1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 110/17 दिनांक 20.05.17 अधीन धारा 341, 323,504,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रकाश चन्द वर्मा सुपुत्र श्री हंस राज निवासी गाँव चौक डा0 देव बराङता तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.05.17 को समय करीब 08.00 बजे रात यह अपनी गौशाला से घर वापिस आ रहा था जब यह अपने घर के पास पहुँचा तो राजवीर ने इसका रास्ता रोककर, गाली गलौच किया और लोहे की राङ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आरक्षी विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 48/17 दिनांक 21.05.2017 अधीन धारा 341,323, 504,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द निवासी गाँव कलस्वाई डा0 व तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.05.17 को रात समय करीब 01.00 बजे जालपा माता मन्दिर से जागरण से घर आ रहा था तो विक्की, अरुण व दिनेश निवासी गाँव विधपुर तहसील धर्मपुर ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया और मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 94/17 दिनांक 20.05.2017 अधीन धारा 341,323, 504,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शेवल सुपुत्र श्री जोघल राम निवासी गाँव मनवाणा डा0 सलवाणा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.05.17 को यह अपने खेतों में काम कर रहा था तो समय करीब 01.00 बजे दिन गरजा राम, उसकी पत्नी व बेटे जग्गु ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है। स0उ0नि0 जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. लोकसेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिये अपराधिक बल का प्रयोग के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 86/17 दिनांक 21.05.2017 अधीन धारा 353, 332 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विनोद कुमार सुपुत्र स्व. श्री शिव राम निवासी गाँव व डा0 तरेहल तहसील वैजनाथ जिला काँगडा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो वैजनाथ में वतौर निरीक्षक कार्यरत है दिनांक 21.05.17 को समय करीब 09.47 बजे प्रातः जब यह बस न0 एच0पी0 53-3659 को जोगिन्द्रनगर बस अड्डा में चैक कर रहा था तो बस के चालक मदन लाल सुपुत्र श्री बखतावर सिंह निवासी खैरा तहसील पालमपुर जिला काँगडा ने इसके कार्य में बाधा पंहुँचाई व मारपीट की है। स0उ0नि राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 87/17 दिनांक 21.05.2017 अधीन धारा 353, 332 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मदन लाल सुपुत्र श्री बख्तावर सिंह निवासी गाँव खैरा तहसील पालमपुर जिला काँगडा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो वैजनाथ में वतौर चालक कार्यरत है दिनांक 21.05.17 को समय करीब 09.47 बजे प्रातः यह बस न0 एच0पी0 53-3659 को लेकर लोहारडी से वैजनाथ रुट पर जा रहा था तो जोगिन्द्रनगर बस अड्डा में बस का निरीक्षण के दौरान निरीक्षक विनोद कुमार सुपुत्र श्री स्व. शिव राम निवासी गाँव व डा0 तरेहल तहसील वैजनाथ जिला काँगडा ने इसके कार्य में बाधा पंहुँचाई व मारपीट की है। उ0नि सुशील कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. सङक दुर्घटना के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 65/17 दिनांक 20.05.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अनिल कपिल सुपुत्र श्री हरी सिंह निवासी गाँव किधीया डा0 तत्तापानी तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.05.17 को यह किधीया नाले के पास अपने खेतों में काम कर रहा तो समय करीब 05.30 बजे शाम एक जीप न0 एच0पी0 30-3908 तत्तापानी की तरफ से बडी तेज गति से आई व किधीया नाले के पास जीप के चालक ने जीप पर से नियंत्रण खो दिया जीप सङक से नीच गिर गई। जिस कारण जीप में सफर कर रहे तीनों लोगों को चोटें आई हैं।स0उ0नि0 साहब सिंह प्रभारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं
2. अभियोग संख्या 136/17 दिनांक 21.05.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री रत्न सिंह निवासी गाँव व डा0 गुटकर तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.05.17 को यह सौलीखड्ड में उपस्थित था समय करीब 10.50 बजे प्रातः एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 33 8264 पंडोह की तरफ से बडी तेज गति से आया व सङक पार कर रहे एक राहगीर को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं।उपरोक्त मोटरसाईकिल को रजत कुमार सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी सौलीखड्ड चला रहा था। मुख्य आरक्षी अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. गृह अतिचार व छेङछाड का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 111/17 दिनांक 21.05.17 अधीन धारा 451, 354, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता एक महिला निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.05.17 को समय करीब 8.15 बजे रात यह अपने कमरे में टी0वी0 देख रही थी तो प्रकाश चन्द सुपुत्र श्री हंसराज ने इसके कमरे में झांक रहा था जब यह कमरे से बाहर गई तो उसने इसके साथ गाली-गलौच मारपीट व छेडछाड की है । मुख्य आरक्षी विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं
5. आवकारी अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 93/17 दिनांक 20.05.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.05.17 को समय करीब 07.00 बजे शाम यह अन्य कर्मचारियों के साथ भौर में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर हंस राज सुपुत्र भगत राम निवासी गाँव साँई के चिकन कार्नर से 7000 मिलीलिटर अवैध शराब बरामद हुई है। स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 249 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये व उलंल्घनकर्ताओं से 40,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 21 चालान व उलंल्घनकर्ताओं से 2200/- रूपये जुर्माना वसूल किये गये तथा खनन अधिनियम के तहत 08 चालान किये गये व उलंल्घनकर्ताओं से 41,100/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया।
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