1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 124/17 दिनांक 02.11.2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट में महिला स0उ0 निरीक्षक सरस्वती देवी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-11-17 को समय करीब 01.45 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ थलौट में नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद थी तो उसी समय एक एक प्राइवेट बस नं0 एच0पी0 -66ए-4655 कुल्लू की ओर से आई जिसे रोककर चैक किया तो उपरोक्त बस में सफर कर रहे राजीव कुमार सुपुत्र मस्त राम निवासी वार्ड नं0 3 धनेड़ खास जिला हमीरपुर के कब्जा से 400 ग्राम चरस बरामद हुई । महिला स0उ0 निरीक्षक सरस्वती देवी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. बलात्कार का मामला-
1. अभियोग संख्या 237/17 दिनांक 02.11.2017 अधीन धारा 376 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-07-11 को समय करीब 11.00 बजे दिन एक व्यक्ति निवासी सरकाघाट इसके कमरे में आया व इसके साथ बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 चुन्नी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 283/17 दिनांक 02.11.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनोहर लाल सुपुत्र रोशन लाल निवासी थौना त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-11-17 को समय करीब 08.05 बजे रात यह रती में मौजूद था तो एक मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0 33-8102 नेरचौक की ओर से आ रहा था तथा उसके पीछे से आ रही एक कार नं0 नं0 एच0पी-34 सी- 1483 तेज रफ्तारी में आई व उपरोक्त मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल चालक को चोटें आई है स0उ0नि0 धर्मेश दत अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. रास्ता रोककर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला-
1. अभियोग संख्या 198/17 दिनांक 03.11.2017 अधीन धारा 341, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता महेन्द्र पाल सिंह सुपुत्र शंकर सिंह निवासी सिमस त0 लडभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-11-17 को समय करीब 10.30 बजे दिन जब यह सुनील, ज्योति प्रकाश, जगरूप चन्द के साथ गाड़ी नं0 एच0पी0-01एम-9009 में चुनाव प्रचार करने पीहड़ गांव जा रहा था तो पीहड़ में प्रवीण कुमार उर्फ मिन्टू निवासी कथौण, संजय कुमार सुपुत्र सूरज निवासी बगौड़ा ने इनकी गाड़ी को रोक दिया व इनको वहां से वापिस जाने के लिये कहा तथा इनके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लड भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5.आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 197/17 दिनांक 02.11.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उ0निरीक्षक कुलदीप सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-11-17 को समय करीब 03.00 बजे जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी मुकाम ऐहजु बाजार में मौजुद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अनिल पाल सुपुत्र स्व0 बलदेव सिंह निवासी खोली डा0 ऐहजू त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसकी दुकान में रेड की तो उसके पास 04 बोतले देशी शराब ऊना नं0 1बरामद हुई । उ0निरीक्षक कुलदीप सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. भारतीय वन अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 143/17 दिनांक 03.11.2017 अधीन धारा 41, 42 भारतीय वन अधिनियम व 379 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लाल सिंह सुपुत्र सन्त राम निवासी सकरोहा त0 बल्ह जिला मण्डी हाल बी0ओ0 वन ब्लॉक बासा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-11-17 को समय करीब 09.00 बजे रात यह अन्य कर्मचारियो के साथ पगनेटी में नाकाबन्दी डियूटी में मौजूद था तो एक महिन्द्रा जीप नं0 एच0पी0-74-5843 ज्योग की ओर से आई जिसे चैकिंग के लिये रोका तो उसमे चार व्यक्ति इन्द्र सिंह सुत्र कमल देव, हेम सिंह सुपुत्र कातकू राम, नीलमणी सुपुत्र जय राम, योग राज सुपुत्र खेम सिंह सभी निवासी नौण डा0 कोट त0 चच्योट सफर कर रहे थे जब उपरोक्त गाड़ी को चैक किया तो उसमें अवैध रूप से 06 सलीपर देवदार बरामद हुये । मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 142/17 दिनांक 02.11.2017 अधीन धारा 128, 129, 134 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निर्वाचन अधिकारी -28 नाचन की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02.11.17 को समय करीब 05.30 बजे शाम जिला चुनाव अधिकारी से सूचना प्राप्त हुई कि पोस्टल बैलेट नं0 000294 जो कमलेश कुमार शिक्षक को जारी हुआ था जिनकी चुनाव के लिये डियूटी लगी है ने अपने पोस्टल बैलेट पेपर मे वोट देने के बाद अपने वोट की गोपनीयता को भंग करके सार्वजनिक ऑनलाइन कर दिया । उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
7. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 221 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 25, 400/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 1900/- रूपये जुर्माना वसुल किया है।
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