Thursday, November 30, 2017

CRIME REPORT ON 30 NOV.


1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर छेड़छाड़, गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग संख्या 266/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341, 504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अनिल कुमार सुपुत्र हेम चन्द निवासी म0न0 43/8 अम्बेदकर नगर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-11-2017 को मुकेश कुमार, संजय कुमार, छोटु व सुनील कुमार निवासी अम्बेदकर नगर सुन्दरनगर ने इसके साथ गाली गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 संजीव कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 141/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341, 504, 354, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28-11-2017 को यह रामपुर से कार में अपने कर्मचारियों के साथ घर आ रही थी, समय करीब 11.30 बजे रात जब यह कोटलू के पास पहुँची तो एक टिप्पर न0 एच0पी0 30-4284 करसोग से रामपुर की तरफ आया जिसमें चालक के अलावा पाँच अन्य व्यक्ति बैठे थे जिन्होने इसका रास्ता रोककर इसके साथ छेडछाड़ की तथा इसके कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। स0उ0नि0 स्वरुप राम, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग संख्या 33/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता पुष्प राज सुपुत्र चेत राम निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 11.45 बजे  दिन काका सुपुत्र जोगी राम निवासी कुम्मी ने इसका रास्ता रोककर  मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 राजेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.         अभियोग संख्या 303/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 451,323, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता अजय कुमार सुपुत्र देवी राम निवासी गांव तरोट डा0 कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 02.15 बजे  दिन रोहित, चंचल व उसके एक दोस्त ने टाटा शोरुम में इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नेक राम, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.         अभियोग संख्या 305/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता जोगिन्द्र कुमार सुपुत्र गंगा राम निवासी गांव भयारटा तरोट डा0 चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 03.45 बजे  दिन योगिन्द्र कुमार अपना ट्रैक्टर लेकर इसके घर के पास आया व इसके भाई जय राम के साथ मारपीट की तथा जब उसकी पत्नी तारा देवी वहाँ पर वचाव के लिये आई तो उसके साथ भी मारपीट की है। मु0आ0 दिनेश कुमार , अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6.         अभियोग संख्या 306/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता अंजना देवी पत्नी जगदीश चन्द निवासी गांव भयारटा डा0 चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 04.00 बजे शाम यह अपने बेटे योगिन्द्र कुमार के साथ ट्रैक्टर में घर जा रहे थे तो जय सिंह अचानक वहाँ पर आया व इनका रास्ता रोककर इनके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है। उ0नि0 नरेन्द्र कुमार , अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. आपराधिक अतिचार का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 142/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 448, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेम राज सुपुत्र रोशन लाल निवासी गांव, डा0 व तहसील करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25-11-17 को लीला देवी व उसकी दो बेटियाँ व एक अज्ञात व्यक्ति ने इसकी दुकान के ताले तोङकर इसमें घुसने का प्रयत्न किया है। स0उ0नि  कृष्ण लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। 

 

3. हिंसा और सम्पति की क्षति की रोकथाम अधिनियम 2010 का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 307/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 3 हिंसा और सम्पति की क्षति की रोकथाम अधिनियम पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता डा0 अरुण चन्देल निवासी गांव चक्कर डा0 गुटकर तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28-11-17 को समय करीब 11.00 बजे रात कुछ लोग महेन्द्र सिंह नामक मरीज को लेकर अस्पताल में आये और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ गाली गलौच किया। स0उ0नि0 नरेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.आबकारी अधिनियम के मामले-

1.         अभियोग संख्या 326/17 दिनांक 29-11-2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उप निरीक्षक श्याम लाल , अति0 प्रभारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-11-2017 को जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ बाडी गुमाणु में गश्त डयुटी पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर रमेश कुमार सुपुत्र लेख राज निवासी गांव थटवाडी की दुकान से 5000 मिलिलीटर अवैध शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक श्याम लाल , अति0 प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 304/17 दिनांक 29-11-2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में उप निरीक्षक सुनील कुमार , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-11-2017 को समय करीब 05.30 बजे जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ लोहारा में गश्त डयुटी पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर चम्पा देवी पत्नी जोगिन्द्र सिंह निवासी गाँव दरवाथु डा0 लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी के घर से 02 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक सुनील कुमार , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सड़क हादसे के मामले-

