिचार का मामला-
1. अभियोग संख्या 300/17 दिनांक 04.11.2017 अधीन धारा 447 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अशोक पाल सिंह निवासी भवानी निवास मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि खसरा नं0 1657 मुहाल मंगवाई में अवैध कब्जे वाली जगहों में कुछ लोगो द्वारा निर्माण कार्य किये जा रहे है। मु0आ0 मनोज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अनेवषण कर रहे हैं ।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 175 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 25, 200/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 23 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 2400/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 36,500/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है ।
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