Tuesday, May 2, 2017

CRIME REPORT ON 2 MAY

1. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलें –

1.अभियोग सँख्या 86/17 दिनांक 01.05.2017 अधीन धारा 341, 323,504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्री रुप लाल सुपुत्र श्री कन्हैया लाल निवासी गांव राडु  डा0 रोपडी त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01.05.2017 को करीब 02.00 बजे दिन वाटर गार्ड रुप लाल सरकारी नलके के पास आया तथा उसने इसे कापी पर हस्ताक्षर करने को कहा जब इसने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया तो रुप लाल ने इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है।स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 2. अभियोग सँख्या 87/17 दिनांक 01.05.2017 अधीन धारा 341, 323,504, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्री रुप लाल सुपुत्र श्री महन्त राम निवासी गांव राडु  डा0 रोपडी त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01.05.2017 को करीब 01.15 बजे दिन यह अश्वनी गुलेरिया का काम कर रहा था वह रुप लाल के घर में पानी चैक करने गया तो रुप लाल ने पानी के नलके में पाईप लगा रखी थी जब इसने ऐसा करने से मना किया तो रुप लाल , यश पाल व यशोदा देवी ने इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है। स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2. गृह आदि को नष्ट करने के आशय से आग लगाने, गृह अतिचार व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

 

1. अभियोग सँख्या 78/17 दिनांक 01.05.2017 अधीन धारा 436, 143, 452, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कशमीर सिंह  सुपुत्र श्री कृपा  राम निवासी गांव अलसोगी डा0 स्मैला त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि वह भाव्या इन्टरप्राईजिज भोजपुर के नये खुले शराब के ठेके नागौण ख़ड्ड सुन्दरनगर में सेलजमैन है।दिनांक 01.05.2017 को शाम के समय स्थानीय गाँव की 10/15 औरतें और पुरुष आये और शराब के ठेका खुलने का विरोध किया तथा दुकान के अन्दर घुस गये और दुकान में रखी हुई शराब की 75 पेट्टियों को बाहर फैंक दिया व    आग लगा दी तथा जान से मारने की धमकी दी है। आगजनी से 1,70,000/- रुपये का नुकसान हुआ है। निरीक्षक लोकेन्द्र नेगी, प्रभारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 3. सङक दुर्घटना का मामलाः-

1.अभियोग सँख्या 111/17 दिनांक 02.05.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री श्याम सिंह सुपुत्र श्री सरवण लाल निवासी गाँव भयारटा डा0 चुनाहण तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02.05.2017 को यह अपने मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 33डी 6863 पर मण्डी बाजार जा रहा था समय करीब 12.40 बजे दिन जब यह आई0 टी0 आई0 मण्डी के पास पहुँचा तो उसी समय एक गाडी न0 एच0 पी0 30-2305 सुन्दरनगर की तरफ से बडी तेज गति से आई व इसके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे राम लाल सुपुत्र लच्छिया राम को चोटें आई हैं। मु0आ0  इन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 246 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किये गये उलंघनकर्ताओं से  39,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 1200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है । तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 2000/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया।

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