1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलें-
1. अभियोग संख्या 63/17 दिनांक 16-05-17 अधीन धारा 452, 323, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकातकर्ता लीला देवी पत्नी मोहन लाल निवासी मदीधर डा0 पागंणा त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-05-17 समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपने पति मोहन लाल के साथ अपने घर पर थी तो ओम प्रकाश व उसकी पत्नी सत्या देवी इसके घर आये व इनके घर का दरवाजा तोड़कर इनके साथ डण्डे के साथ मारपीट की तथा जान से मांरने की धमकी दी । स0उ0 नि0 अमर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा इस अभियोग क अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 91/17 दिनांक 17-05-17 अधीन धारा 452, 451, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता बबली देवी पत्नी बसन्ता राम निवासी बैहना डा0 नालग त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-05-17 को समय करीब 09.45 बजे रात पिन्की सुपुत्र जय सिंह निवासी बैहना इसके कमरे में आया व इसके साथ मारपीट की तथा सुविधा ओर जय सिंह इसके आंगन में आये व इसको गालियां व जान से मारने की धमकियां देने लगे । मु0आ0 प्रभाकर राम शर्मा अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 36/17 दिनांक 17-05-17 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना पधर सें शिकायतकर्ता कौशल्या देवी पत्नी रमेश चन्द निवासी सुराहन डा0 व त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-05-17 को समय करीव 08.45 बजे सुबह जब यह कपड़े धौ रही थी तो इसका देवर विजय कुमार वहां आया व बिना किसी कारण के इसके साथ गाली गलौच, मारपीट करने लगा तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2.छेड़खानी का मामला-
1. अभियोग संख्या 90/17 दिनांक 16-05-17 अधीन धारा 354, 323 भा0 द0 सं0 के तहत एक महिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-05-17 को समय 05.30 बजे शाम जब यह डियूटी से घर वापिस आ रही थी तो इसका ननदोई इसके पीछे आया व इसके साथ छेड़छाड़ करने लगा जब यह चिल्लाने लगी तो वह वहां से भाग गया । कुछ समय बाद जब यह घर पंहुची तो इसकी सास ने इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अबियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. सड़क हादसे के मामलें-
1. अभियोग संख्या 105/17 दिनांक 16-05-17 अधीन धारा 279, 304 ए भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता अमर सिंह सुपुत्र भगत राम निवासी झीड़ डा0 गैहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-05-17 को यह प्राईवेट बस नं HP67-2289 में सफर कर रहा था तो समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह बस झीड़ के पास पंहुची तो एक व्यक्ति बस से उतर रहा था जिसकी बस की चपेट में आने से मौका पर मृत्यु हो गई ।
2. अभियोग संख्या 64/17 दिनांक 16-05-17 अधीन धारा 279, 337, 304 ए भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर में शिकायकर्ता निर्मला देवी पत्नी मौहर सिंह निवासी सझवाल डा0 जंजैहली त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हआ कि दिनांक 16-05-17 को समय करीब 11.30 बजे सवाड़ में मौजूद थी तो उसी समय एक ट्रैक्टर मगरूनाला की तरफ से तेज रफ्तारी में आ रहा था तो उपरोक्त ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा तथा ट्रैक्टर सड़क से नीचे गिर गया जिससे ट्रैक्टर चालक की मौका पर मृत्यु हो गई तथा दो अन्य लोगो को चोटें आई है । मु00 बीरबल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 130/17 दिनांक 17-05-17 अधीन धारा 279, 337, 283 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता लालमन सुपुत्र चूढ़ाराम निवासी कासन डा0 साईगलू त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह डी0 ए0 वी0 स्कुल में बतौर चपड़ासी कार्यरत है दिनांक 17-05-17 को समय करीब 8.00 सुबह जह यह अन्य डी0ए0वी0 स्कुल की अद्यापिकाओं के साथ स्कुली बच्चों को सडक पार करावा रहे थे तो उसी समय एक मोटर साइकिल नं PB65-1861 मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी में आया व ओटो को ओवरटेक करते समय एक वैन नं HP 01M-5075 जो बिजनी की तरफ से आ रही थी को टक्कर मार दी । जिससे मौटरसाइकिल चालक को चोटें आई हैं । मु0आ0 अच्छर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 131/17 दिनांक 17-05-17 अधीन धारा 39(1) आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर में उ0नि0 कुलदीप चन्द प्रभारी पुलिस चौकी शहर मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-05-17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो व आबकारी कराधान कर्मचारियों के साथ जेल रोड में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर चिन्त राम सुपुत्र तोता राम निवासी रोपा डा0 पदवाहन त0 पधर जिला मण्डी की चिन्टू फूड कार्न्रर दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 11 बोतलें अंगेजी शराब बरामद की । उ0नि0 कुलदीप चन्द प्रभारी पुलिस चौकी शहर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. चालान-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 153 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये व 32,400/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 13 चालान व 1300/- रूपये जुर्माना वसूल किये गये तथा खनन अधिनिय के तहत 5 चालान व 6100/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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