1.         अभियोग संख्या 118/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता चुन्नी लाल सुपुत्र बेसर सिंह निवासी गांव फुटाखल डा0 झटींगरी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 06.15 बजे शाम एक कार न0 एच0पी0 68-5732 सङक से 30 पुट नीचे गिर गई जिसे संतोष कुमार सुपुत्र पुरण चन्द निवासी गांव मरखाण डा0 झटींगरी तहसील पधर चला रहा था, जिस कारण कार चालक व कार में बैठे रणजीत सिंह को चोटें आई हैं। यह हादसा कार चालक संतोष कुमार की लापरवाही व तेज रफ्तारी से कार चलाने के कारण हुआ है। स0उ0नि0 रमेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 327/17 दिनांक 30.11.2017 अधीन धारा 279,338 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता देव अशीष सुपुत्र श्याम लाल निवासी मकान नं0 194/1 जवाहर नगर तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 08.25 बजे रात जब यह अपनी दुकान खलियार में था तो इसने गाड़ी के टकराने की आवाज सुनी जिस पर इसने बाहर आकर देखा तो एक स्कुटी सड़क पर गिरी थी तथा दो व्यक्ति विक्रम राणा सुपुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी मकान नं0 206/16 लोअर समखेतर तथा कमलकान्त सुपुत्र चेतन शर्मा निवासी मकान नं0 76/09 भगवान मुहल्ला घायल अवस्था में गिरे थे ओर स्कुटी चालक स्कुटी सहित मौका से भाग गया । स0उ0नि0 संजीव कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग संख्या 328/17 दिनांक 30.11.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता प्रीतम चन्द सुपुत्र सुशील कुमार निवासी जलेड़ डा0 व त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 09.50 बजे रात जब यह मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0-76-1968 में जा रहा था जब यह सौली खड्ड पंहुचा तो एक जीप मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी में आई व बिना कोई सकेंत दिये मझवाड़ रोड की तरफ मुड़ गई  । जब इसने ब्रेक लगाई तो उपरोक्त मोटरसाइकिल कार से टकरा गई जिससे इसे चोटें आई तथा कार चालक कार सहित मौका से भाग गया । मु0आ0 यशपाल सकलाणी, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.         अभियोग संख्या 329/17 दिनांक 30.11.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता ठाकुर सिंह सुपुत्र वृज लाल निवासी मदवाहन डा0 तल्याहड़ त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-11-17 को समय करीब 11.20 बजे रात जब यह अपनी कार नं0 एच0पी0-01के-3684 में पैट्रोल पम्प सौली खड्ड जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0-33डी-6234 मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी में आई व पीछे से इसकी कार को टक्कर मार दी । जिससे मोटरसाइकिल सवार को चोटे आई है । उ0नि0 विक्रम सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. चालानः-

            मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 356 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 46,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 37 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3700/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है ।

 

 


 

 

 

 

 

Wednesday, November 29, 2017

CRIME REPORT ON 29 NOV.


1. रास्ता रोककर गाली गलौच,  मारपीट, जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 265/17 दिनांक 28.11.2017 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धर्म सिंह सुपुत्र अमर सिंह निवासी गांव खुराहल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि अमर चन्द अवैध खनन कर रहा था जब इसने उसे पूछा तो वह इसके साथ गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकियां देने लगा । मु0आ0 राजेन्द्र सिंह, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग संख्या 33/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता परस राम सुपुत्र खेम सिंह निवासी धुमराला डा0 जडोल त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-11-17 को समय करीब 07.30 बजे रात यह एक शादी समारोह से वापिस घर आ रहा था जब यह धुमराला में ओल नाला के पास पंहुचा तो वहां पर भागमल सुपुत्र मोतीराम आया व इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 केसर सिंह, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.  अभियोग संख्या 211/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रोशन लाल सुपुत्र राम लाल निवासी गांव लदवान डा0 पिपली त0 जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-11-17 को यह अपने कमरे में सो रहा ता तो उसी समय इसका भाई घनश्याम व उसकी पत्नी गंभरी देवी इसके आंगन में आये व इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 होशियार सिंह, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।   

2. अमानत में ख्यानत का मामला-

1.  अभियोग संख्या 263/17 दिनांक 28.11.2017 अधीन धारा 406 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला में शिकायतकर्ता विनोद कुमार निवासी रिवालसर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसके बेटा नितिन बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर में वर्ष 2014 से 2017 तक डिप्लोमा कर रहा था जहां पर वह चन्द्र भवन में करतार सिंह जम्वाल के  सशुल्क अतिथि भवन में रहता था जिसके लिये उसने शुरू में ही बतौर सिक्योरिटी 3000/- रूपये दिये थे जिसे अब वह वापिस नही कर रहा है । स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. व्यैक्तिक क्षेम संकटापन्न का मामला-

1.  अभियोग संख्या 323/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 336, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला में शिकायतकर्ता विपिन चन्द सुपुत्र भागी रथ निवासी पंजेठी डा0 तल्याहड़ त0 सदर जिला मण्डी की शिकाय़त पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी पडोसन शमा भण्डारी समय करीब 07.45 बजे प्रात इसे व इसके परिवार को गाली गलौच व धमकियां दे रही थी जब यह अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर बालकॉनी में आया व शमा भण्डारी से गाली देने का कारण पूछा तो शमा भण्डारी ने ईंट ऊठाकर इसकी पत्नी पर फेंक दी जिससे इसकी पत्नी के पांव में चोट आई है । स0उ0नि0 लछमी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 264/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28-11-2017 को समय करीब 01.00 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ पलासन में बरोटी पुल के पास गश्त एवम् नाकाबन्दी डियूटी पर था तो पाया कि  टाण्डू राम सुपुत्र परस राम निवासी सताली डा0 बल्ह चुरानी त0 व थाना घुमारवी जिला बिलासपुर ने अपना ट्रक नं0 एच0पी0-69ए-1971 बरोटी पुल में लगा रखा था जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 31/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-11-17 को समय करीब 04.45 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ जंजैहली बाजार में गश्त पर थे तो देवी सिंह सुपुत्र झाजू राम निवासी जंजैहली त0 थुनाग जिला मण्डी ने सड़क के किनारे आगे तक कपडे बेचने के लिये लगा रखे थे जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 32/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में मु0आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-11-17 को समय करीब 05.05 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ जंजैहली बाजार में गश्त पर थे तो कांशी राम सुपुत्र देव दासी निवासी जंजैहली त0 थुनाग जिला मण्डी जो मैकेनिक का काम करता है सड़क के किनारे कार की मुरम्मत कर रहा था जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मु0आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 133/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक दिनांक 28-11-2017 को समय करीब 06.30 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नलौण पर गश्त व नाकबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 02के-1103 बालीचौकी की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो गाडी के चालक  वेद राम सुपुत्र बालक राम निवासी धौरू डा0 मंगलोर त0 बन्जार जिला कुल्लु के कब्जा से 24 बोतल देशी शराब मार्का ऊना न0 1 बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. सड़क हादसे का मामला-

