1. अभियोग सँख्या 86/17 दिनांक 30.04.2017 अधीन धारा 354 ए, 323,506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह मे शिकायतकर्ता एक महिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.04.2017 को जीवन कुमार निवासी गाँव काँगरु ने इसके घर में आकर इसके साथ छेडछाङ की व मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. सरकारी सेवक के कार्य में बाधा व मारपीट का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 87/17 दिनांक 01.05.2017 अधीन धारा 332, 353 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह मे शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री सुखदेव सिंह निवासी गांव चौक डा0 देव बरारता त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह हिमाचल पथ परिवहन निगम में बतौर चालक कार्यरत है दिनांक 01.05.2017 को यह बस न0 एच0पी0 28 ए 4011में बतौर चालक करसोग गद्दीघार रुट पर जा रहा था समय करीब 12.10 बजे दिन जब यह नैरचौक मे सवारियाँ उतार रहा था तो एक प्राइवेट बस के परिचालक सुरेश कुमार सुपुत्र श्री हेम राज निवासी गाँव द्रमण डा0 रोपङी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी ने इसके साथ गाली गलौच किया व कार्य में बाधा उत्पन्न की है। मुख्य आरक्षी राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने के मामलें –
1.अभियोग सँख्या 49/17 दिनांक 30.04.2017 अधीन धारा 341, 323,504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालौनी मे शिकायतकर्ता श्री छांगु राम सुपुत्र श्री कमलु राम निवासी गांव द्रमंण डा0 चांम्बी त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.04.2017 को यह समय 6.35 बजे शाम जब यह अपनी पत्नी के साथ शादी से घर वापिस आ रहे थे तो सुनील कुमार व तारा चंन्द ने इनका रास्ता रोककर, मारपीट की हैं जिससे इसे चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना कालौनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 83/17 दिनांक 30.04.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह मे शिकायतकर्ता श्रीमति अंजु देवी पत्नी श्री संजीव कुमार निवासी गाँव कथयाल डा0 कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.04.2017 को लोभी राम व उसके बेटे विजय राम निवासी कथयाल ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया मारपीट की है व जान से मारने की धमकी दी है।जिससे उसे चोटें आई हैं।मुख्य आरक्षी नेक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग सँख्या 84/17 दिनांक 30.04.2017 अधीन धारा 341, 323,504, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह मे शिकायतकर्ता श्री लोभी राम सुपुत्र श्री डागु राम निवासी गाँव कथयाल डा0 कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.04.2017 को समय करीब 02.00 बजे दिन संजीव कुमार व उसकी पत्नी अंजु देवी ने इसका व इसकी पत्नी विद्या देवी का रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की है ।जिससे उसे चोटें आई हैं।मुख्य आरक्षी विकास कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग सँख्या 85/17 दिनांक 30.04.2017 अधीन धारा 341, 323,504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह मे शिकायतकर्ता श्री विहारी लाल सुपुत्र श्री टोडर राम निवासी गाँव ख्युरी डा0 राजगढ थाना वल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.04.2017 को यह बग्गी से समय करीब 05.15 बजे शाम घर आ रहा था तो बग्गी पुल पर लक्की सुपुत्र श्री बालक राम निवासी गाँव नलसर ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई हैं।स0उनि0 राजेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. सङक दुर्घटना का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 26/17 दिनांक 30.04.2017 अधीन धारा 279 भा0 द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री श्याम सिंह सुपुत्र श्री ब्रेस्तु राम निवासी गाँव बाडी डा0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-04-17 को यह आई0आई0टी0 कमान्द के निदेशक को लेने भुन्तर जा रहा था समय करीब 09.05 बजे रात जब यह कमान्द में पहुँचा तो एक विना न0 की मारुति वैन ने इसकी गाडी न0 एच0 पी0 33 बी0 8060 को टक्कर मार दी व मारुति वैन का चालक मौका से गाडी लेकर भाग गया।मु0आ0 राजेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 160 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किये गये उलंघनकर्ताओं से 20,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 2100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है । तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 5600/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया।
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