Sunday, November 5, 2017

CRIME REPORT ON 05 NOV.


1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी को मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 238/17 दिनांक 04-11-2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कनिष्क सिंह सुपुत्र केशव सिंह निवासी गाँव चम्योल्का डा0 चौलथरा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04-11-2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह खेतों से घर आ रहा था तो खजाना राम व उसकी पत्नी प्रोमिला देवी ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी जय सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषणकर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 302/17 दिनांक 05-11-2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रिंकु शर्मा  सुपुत्र स्व. रामानन्द निवासी गाँव चढयाणा डा0 दुदर तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05-11-2017 को समय करीब 08.00 बजे शाम बालक राम व उसका बेटा इसके घर में बाथरुम मे आये जब इसने उन्हें बाथरुम को उपयोग करने को मना किया तो बालक राम उर्फ बाबू व उसके बेटे ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है। उप निरीक्षक विक्रम सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस पुलिस थाना सदर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.आबकारी अधिनियम के मामले-

1.         अभियोग संख्या 286/17 दिनांक 05.11.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक धर्मेश दत , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 05-11-17 को समय करीब 10.00 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम धरवाहण में मौजुद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर सुभाष चन्द सुपुत्र नन्हा राम निवासी गाँव धरवाहण डा0 रत्ती के कब्जा से 1000 मिलीलिटर अवैध शराब बरामद हुई । सहायक उप निरीक्षक धर्मेश दत, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 144/17 दिनांक 05.11.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक शाम लाल के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04-11-17 को समय करीब 07.30 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के जेररहनुमाई तहसीलदार थुनाग के साथ मुकाम कण्डा में नाकाबन्दी पर मौजुद थे बस न0 एच0पी0 32-7315 में सफर कर रहे पदम देव सुपुत्र त्वारु राम निवासी गांव थारजुन डा0 केलोधार व पुरषोतम राम सुपुत्र जस्सा राम निवासी गांव मजल डा0 परवाडा के कब्जा से 19 बोतल देशी शराब, 562.5 मिलीलिटर अंग्रेजी शराब व 01 बोतल वीयर बरामद हुई । उप निरीक्षक मनोज कुमार, प्रभारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग संख्या 27/17 दिनांक 04.11.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में उप निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी थाना जंजैहली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04-11-17 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम थनुटा में गश्त पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर देवेन्द्र कुमार सुपुत्र शुक्रु राम निवासी गाँव थनुटा डा0 शिल्ही वागी तहसील थुनाग जिला मण्डी के कब्जा से 2.5 बोतल देशी शराव व आधी बोतल अवैध शराब वरामद हुई है। उप निरीक्षक सुनील कुमार, प्रभारी थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अपराधिक अतिचार का मामला-

1.         अभियोग संख्या 287/17 दिनांक 05.11.2017 अधीन धारा 447,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पप्पु सुपुत्र सेवक राम निवासी गाँव दौंधी डा0 नागचला तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि सोहन सिंह व चेत राम निवासी दौंधी ने जबरदस्ती इसके खेतों को जोत दिया है जब इसने मना किया तो जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी नेक राम ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. सडक हादसे का मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 131/17 दिनांक 04.11.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मोहर सिंह सुपुत्र आत्मा राम निवासी गाँव नोवा डा0 व तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04-11-2017 को यह प्रेम सिंह के साथ कार न0- एच0पी0 30-4300 में करसोग से मण्डी जा रहा था समय करीब 08.30 बजे रात जब ये दोनो सोरता में पहुँचे तो कार चालक ने लापरवाही से गाडी चलाते हुय़े गाडी पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण गाडी सडक से 100 मीटर नीचे गिर  गई जिससे दोनो को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी लाल सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 137 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 22, 700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 24 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 2500/- रूपये जुर्माना वसुल किया  गया है ।


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