1.  अभियोग संख्या 324/17 दिनांक 29.11.2017 अधीन धारा 279 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला में शिकायतकर्ता नरेश कुमार सुपुत्र संत राम निवासी मकान नं0 156/12 रामनगर मण्डी की सिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-11-17 को इसने अपनी कार नं0 सी0एच0-03एक्स-2825 रिवर बैंक होटल के पास खड़ी की थी समय करीब 11.00 बजे दिन एक कार नं0 एच0पी0-31सी-3213 मण्डी की ओर से आई व सड़क किनारे खड़ी इसकी कार को टक्कर मार दी तथा उपरोक्त कार चालक कार सहित मौका से फरार हो गया । मु0आ0 यशपाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 7. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 281 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 35,300/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 32 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3200/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान व1000/-रूपये जुर्माना वसुल किये गये है ।

 

 


 

 

Tuesday, November 28, 2017

CRIME REPORT ON 28 NOV.


1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.आभियोग संख्या 262/17 दिनांक 27-11-2017 अधीन धारा 21 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में सहायक उप निरीक्षक बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापङ के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-11-2017 को समय करीब 04.15 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ पंजाब स्कूल सलापङ के पास गश्त कर रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति संजय कुमार सुपुत्र महेन्द्र निवासी गाँव धनोग डा0 कांगू तहसील व थाना सुन्दरनगर सिढियों पर वैठा हुआ था जिसकी शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके कब्जा से एक ग्राम स्मैक बरामद हुई है। संजय कुमार उपरोक्त को धारा 41 (1) का नोटिस देकर छोडा गया है। सहायक उप निरीक्षक बालक राम, प्रभारी पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच,  मारपीट, जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 143/17 दिनांक 27.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लज्जा देवी पत्नी मुनि लाल निवासी गांव नेरी डा0 चाम्बी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.11.2017 को समय करीब 01.00 बजे दिन योग माया, लीलाधर व मुनि लाल ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की है। मु0आ0 विनोद कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 259/17 दिनांक 27.11.2017 अधीन धारा 341, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दनगर में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपत्र डुमणु राम निवासी गाँव कण्डयाह डा0 जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.11.2017 को समय करीब 02.30 बजे दिन तुला राम ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक इन्द्रजीत सिंह, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 260/17 दिनांक 27-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक हरीश चन्द्र, प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-11-2017 को समय करीब 03.15 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ डैहर बाजार में गश्त पर थे तो एक दुकानदार हंस राज सुपुत्र निक्का राम निवासी गांव व डा0 बरोटी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी ने फल व सब्जियाँ सङक पर फैला रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सहायक उप निरीक्षक हरीश चन्द्र, प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अभियोग संख्या 261/17 दिनांक 27-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक हरीश चन्द्र, प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-11-2017 को समय करीब 03.35 बजे दिन अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ डैहर बाजार में गश्त पर थे तो एक दुकानदार नाग राज सुपुत्र मेनकु राम निवासी गांव व डा0 डैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी ने अपनी दुकान का सामान सङक पर फैला रखा था जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सहायक उप निरीक्षक हरीश चन्द्र, प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 149/17 दिनांक 27-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-11-2017 को समय करीब 07.45 बजे रात जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ चैलचौक बाजार में गश्त पर थे तो देश पाल सुपुत्र राम सेवक निवासी गांव रामपुरा भोपत नगर डा0 हरदासपुर जिला बरेली उतरप्रदेश ने रेह़डी सङक पर लगा रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4.आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 117/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 28-11-2017 को समय करीब 01.00 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ पधर नौहली सङक पर गश्त व नाकबन्दी डयुटी पर मुकाम भुभू में मौजुद थे तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 65 5934 टाटा जैस्ट नौहली का तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो गाडी मे बैठे अरुण यादव सुपुत्र सरवण निवासी गाँव मरयाँझ डा0 नौहली तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 24 बोतल देशी शराब मार्का ऊना न0 1,  12 बोतल अंग्रेजी शराब व 24 बोतल बीयर बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सङक दुर्घटना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 140/17 दिनांक 28.11.2017 अधीन धारा 279, 304 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धर्म सिंह सुपुत्र अमर सिंह निवासी पवाहर डा0 तेबन तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.11.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम यह पोरला में उपस्थित था तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 30-0125 करसोग से पोरला की तरफ तेज गति से आई जिसे धर्म सिंह सुपुत्र परस राम निवासी पोरला चला रहा था। कार चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण कार सङक से नीचे गिर गई जिससे कार चालक को चोटें आई व उसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।  निरीक्षक ओंकार सिंह प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. अदालत के आदेशों का अवहेलना का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 17/17 दिनांक 28-11-2017 अधीन धारा 174 ए भा0द0स0 पुलिस थाना वलद्वाडा में मुख्य आरक्षी संजीव कुमार , अन्वेषणाधिकारी पी0ओ0 सैल मण्डी जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि इन्होने नेक राम सुपुत्र लश्करी राम निवासी गाँव बम्ब टाण्डा तहसील घुमांरवी जिला बिलासपुर जिसे माननीय अदालत ACJM-1 सरकाघाट से शिकायत संख्या 77/12 अधीन धारा 138 NI Act में दिनांक 14.03.2017 को उदघोषित अपराधी करार दिया गया था को जिला सोलन से गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरक्षी जमालदीन अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना वलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

