1. अभियोग सँख्या 137/17 दिनांक 21.05.2017 अधीन धारा 15 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-05-17 को समय करीब 03.00 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ झमाड़ के पास नाकाबन्दी डियूटी में मौजूद था तो उसी समय एक जीप नं0 पी0 वी0 22ए0 6022 मण्डी की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो उसमें बैठे राजु सुपुत्र कृष्ण लाल निवासी धनेवाला जिला फजिल्का पंजाब व प्रेम सिंह सुपुत्र श्री हजरी राम निवासी भाई-का-केरा पंजाब के कब्जे से 101 ग्राम भुक्की बरामद की है। नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 138/17 दिनांक 22.05.2017 अधीन धारा 306, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निवासी तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसकी लङकी एक लडके से प्यार करती थी व शादी करना चाहती थी। लडके के परिजनों के इन्कार करने पर इसकी बेटी ने जहर खाकर जान दे दी है। स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस आभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. सड़क हादसे का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 105/17 दिनांक 21.05.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कमलेश कुमार धीमान सुपुत्र वकील सिह गांव धार जिला काँगड़ा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21.05.17 को समय करीब 09.30 बजे रात जब यह अपनी कार HP 34D 3150 में मण्डी जा रहा था तो बगला के पास एक नैनो कार न0 HP 33D 4883 मण्डी की तरफ से तेज रफ्तारी में आई व इसकी कार को टक्कर मार दी । स0उ0नि0 राजेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 39/17 दिनांक 22.05.2017 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पवन कुमार सुपुत्र बालक राम गांव व डा0 कटौला त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-05-17 को यह निजी काम से कटौला गया था।समय करीब 06.00 बजे यह राजेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी कटौला की टैक्सी न0 एच0पी0 01 एम 0955 में कटौला से वापिस आ रहा था समय 06.50 बजे प्रातः जब यह आई0 आई0 टी0 चौक के पास राजेश ने अपनी गाडी सङक के किनारे खडी की थी को उसी समय आई0आई0टी0 कमान्द की एक बस न0 एच0पी0 02 4829 बडी तेज रफ्तारी से आई व इसकी खडी गाडी को टक्कर मार दी जिससे सिर्फ गाडी का नुकसान हुआ है किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट न आई है। मुख्य आरक्षी राजेनद्र सिहं अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. रास्ता रोककर गाली गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 38/17 अधीन धारा 341,323,506,34 भा0 द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नागेशवर सुपुत्र श्री शेर सिंह निवासी गाँव नसधरा डा0 कुफरी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.05.17 को 10/11 बजे रात इसके पिताजी काम से घर आ रहे थे तो खेम सिंह सुपुत्र श्री हीरा लाल व रिंकु सुपुत्र श्री सन्त राम निवासी गाँव नसधरा ने विना किसी कारण के इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की है जिस कारण इसे चोटें आई हैं। स0उ0नि0 रमेश कुमार अनवेषणाधिकारी थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 88/17 दिनांक 22.05.17 अधीन धारा 341,323,504, 506,34 भा0 द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता त्वार सिंह सुपुत्र स्व. श्री कन्नु निवासी गाँव पंजालग डा0 दुल तहसील जो0नगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.05.17 को को समय 06.45 बजे प्रातः यह खेतों से घर वापिस आ रहा था तो मंगत राम , बुद्धि सिंह सुपुत्र श्री शकर दास ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व डण्डे और दराटी से मारपीट की है। मुखय आरक्षी राजमल अन्वेषणाधिकारी थाना जो0नगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 89/17 दिनांक 22.05.17 अधीन धारा 325,323,504, 34 भा0 द0स0 पुलिस थाना जो0नगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रताप चन्द चौहान सुपुत्र श्री धौगरी राम निवासी गाँव हारगुनैण डा0 हराबाग तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.05.17 को जब यह हारगुनैण में शादी समारोह में गया था तो महेन्द्र पाल व जगदीश चन्द पुत्र काँशी राम निवासी गाँव हारगुनैण ने गाली गलौच किया व लात ,मुक्कों व डण्डे से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी राजमल अन्वेषणाधिकारी थाना जो0नगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 96/17 दिनांक 22.05.17 अधीन धारा 341,323,504,355,506,34 भा0 द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रेम चन्द सुपुत्र श्री केशव राम निवासी गाँव सलयाणा डा0 सेरी कोठी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.05.17 को समय करीब 03.30 बजे दिन शिव राम व सीता देवी ने सलयाणा में इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. छेड़खानी का मामला-
1. अभियोग सँख्या 95/17 दिनांक 21.05.17 अधीन धारा 341, 354 ए, 354 डी, 356, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता एक महिला निवासी सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16.05.17 को समय 03.15 बजे दिन इसने एक व्यक्ति से दरोङाधार से सुन्दरनगर आने के लिये लिफ्ट ली जब यह गलुमोङ के नजदीक सुन्दरवन में पंहुँचे तो दो लङकों ने कार के आगे मोटरसाईकिल लगाकर कार को रोका तथा इन दोनों को कार से वाहर खींचकर जंगल की तरफ ले गये व जान से मारने की धमकी दी है।उसके वाद उनके दो अन्य दोस्त भी वहाँ आये व इसके साथ अश्लील हरकतें की तथा इसे शारीरिक संम्बन्ध वनाने को कहा जब इसने मना किया तो इसके साथ मारपीट की। स0उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. चालान-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 239 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये व उलंल्घनकर्ताओं से 31,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान व उलंल्घनकर्ताओं से 2200/- रूपये जुर्माना वसूल किये गये तथा खनन अधिनियम के तहत 07 चालान किये गये व उलंल्घनकर्ताओं से 40,000/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया।
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