1 अभियोग संख्या 103/17 दिनांक 19.05.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुमारी भारती सुपुत्री श्री गुर सिंह निवासी गाँव व डा0 राजगढ तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18.05.2017 को समय करीब 05.30 बजे दिन यह अपने घर नलसर जा रही थी तो पवन कुमार व एक अन्य लडके ने मोटरसाईकिल पर आकर इसका रास्ता रोककर, गाली गलौच किया और मारपीट की है । मुख्य आरक्षी टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 104/17 दिनांक 20.05.2017 अधीन धारा 341,323, 504,506, भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति पुनम ठाकुर पत्नी श्री पुष्प राज निवासी गाँव दरवेहड डा0 रजवाडी हसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.05.2017 को सरोज कुमारी ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया और मारपीट की है व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 109/17 दिनांक 19.05.2017 अधीन धारा 379,447,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री जीत सिंह निवासी गाँव व डा0 खुडला तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.05.2017 को समय करीब 03.00 बजे दिन मस्त राम सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी गाँव खुडला ने इसकी जमीन में घुसकर एक तुनी का पेङ काट कर व पत्थर चुरा कर ले गया है। मुख्य आरक्षी चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 134/17 दिनांक 20.05.2017 अधीन धारा 451,323, 427 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री नरपत राम निवासी गाँव तरवाहङ डा0 मराथु हसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.05.2017 को समय करीब 10.00 वजे रात कुछ अज्ञात लोग इसके कमरे में घुसे व इसके साथ मारपीट की व RCC पिल्लर को तोङ दिया। मुख्य आरक्षी निर्मल सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पंडोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 292 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये व उलंल्घनकर्ताओं से 77,700/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान व उलंल्घनकर्ताओं से 1700/- रूपये जुर्माना वसूल किये गये तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये व उलंल्घनकर्ताओं से 7700/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया।
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