7. मोटर वाहन अधिनियम के तहत विशेष अभियानः-

जिला पुलिस मण्डी दिनांक 29-11-2017 से 01-12-2017 तक पुरे मण्डी जिला में सुबह व शाम के समय स्कूलों के बच्चों को लाने व ले जाने वाले वाहनों में बच्चों की ओवरलोडिंग को रोकने तथा बिना हैल्मेट दोपहिया वाहनों को चलाने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने जा रही है ताकि बच्चों की ओवरलोडिंग करने वाले बस आप्ररेटरों, टैक्सी चालकों व थ्री व्हिलर चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सके व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अभियान के दौरान बिना हैल्मेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके व दोपहिया वाहन चालकों को हैल्मेट लगाने वारे प्रेरित किया जा सके।

8. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 235 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 33,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 40 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 4400/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 4500/- जुर्माना वसुल किये गये है ।

 

 


      

Monday, November 27, 2017

CRIME REPORT ON 27 NOV.

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 27-11-2017

1.आत्महत्या करने के प्रयत्न का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 322/17 दिनांक 26.11.2017 अधीन धारा 309 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र लख्मी राम निवासी म0न0 65/4 सुहङा मोहल्ला तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.11.2017 को समय करीब 03.30 बजे दिन इसकी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। मुख्य आऱक्षी मनोज कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 247/17 दिनांक 26.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हुक्म चन्द सुपुत्र तवारसु राम निवासी गाँव बदरेसा डा0 ब्राँग तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.11.2017 को समय करीब 07.00 बजे प्रातः जब यह घास काट रहा था तो उसी समय रुमा देवी , दिवान चन्द व रमेश चन्द वहाँ पर आये व इसके साथ व इसकी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 विजय कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 35/17 दिनांक 27.11.2017 अधीन धारा 354 (ए), 323, 504,506,34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी  मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.11.2017 को यह चूना लाने खेतों की तरफ जा रही थी तो उस समय राजकुमार निवासी मण्डी ने इसके साथ छेडछाङ की है, शोर सुनकर जब इसकी बेटी व पति बचाव के लिये आये तो राजकुमार उपरोक्त ने उन दोनों के साथ भी गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 अनिल कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 257/17 दिनांक 26-11-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी संजीव कुमार , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26-11-2017 को समय करीब 05.00 बजे शाम पिताम्वर लाल सुपुत्र संसार चन्द निवासी गाँव बाडी डा0 चतरोखडी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी ने अपना थ्री व्हिलर न0 एच0पी0 31 बी 0337  बाडी चौक में लगा रखा था जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी संजीव कुमार , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. सङक दुर्घटना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 210/17 दिनांक 26.11.2017 अधीन धारा 279 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संसार चन्द सुपुत्र राम लाल निवासी गाँव व डा0 टिक्करु तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.11.2017 को यह अपनी टैक्सी न0 एच0पी0 01 एम 2519 में जोगिन्द्रनगर आ रहा था तो उसी समय झुडी मोङ डोहग के पास एक टैक्सी न0 एच0पी0 01 एम 2246 का चालक तेज गति से आया व इसकी टैक्सी को टक्कर मार दी। मुख्य आरक्षी कमलेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 162 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 26,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1800/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 400/- जुर्माना वसुल किये गये है ।

 

Sunday, November 26, 2017

CRIME REPORT ON 26 NOV.


1. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 300/17 दिनांक 25.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रकाश चन्द सुपुत्र सुन्दर सिंह निवासी गाँव धार डा0 लेदा तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.11.2017 को समय करीब 04.00 बजे शाम हल्यातर में जग्गी, छोटु, राम सिंह व भागी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 दीप चन्द, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग संख्या 132/17 दिनांक 25.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता घनश्याम सुपुत्र खुब राम निवासी गाँव टेपर तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.11.2017 को यह एक शादी में गया था तो समय करीब 03.00 बजे पुरषोतम सिंह व गंभीर सिंह ने इसका रास्ता रोककर  इसके साथ लात मुक्कों व पत्थर से मारपीट की है । सहायक उप निरीक्षक जोगिन्द्र सिंह, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 256/17 दिनांक 26.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जय राम सुपुत्र रेगलु राम निवासी गाँव सवाल डा0 भटवाङा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.11.2017 को समय करीब 10.00 बजे प्रातः जय सिंह व उसकी पत्नी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. अभियोग संख्या 321/17 दिनांक 26.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राज कुमार सुपुत्र स्व. लाला राम निवासी गाँव गियुला डा0 मझवाङ तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.11.2017 को समय करीब 11.00 बजे दिन जब यह अपने एक दोस्त के साथ वातचीत कर रहा था तो उसी समय चमन लाल व मस्त राम अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहाँ पर आये व इसके साथ मारपीट की है । सहायक उप निरीक्षक किशोरी लाल, प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सङक दुर्घटना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 301/17 दिनांक 26.11.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रमेश चन्द सुपुत्र खेम चन्द निवासी गाँव चौकी डा0 मण्डप तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.11.2017 को समय करीब 08.40 बजे प्रातः यह रत्ती में उपस्थित था तो उसी समय एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 22 बी 8065 नैरचौक की तरफ से तेज गति से आया व सङक के किनारे एक पेङ को टक्कर मार दी जिस कारण मोटरसाईकिल चालक आशीष सुपुत्र प्रताप चन्द निवासी गाँव बलु डा0 बरठियान जिला हमीरपुर को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी नरेन्द्र कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 236 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 32,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 25 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2500/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान व 4500/- जुर्माना वसुल किये गये है ।

 

 

 


      

Saturday, November 25, 2017

Crime Report on 25 Nov. 2017

1. अपहरण का मामला-

अभियोग संख्या 131/17 दिनांक 24.11.2017 अधीन धारा 363, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में एक व्यक्ति निवासी औट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-11-17 को तीन व्यक्ति व एक औरत इसके घर पर आये थे जिन्होनें गुप्त तरीके से इसकी नाबालिग पोती को अपहरण करके ले गये है । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. मारपीट, रास्ता रोककर गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 254/17 दिनांक 24.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हरदेई पत्नी महन्त राम निवासी पन्धड़ा डा0 तलेली त0 सुन्दनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24-11-17 को समय करीब 01.00 बजे सोनू, माया देवी, कमला देवी ने इसका रास्ता रोककर  इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की है । मु0आ0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग संख्या 255/17 दिनांक 25.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अमर सिंह सुपुत्र रतन लाल निवासी लुहाणु डा0 बायला त0 सुन्दनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-11-17 को समय करीब 07.30 बजे शाम शिव कुमार ने इसका रास्ता रोककर  इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की है । मु0आ0 बीरबल सिंह अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.  अभियोग संख्या 116/17 दिनांक 24.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता परस राम सुपुत्र दिगटी राम निवासी बड़ाभगांल डा0 बीर त0 मुल्थान जिला कागंड़ा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-11-17 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह ओम चन्द, सुरेश कुमार व निर्जल के साथ बकरियां चराने गडैहड़ के जंगल गये थे तो पवन कुमार वहां आया व इसकी साथ गाली गलौच तथा डण्डे से मारपीट की जिससे इस चोटें आई हैं । मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामले-

1.  अभियोग संख्या 138/17 दिनांक 24.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा के रूक्का पर  दर्ज थाना हुआ कि समय करीब 04.00बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर पागंणा बाजार में  मौजूद था तो सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र सक्ष्मी प्रसाद निवासी पागंणा ने सड़क के किनारे सब्जियो के करैट लगा रखी थी जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । स0उ0नि0 बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

4. आगजनी का मामला-

1.  अभियोग संख्या 142/17 दिनांक 24.11.2017 अधीन धारा 435 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी में तारा चन्द सुपुत्र हरिशरण निवासी गांव मडोहली डा0 व त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसने बनौण में इसने गऊशाला बना रखी है जहां इसने घास व लकड़ी रखी थी दिनांक 23-11-17 को यह  चुन्नी लाल के घर रंगर में एक समारोह में गया था जब यह वहां से वापिस आया तो इसे इसकी पत्नी रामदेइ ने बताया कि इनकी गऊशाला में आग लगी है जब यह वहां गया तो गऊशाला में रखा घास व लकड़ी जल गई थी जिससे इसका 4,00000/- का नुकसान हुआ है । मु0आ0 सरोज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 241 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 29, 600/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 13 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1300/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 07 चालान व 16, 800/- जुर्माना वसुल किये गये है ।

 

Friday, November 24, 2017

CRIME REPORT ON 24 NOV.



1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला:-

1.        अभियोग संख्या 320/17 दिनांक 24.11.2017 अधीन 20, 29-61-85 मादक द्रव्य अधिनिमय के तहत पुलिस थाना सदर में निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-11-17 को समय करीब 06.40 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ नाकाबन्दी डियूटी सुक्कीबाई में मौजूद थे तो एक कार नं0 एच0पी0-34बी0-6732 कुल्लु की ओर से आई जिसे रोककर चैक किया तो अजय कुमार सुपुत्र पुर्ण चन्द निवासी गडसा त0 कुल्लु जिला कुल्लु, सुनील कुमार सुपुत्र तरसेम लाल निवासी टीकावणी डा0 योल कैन्ट त0 धर्मशाला जिला कागंड़ा व गोविन्द सुपुत्र चन्कु राम निवासी गडसा त0 कुल्लु जिला कुल्लु उसमें सफर कर रहे जब उपरोक्त गाड़ी की चैकिगं की तो गाड़ी से 04 किलो 285 ग्राम चरस बरामद हुई उपरोक्त अभियोग में सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया गया है । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

