Monday, November 13, 2017

CRIME REPORT ON 13 NOV.


1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 305/17 दिनांक 12-11-17 अधीन धारा 20 मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12-11-17 को समय करीब 12.20 बजे दिन जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ सुक्की वाँई के पास नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय बस न0 पी0बी065 ए डी 1204 कुल्लु की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो बस में सफर कर रहे पवन गिरी सुपुत्र प्रेम गिरी म0न0 ए-592, खण्ड ए, नया अशोका नगर, शिव मन्दिर , वसुन्धरा इन्कलेव पुर्व, नई दिल्ली के कब्जा से 93 ग्राम चरस बरामद हुई है। उपरोक्त आरोपी को आज दिनांक 13.11.2017 को माननीय अदालत के समक्ष पेश किया गया है आरोपी दिनांक 15.11.2017 तक पुलिस हिरासत में है। मुख्य आरक्षी संजीव कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 242/17 दिनांक 12.11.2017 अधीन धारा 451,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शकुन्तला देवी पत्नी कमल शर्मा निवासी गाँव दरकालग गलु  डा0 मसेरन तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.11.2017 को समय करीब 04.00 बजे शाम यह अपनी दुकान में थी तो उसी समय विनोद कुमार व उसकी पत्नी वनिता देवी ने इसकी दुकान के पास लकडी रखी जव इसने उन्हें लकडी रखने को मना किया तो उन दोनों ने इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है।  सहायक उप निरीक्षक सुख देव, अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 243/17 दिनांक 13.11.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता व्यास देव सुपुत्र मुन्शी राम निवासी गाँव व डा0 देवबरारता तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.11.2017 को समय करीब 07.30 बजे शाम देश राज, संजय कुमार व रीता देवी ने इसका व इसके माता-पिता का रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है।  मुख्य आरक्षी विजय कुमार, अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 128/17 दिनांक 12.11.2017 अधीन धारा 451,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार सुपुत्र कमलेश कुमार निवासी गाँव व डा0 चकुरथा तहसील बंजार जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.11.2017 को समय करीब 03.35 बजे दिन यह वालीचौकी में अपने माता पिता व बहन के साथ अपने घर की छत पर काम कर रहे थे तो साथ ही लगते मकान मे रहने वाले मोहन लाल, बबलु, राकेश, वोलमा देवी व उषा देवी ने मिलकर इनके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है।  मुख्य आरक्षी दुर्गा दास, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी वालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. अभियोग संख्या 291/17 दिनांक 13.11.2017 अधीन धारा 341, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.11.2017 को समय करीब 11.00 बजे दिन जब यह रत्ती में बस से उतरी तो पुष्प राज ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी है।  उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार, पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 204 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 32,600/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 33 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 3300/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 16,500/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है ।

 

 

       

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