Tuesday, November 14, 2017

CRIME REPORT ON 14 NOV.


1.अपहरण का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 295/17 दिनांक 14.11.2017 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक पुरुष शिकायतकर्ता निवासी बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13-11-2017 को समय करीब 10.30 बजे प्रातः इसकी बेटी मण्डी कालेज गई थी जो अभी तक वापिस नहीं आई है उसने शक जाहिर किया है कि उसकी बेटी को कन्हैया कुमार निवासी कुम्मी भगाकर ले गया है। मुख्य आरक्षी राजेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 139/17 दिनांक 13.11.2017 अधीन धारा 341, 431 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सोहन सिंह सुपुत्र राजु राम निवासी गाँव व डा0 महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि गाँव रिहन ( महादेव ) निवासी अर्जुन राम सुपुत्र स्व. डिगी राम ने अम्वुलैन्स रोड को पत्थर , सरिया इत्यादि फैंककर अवरुद्ध कर दिया है जिससे स्थानीय जनता को परेशानी हो रही है।  सहायक उप निरीक्षक सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 294/17 दिनांक 14.11.2017 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रकाश चन्द  सुपुत्र चिल्लु  राम निवासी गाँव व डा0 बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.11.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम विजय कुमार ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है।  सहायक उप निरीक्षक नाजर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 203/17 दिनांक 13.11.2017 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ओंकार चन्द सुपुत्र सुरजन सिंह निवासी गाँव कुन्डनी तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.11.2017 को इसके भाई ने इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी होशियार सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सङक हादसे के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 292/17 दिनांक 13.11.2017 अधीन धारा 279, 304 (ए) भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ओमकार सुपुत्र जसवन्त सिंह निवासी गाँव व डा0 भंगरोटू तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13-11-2017 को यह भंगरोटू में अपनी दुकान पर मौजुद था तो समय करीब 11.40 बजे दिन एक कार न0 एच0पी0 48बी 6688 नैरचौक की तरफ से आई व कार चालक ने कार सङक के किनारे खडी कर दी, उस समय एक स्कुटी चालक एच0पी0 33 सी 1204 भी नैरचौक की तरफ से आया व उपरोक्त कार को टक्कर मार दी जिस कारण स्कुटी चालक सङक पर गिर गया उसी समय एक ट्रक चालक मण्डी की तरफ से तेज गति से आया व उपरोक्त स्कुटी चालक को कुचल दिया जिस कारण स्कुटी चालक की मृत्यु हो गई। मुख्य आरक्षी नेक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अभियोग संख्या 204/17 दिनांक 14.11.2017 अधीन धारा 279, 304 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कृष्ण चन्द सुपुत्र स्व. छनकु राम निवासी गाँव रोपा पधर गलु डा0 गुम्मा तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14-11-2017 को समय करीब 11.00 बजे दिन यह गुम्मा में स्टेट बैंक की शाखा के पास खडा था तो इसी समय एक टैंकर न0 एच0पी0 65 ए 2564 मण्डी का तरफ से आया व उसी समय क मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 29-1908 को  चालक जोगिन् द्रनगर की तरफ से तेज गति से आया व ट्रैंकर को टक्कर मार दी जिस कारण मोटरसाईकिल चालक तनिष्क की मौका पर ही मौत हो गई। उप निरीक्षक केहर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.अभियोग संख्या 306/17 दिनांक 13.11.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हुक्म चन्द सुपुत्र गुरध्यान सिंह निवासी गांव काकधु डा0 मराथु तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13-11-2017 को समय करीब 03.00 बजे दिन यह बस न0 एच0पी0 65-2610 में सुन्दरनगर से मण्डी आ रहा था तो उसी समय एक ट्रक न0 एच0पी0 53 ए 0595 मण्डी की तरफ से तेज गति से आया व बस को टक्कर मार दी जिस कारण बस में सफर कर रहे तीन तीन बच्चों श्रेया, नितिका व कृतिका को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी संजीव कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 274 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 46,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 33 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 3400/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है ।

कृ                      

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