2.छेड़खानी का मामला-

1.  अभियोग संख्या 299/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 354, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता एक महिला शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-11-17 को समय 05.30 बजे शाम जब यह खेत में काम कर रही थी तो इसके देवरो ने इसके साथ छेड़खानी की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 दीप चन्द अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. मारपीट, रास्ता रोककर गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 252/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सोनु कुमार सुपुत्र  निक्कु राम निवासी गाँव बारथो डा0 बायला तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-11-17 को  को अमन निवासी भोजपुर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हरीश चन्द्र अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग संख्या 16/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बलद्वाड़ा जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कमला देवी पत्नी देवीशरण निवासी कोलनी डा0 ढलवान त0 बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-11-17 को समय करीब 04.30 बजे जब यह घास काट रही थी तो गांव के ही अमर सिंह  सुपुत्र खजाना राम व इसकी पत्नी गुड्डी देवी वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 जमालदीन पुलिस थाना बलद्वाड़ा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 4. सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामले-

1.  अभियोग संख्या 114/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर  दर्ज थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर पधर पर मौजूद था तो तारा चन्द सुपुत्र बुद्धि सिंह निवासी पधर ने सड़क के किनारे कंकरीट व पत्थर फिंकवा रखी थी जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

2.  अभियोग संख्या 115/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर  दर्ज थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर गवाली पर मौजूद था तो लेख राम सुपुत्र भोला राम निवासी बाघला डा0 गवाली  ने सड़क के किनारे कंकरीट व पत्थर फिंकवा रखी थी जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.  अभियोग संख्या 250/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 हरि सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-11-17 को  समय करीब 12.45 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी डैहर में मौजूद था तो एक थ्रीव्हीलर नं0 एच0पी0-31सी-2661 डैहर पुल के ऊपर खड़ा था जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । जिसके मालिक का नाम पता करने पर उसका नाम गोरखा राम सुपुत्र खीना राम निवासी डैहर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी के खिलाफ उपरोक्त अभियोग दर्ज किया गया है । मु0आ0 हरि सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । 

4.  अभियोग संख्या 251/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-11-17 को  समय करीब 01.00 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी डैहर में मौजूद था तो दुकानदार श्याम लाल सुपुत्र परस राम निवासी बरोटी  त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी ने अपनी दुकान का सामान सड़क तक लगा रखा था जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । 

 

 

5. सड़क हादसे का मामला-

1.  अभियोग संख्या 253/17 दिनांक 24.11.2017 अधीन धारा279, 337, 304ए भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में राहुल माधुर S/O श्री पाल R/O H NO.-419/19 गली न0 93 शीव कुंज Block B. संत नगर बुशरी नई दिल्ली -84 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह बतौर परिचालक कार्य करता है आज यह बस नं0 यू0पी0-17एटी-0090 मनाली से शिमला सवारिया लेकर जा रहे थे तथा बस को ड्राईवर सुनील कुमार चला रहा था समय करीब 1-15 बजे दिन जब यह मुकाम चमुखा के पास सड़क पक्की फोरलेन सुन्दरनगर से सलाप़ड़ के पास पहुंचे तो सलापड़ की तरफ से दो मोटरसाईकल सुन्दरनगर की तरफ तेज रफ्तारी से आये तथा पिछे वाले मोटर साईकल आगे जा रही मोटरसाईकल को ओवरटेक कर रहा था व दोनो मोटर साईकल चालक आपस मे रेस लगा रहे थे तथा एक दुसरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे । आगे वाली मोटर साईकल बस की साईड से निकल गई तथा उसके साथ ही ओवरटेक कर रही दुसरी मोटर साईकल जिसका न0 HP 34D-0535 है के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही से मोटर साईकल को चलाते हुए सड़क की गलत दिशा मे आकर इनकी बस को टक्कर मार दी । जिससे मोटर साईकल उपरोक्त सड़क मे गिर गई तथा दोनो मोटर साईकल सवार घायल अवस्था मे सड़क पर गिर गये थे । मु0आ0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषम कर रहे हैं । ।इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार पुष्पराज सुपुत्र ओम चन्द निवासी गांव थाटा डा0 देवरी त0 सदर जिला मण्डी व उम्र 25 वर्ष व हरीश सुपुत्र बैरी राम निवासी गांव जैबाग डा0 लगोंटी त0 आनी जिला कुल्लु व उम्र 28 वर्ष की मृत्यु हो गई है

6. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 324 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 51, 200/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 22 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2200/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये है ।

 

 

 

 

 

 

Thursday, November 23, 2017

CRIME REPORT ON 23 NOV.



