1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 265/17 दिनांक 28.11.2017 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धर्म सिंह सुपुत्र अमर सिंह निवासी गांव खुराहल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि अमर चन्द अवैध खनन कर रहा था जब इसने उसे पूछा तो वह इसके साथ गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकियां देने लगा । मु0आ0 राजेन्द्र सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 33/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता परस राम सुपुत्र खेम सिंह निवासी धुमराला डा0 जडोल त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-11-17 को समय करीब 07.30 बजे रात यह एक शादी समारोह से वापिस घर आ रहा था जब यह धुमराला में ओल नाला के पास पंहुचा तो वहां पर भागमल सुपुत्र मोतीराम आया व इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 केसर सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 211/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रोशन लाल सुपुत्र राम लाल निवासी गांव लदवान डा0 पिपली त0 जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-11-17 को यह अपने कमरे में सो रहा ता तो उसी समय इसका भाई घनश्याम व उसकी पत्नी गंभरी देवी इसके आंगन में आये व इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 होशियार सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अमानत में ख्यानत का मामला-
1. अभियोग संख्या 263/17 दिनांक 28.11.2017 अधीन धारा 406 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला में शिकायतकर्ता विनोद कुमार निवासी रिवालसर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसके बेटा नितिन बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर में वर्ष 2014 से 2017 तक डिप्लोमा कर रहा था जहां पर वह चन्द्र भवन में करतार सिंह जम्वाल के सशुल्क अतिथि भवन में रहता था जिसके लिये उसने शुरू में ही बतौर सिक्योरिटी 3000/- रूपये दिये थे जिसे अब वह वापिस नही कर रहा है । स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. व्यैक्तिक क्षेम संकटापन्न का मामला-
1. अभियोग संख्या 323/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 336, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला में शिकायतकर्ता विपिन चन्द सुपुत्र भागी रथ निवासी पंजेठी डा0 तल्याहड़ त0 सदर जिला मण्डी की शिकाय़त पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी पडोसन शमा भण्डारी समय करीब 07.45 बजे प्रात इसे व इसके परिवार को गाली गलौच व धमकियां दे रही थी जब यह अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर बालकॉनी में आया व शमा भण्डारी से गाली देने का कारण पूछा तो शमा भण्डारी ने ईंट ऊठाकर इसकी पत्नी पर फेंक दी जिससे इसकी पत्नी के पांव में चोट आई है । स0उ0नि0 लछमी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 264/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28-11-2017 को समय करीब 01.00 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ पलासन में बरोटी पुल के पास गश्त एवम् नाकाबन्दी डियूटी पर था तो पाया कि टाण्डू राम सुपुत्र परस राम निवासी सताली डा0 बल्ह चुरानी त0 व थाना घुमारवी जिला बिलासपुर ने अपना ट्रक नं0 एच0पी0-69ए-1971 बरोटी पुल में लगा रखा था जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 31/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-11-17 को समय करीब 04.45 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ जंजैहली बाजार में गश्त पर थे तो देवी सिंह सुपुत्र झाजू राम निवासी जंजैहली त0 थुनाग जिला मण्डी ने सड़क के किनारे आगे तक कपडे बेचने के लिये लगा रखे थे जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 32/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में मु0आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-11-17 को समय करीब 05.05 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ जंजैहली बाजार में गश्त पर थे तो कांशी राम सुपुत्र देव दासी निवासी जंजैहली त0 थुनाग जिला मण्डी जो मैकेनिक का काम करता है सड़क के किनारे कार की मुरम्मत कर रहा था जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मु0आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5.आबकारी अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 133/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक दिनांक 28-11-2017 को समय करीब 06.30 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नलौण पर गश्त व नाकबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 02के-1103 बालीचौकी की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो गाडी के चालक वेद राम सुपुत्र बालक राम निवासी धौरू डा0 मंगलोर त0 बन्जार जिला कुल्लु के कब्जा से 24 बोतल देशी शराब मार्का ऊना न0 1 बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 324/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 279 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला में शिकायतकर्ता नरेश कुमार सुपुत्र संत राम निवासी मकान नं0 156/12 रामनगर मण्डी की सिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-11-17 को इसने अपनी कार नं0 सी0एच0-03एक्स-2825 रिवर बैंक होटल के पास खड़ी की थी समय करीब 11.00 बजे दिन एक कार नं0 एच0पी0-31सी-3213 मण्डी की ओर से आई व सड़क किनारे खड़ी इसकी कार को टक्कर मार दी तथा उपरोक्त कार चालक कार सहित मौका से फरार हो गया । मु0आ0 यशपाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 281 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 35,300/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 32 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3200/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान व1000/-रूपये जुर्माना वसुल किये गये है ।
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