1. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग सँख्या 63/17 दिनांक 08.05.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता समायरा देवी पत्नी श्री नागनू राम निवासी गाँव नौण डा0 कोट तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 08.05.17 को समय करीब 09.00 बजे सुबह जब यह अपनी पोती टीना देवी के साथ नौण बस स्टाप में बस नं0 HP 65-2881 चढ़ रही थी तो बस चालक ने बस चला दी और यह बस से नीचे गिर गई जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 95/17 दिनांक 08.05.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 & 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता सुरेश कुमार सुपुत्र श्री पुर्ण चन्द निवासी गाँव कोट डा0 टिहरा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07.05.17 को समय करीब 08.15 बजे शाम यह अपनी पत्नी प्रोमिला देवी के साथ टिहरा चौक से सिविल अस्पताल सरकाघाट की तरफ पैदल चल रहे थे तो उसी समय एक मोटरसाईकिल तेज़ रफ्तारी से आया और इसको टक्कर मार दी जिस कारण इसे चोटें आई हैं। स0उ0नि0 त्रिलोक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. गृह अतिचार ,बल्वा, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने के मामलें-
1. अभियोग सँख्या 94/17 दिनांक 07.05.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता सोनिका पत्नी मंगलू राम निवासी पन्याली डा0 बरसवान त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07-05-17 को समय करीब 10.30 बजे सुबह जब यह अपने खेतों की तरफ जा रही थी तो डूमणु राम व उसके पिता ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 जगदीश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 95/17 दिनांक 07.05.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता डुमणु राम सुपुत्र रूप लाल निवासी पन्याली डा0 बरसवान त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक07-05-17 को समय करीब 10.30 बजे सुबह जब यह अपने पत्नी व माता पिता के साथ अपने घर के लिये पत्थर ढो रहे थे तो मंगलू राम व उसकी पत्नी सोनिका ने इनका रास्ता रोककर इसकी पत्नी व मां के साथ मारपीट की हैं । उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार धरमाणी प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग सँख्या 96/17 दिनांक 07.05.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता चमन लाल सुपुत्र रोथल राम निवासी छजादेह पाथा डा0 करकयाणा त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07-05-17 को इसकी पत्नी तारा देवी अपने भाई के घर छजादेह गई थी जब यह उसे वापिस लेने गया तो कातकू राम ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।.
4. अभियोग सँख्या 61/17 दिनांक 08.05.2017 अधीन धारा 147, 149, 323, 427 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता रमेश कुमार सुपुत्र बालक राम निवासी गवाड़ डा0 सैंज त0 चच्योट जिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07-05-17 को समय करीब 11.00 बजे रात मुरारी लाल, रमेश कुमार तथा 4/5 अज्ञात व्यक्तियों ने गवाड़ में इसके साथ लोहे की रोड से मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं ।स0उ0नि0 झाबे राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. अभियोग सँख्या 62/17 दिनांक 08.05.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता भूपेन्द्र पाल सुपुत्र घनश्याम निवासी घन्याली डा0 गोहर त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07-05-17 को समय करीब 11.15 बजे रात रमेश कुमार सुपुत्र बालक राम निवासी गवाड़ डा0 सैंज त0 चच्योट जिला मण्डी व उसके साथ 2/3 अज्ञात व्यक्तियों ने गवाड़ में इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की । मु0आ0 हेम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. अभियोग सँख्या 94/17 दिनांक 07.05.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता कमलेश कुमारी पत्नी वचन सिंह निवासी सुलपुर डा0 भाम्बला त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07-05-17 को समय करीब 09.30 बजे सुबह इसका पड़ोसी कमलेश कुमार व उसकी पत्नी मीरा देवी इसके खेत में खुदाई कर रहे थे । इसने इनको खुदाई करने के लिये मना किया तो इन्होनें इसके साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 147 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किये गये उलंघनकर्ताओं से 22,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 1700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है , खनन अधिनियम के तहत 7 चालान व 18, 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया है ।
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