1. भगा ले जाने का मामला :-

1.        अभियोग संख्या 249/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में एक महिला शिकायतकर्ता सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-11-17 को इसकी भतीजी घर से गायब है जिसे हर जगह तलाश किया किन्तु उसका कन्ही कोई पता न चल सका है इसे शक है कि एक व्यक्ति निवासी बल्ह इसकी भतीजी को भगा ले गया । निरीक्षक गुरवचन सिंह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे के मामले :-

1.        अभियोग संख्या 137/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 279, 337, 304ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में माननीय अदालत के आदेश पर अधीन धारा 156(3) के तहत शिकायतकर्ता जगदीश भारद्वाज सुपुत्र मतीधर निवासी गांव सुरती डा0 जासल त0 लारसन जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 06-10-17 को जब यह अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल नं0 एच0पी030-2832 में जा रहा था तो जब यह ठोगी के पास पहुंचा तो एक मारूति कार  नं0 एच0पी0 30ए-1008 तेज रफ्तारी में आगे से आई व इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे कारण यह व इसकी मां मोटरसाइकिल सहित सड़क से 15 फीट नीचे जा गिरे जिससे इस हादसे में इसकी मां को गहरी चोटें आई ओर इसकी मां की सिविल अस्पताल सुन्नी में मृत्यु हो गई । स0उ0नि0 लोकेन्द्र सिहं अन्वेष्णाधिकारी पी0ए0आर0 ततापाणी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

3.गृह अतिचार,  मारपीट, रास्ता रोककर गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 318/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राहुल सुपुत्र राजकुमार निवासी गाँव साम्बल डा0 पण्डोह तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-11-17 को समय करीब 01.30 बजे दिन इसकी चाचा की लड़की ने इसे फोन कॉल करके बताये की विक्रम सिंह इसके साथ झगड़ा कर रहा है जिस पर इसने विक्रम सिंह को इस बारे मे पूछा तो उसने इसके साथ गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 जगदीश चन्द अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग संख्या 113/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 451, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता भूप सिंह सुपुत्र राम सिंह निवासी भरगांव डा0 द्रंग त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-11-17 को जब यह अपने परिवार के साथ गृह निर्माण का कार्य कर रहे थे तो समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह दोपहर का खाना खाने गये तो उमेश कुमार सुपुत्र मान सिंह, सोनू कुमारी सुपुत्री मान सिंह, मीरा देवी पत्नी मान सिंह वहां आये व इनके घर की फॉउडेशन में पत्थर व मिट्टी भर दिये व गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.  अभियोग संख्या 15/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 341, 323 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बलद्वाड़ा जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मीना देवी पत्नी भूप सिंह निवासी बतैल डा0 भाम्बला त0 बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-11-17 को  समय करीब 01.00 बजे दिन इसके जेठ चेत राम, उसकी पत्नी शीला देवी व उसकी बहु अनु ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बलद्वाड़ा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. अमानत में ख्यानत का मामला

1.  अभियोग संख्या 319/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 406,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता महेन्द्र सिंह सुपुत्र दुन्नी चन्द निवासी सैनी मोहरी डा0 अलाथु त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-11-17 की रात समय करीब 08.30/09.00 बजे रात इसके बड़े भाई की पत्नी पदमा देवी व उसके बेटे देविन्द्र व अमित कुमार इसके घर आये व इसके घर का बिजली का मीटर खोल कर ले गये  । स0उ0नि0 स्वर्णरूप सिंह अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. उदघोषित अपराधी की गिरफ्तारी का मामला

1.  अभियोग संख्या 298/17 दिनांक 23.11.2017 अधीन धारा 174ए  भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पीओ सैल मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-11-17 को इसने पीओ सैल के अन्य कर्मचारियो के साथ माननीय अदालत जे0एम0आइ0सी0-4 मण्डी द्वारा अभियोग संख्या नं0 250/07 दिनांक 16-08-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 में उदघोषित अपराधी कफतान सिंह सुपुत्र सुगन चन्द निवासी डीग त0 व थाना पुण्डरी जिला कैथल हरियाणा को पंजाब से गिरफ्तार किया है ।

6. सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामले-

1.  अभियोग संख्या 147/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में मु0आ0 हंस राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रूक्का पर  दर्ज थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर चैल चौक पर मौजूद था तो मोती राम सुपुत्र मोहन लाल निवासी डकवाहन डा0 चैलचौक ने सड़क के किनारे अपनी मुंगफली की रेहड़ी लगा रखी थी जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0आ0 हंस राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

 

 

 

2.  अभियोग संख्या 148/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में मु0आ0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रूक्का पर  दर्ज थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर तनेली पर मौजूद था तो तारा चन्द सुपुत्र मनसा राम निवासी तनेली डा0 गोहर ने सड़क के किनारे कबाड़ व लोहे का ढेर लगा जिससे यातायात व आम जनता की आवाजाही में बाधा आ रही थी । मु0आ0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

7. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 314 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 42, 200/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 36 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3600/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 14 चालान व 26, 700/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 

 

             

 

 

 

Wednesday, November 22, 2017

CRIME REPORT ON 22 NOV.

