1. जीवजन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण कार्य का मामला :-
1. अभियोग संख्या 136/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 289 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता तिलक राज सुपुत्र मस्त राम निवासी भडरानु डा0 व त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-11-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह दुर्गा सिंह के साथ मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0 -30-4939 में घर जा रहा था तो जब यह भडरानु स्कुल के पास पंहुचे तो दुन्नी चन्द का घोड़ा दौड़ता हुआ सड़क पर आया जिस कारण इसने बचाव के लिये मोटरसाइकिल सड़क के किनारे लगा दी परन्तु घोड़े ने लात मार कर मोटरसाइकिल को तोड़ दिया । मु0आ0 गुलाब सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. रास्ता रोककर, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 315/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मोहन सिंह सुपुत्र गोगनु राम निवासी गाँव मराथू तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि आज समय करीब 09.30 बजे सुबह जब यह अपने घर के पास काम कर रही थी तो उसी समय कर्म सिंह व उसकी पत्नी कौशल्या देवी वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 तारा चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 244/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 341भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार धीमान हाल प्रधान ग्राम पंचायत डैहर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-10-17 को जब यह वार्ड मेम्बर के साथ मौका पर डैहर गया था तो राकेश कुमार सुपुत्र सोहन लाल निवासी डैहर ने अपनी कार नं0 एच0पी0-31बी-5019 को बीच रास्ते पर लगा रखा थी जिससे सार्वजनिक रास्ता बन्द हो गया था । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 286 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 43,300/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 16 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1600/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है ।
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