  . सड़क हादसे के मामले :-

1.        अभियोग संख्या 246/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 279, 337, 304ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता प्यारे लाल सुपुत्र धनी राम निवासी गांव व डा0 सलापड़ त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-11-17 को समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह सलापड़ में मौजूद था तो एक ट्रक नं0 एच0पी0- 58-9817 सुन्दरनगर से बिलासपुर की ओर तेज रफ्तारी से जा रहा था जिसने सलापड़ के पास आगे से आ रही मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0-24डी-0827 को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल में बेठे एक व्यक्ति की मौका पर मृत्यु हो गई व दूसरा घायल हुआ है ।  स0उ0नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.        अभियोग संख्या 246/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता प्रेम चन्द सुपुत्र वोहरा राम निवासी गांव गुलाणु डा0 नबाही त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-11-17 को समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह गुलाणु में एक दुकान में मौजूद था तो एक मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0- 28ए-6040 सरकाघाट की ओर तेज रफ्तारी से आई जिसने गुलाणु पुल के ऊपर जा रही एक स्कुटी नं0 एच0पी0-28ए-4520 को टक्कर मार दी जिससे तीन लोग घायल हुये है ।  उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.        अभियोग संख्या 30/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जंजैहली में शिकायतकर्ता कपिल देव सुपुत्र हरि सिंह निवासी गांव केयोली डा0 लम्बाथाच जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-11-17 को यह अपने दोस्त हितेश्वर, ललित कुमार, रेवत सिंह के साथ शादी समारोह से गाड़ी नं0 एच0पी0 32ए-3277 में छाड़ी से लम्बाथाच जा रहे थे उपरोक्त गाड़ी को इसका दोस्त दुर्गा सिंह चला रहा था तो समय करीब 04.15 बजे  शाम जब यह ओढ़ीधार पहुंचे तो दुर्गा सिंहु उपरोक्त गाड़ी के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा ओर कार सड़क से नीचे 70 फीट नीचे जा गिरी जिससे सभी लोगो को चोटें आई है । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.        अभियोग संख्या 209/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 179 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्ननगर में शिकायतकर्ता सीता देवी पत्नी श्री दुन्नी चन्द निवासी गांव व डा0 ऊटपुर त0 लड भडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-11-17 को समय करीब 05.30 बजे दिन जब यह पानी लाने जा रही थी तो एक मोटरसाइकिल नं0 एच0पी029ए-8247 तेज रफ्तारी से आई व इसको टक्कर मार कर मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल सहित मौका से फरार हो गया । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लड भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.गृह अतिचार,  रास्ता रोककर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 316/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र सिंह चन्देल सुपुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी गाँव भरौण डा0 दुदर तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21-11-17 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर बाड़ी गुमाणु गया था पार्टी खत्म होने के बाद जब यह घर वापिस जाने लगा तो हरीश कुमार सुपुत्र किशन चन्द निवासी बाड़ी गुमाणु त0 सदर जिला मण्डी  ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 स्वर्णरूप सिंह अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग संख्या 317/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुन्ता देवी पत्नी ढिंगू निवासी जनेड़ डा0 मराथु त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-11-17 की रात समय करीब 09.00 बजे रात कमलेश कुमार इसके घर आया व लात मुक्को से मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 मुकेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.  अभियोग संख्या 245/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 451, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अशोक कुमार सुपुत्र गोपी राम निवासी चकली डा0 सलापड़ कॉलोनी त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-11-17 को समय करीब 05.15 बजे शाम काला राम सुपुत्र गपाला राम निवासी चकली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी इसकी सब्जी की दुकान में आया व  इसके साथ गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.  अभियोग संख्या 247/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 341, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सन्त राम सुपुत्र धन्ना निवासी जुगाहन त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-11-17 को समय करीब 05.00 बजे शाम कमला देवी पत्नी कृष्ण लाल निवासी जुगाहन,, सनैरू, राज कुमार, बबलू ने इसका रास्ता रोककर इसको जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

5.  अभियोग संख्या 248/17 दिनांक 22.11.2017 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र चेत राम निवासी अम्बेडकर नगर डा0 भोजपुर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-11-17 को समय करीब 12.00 बजे दिन अनिल कुमार उर्फ नीजू सुपुत्र हेम राज निवासी अम्बेडकर नगर डा0 भोजपुर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी ने अम्बेडकर नगर में इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 बीरबल सिंह अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 403 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 39, 100/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 51 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 5300/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 07 चालान व 9, 000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

 

Tuesday, November 21, 2017

CRIME REPORT ON 21 NOV.


1. जीवजन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण कार्य का मामला :-

1.        अभियोग संख्या 136/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 289 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता तिलक राज सुपुत्र मस्त राम निवासी भडरानु डा0 व त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-11-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह दुर्गा सिंह के साथ मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0 -30-4939 में घर जा रहा था तो जब यह भडरानु स्कुल के पास पंहुचे तो दुन्नी चन्द का घोड़ा दौड़ता हुआ सड़क पर आया जिस कारण इसने बचाव के लिये मोटरसाइकिल सड़क के किनारे लगा दी परन्तु घोड़े ने लात मार कर मोटरसाइकिल को तोड़ दिया । मु0आ0 गुलाब सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.  अभियोग संख्या 315/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मोहन सिंह सुपुत्र गोगनु राम निवासी गाँव मराथू तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि आज समय करीब 09.30 बजे सुबह जब यह अपने घर के पास काम कर रही थी तो उसी समय कर्म सिंह व उसकी पत्नी कौशल्या देवी वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 तारा चन्द अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग संख्या 244/17 दिनांक 21.11.2017 अधीन धारा 341भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार धीमान हाल प्रधान ग्राम पंचायत डैहर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-10-17 को जब यह वार्ड मेम्बर के साथ मौका पर डैहर गया था तो राकेश कुमार सुपुत्र सोहन लाल निवासी डैहर ने अपनी कार नं0 एच0पी0-31बी-5019 को बीच रास्ते पर लगा रखा थी जिससे सार्वजनिक रास्ता बन्द हो गया था । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 286 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 43,300/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 16 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1600/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है ।