1. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग सँख्या 113/17 दिनांक 03.05.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता सुमित सैणी सुपुत्र श्री मुरारी लाल सैणी शिंगार होटल मालिक सौली खड्ड जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिं0 2.05.17 को समय करीब 04.45 बजे शाम जब यह अपनी गाड़ी में मण्डी से नेरचौक की तरफ जा रहा था तो इसकी गाड़ी के आगे एक मोटरसाइकिल नं0 HP33B-4905 जा रहा था जब यह रानी की बाईं के पास पंहुचा तो एक मोटरसाइकिल नं0 HP33C-4605 नेरचौक की तरफ से तेज रफ्तारी में आया व मोटरसाइकिल नं0 HP33B-4905 से टक्करा गया जिससे उपरोक्त मोटरसाइकिल चालकों को चोटें आई है । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. न्यायलय के आदेशों की अवहेलना पर गिरफ्तारी का मामला-
1. अभियोग सँख्या 114/17 दिनांक 03.05.2017 अधीन धारा 174 (ए) भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर में मु0आ0 मुकेश पाठक अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि माननीय अदालत सिविल जज मण्डी से शिकायत सं0 नं0 1090-III/2013(10) दि0 16/02/2017 व माननीय अदालत विशेष जज मण्डी से शिकायत सं0 नं0 1233-III/13(10) Dt. 20/08/14 में NIA Act 138 में महेन्द्र सिंह सुपुत्र रोशन लाल निवसी जोल सापर डा0 जोल तहसील नदौन जिला हमीरपुर को उदघोषित अपराधी करार दिया गया था जिसे मु0आ0 मुकेश पाठक ने हमीरपुर बस स्टाप से गिरफ्तार किया है । मु0आ0 मुकेश पाठक अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलें-
1. अभियोग सँख्या 89/17 दिनांक 03.05.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता रमेश चन्द सुपुत्र हेत राम निवासी गांव बल्हड़ा डा0 बलोग त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-05-17 को करीब 01.45 बजे दिन जब यह उपरोक्त बस में बतौर परिचालक रिवालसर से जाहु रूट पर जा रहा था तो जब यह उपरोक्त बस के साथ कलखर चौक पर पंहुचा तो वहां पर खड़ी ट्रैवलर गाड़ी नं0 HP 65-0444 का परिचालक इनकी बस में आकर बैठ गया व सवारियों को जाहु जाने के लिये आवाज देने लगा जब इसने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने इसके साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 90/17 दिनांक 03.05.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता कमल किशोर सुपुत्र सोम दत निवासी गांव नहारला डा0 चौक त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि जब यह कलखर चौक में अपनी गाड़ी ट्रैवलर नं0 HP 65-0444 के पास खड़ा होकर जाहु के लिये सवारियो को आवाज लगा रहा तो तभी मण्डी की ओर से आ रही प्राईवेट बस नं0 HP 65-8184 वहां पंहुची तो उपरोक्त बस के परिचालक नें इसके साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग सँख्या 89/17 दिनांक 03.05.2017 अधीन धारा 341, 323, 506,34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेमन्त कुमार सुपुत्र सीता राम निवासी भंगरोटू त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-05-17 को समय करीब 07.15 बजे रात जब यह अपने घर आ रहा था तो जब यह लस्सी का पधर के पास पंहुचा तो पवन कुमार व सोनू कुमार वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच , मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग सँख्या 56/17 दिनांक 04.05.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मीरा देवी पत्नी पुर्ण सिंह निवासी धाजोग डा0 मेंन्धी त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04-05-17 को समय करीब 07.00 बजे सुबह लाल चन्द सुपुत्र प्रेम दास निवासी धाजोग डा0 मेंन्धी त0 करसोग ने इसके रसोईघर में आकर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0 नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. वन अधिनियम का मामला-
1. अभियोग सँख्या 60/17 दिनांक 04.05.2017 अधीन धारा 41, 42 भारतीय वन अधिनियम व 379 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता योगिन्द्र पाल सुपुत्र मन दास निवासी माहीधार डा0 बगसैड़ त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04-05-17 को समय करीब 02.30 बजे रात जब यह इन्द्र सिंह, दलीप सिंह, व प्रताप सिंह के साथ गांव बाडिंग से माहीधार जा रहे थे तो एक गाड़ी नं0 HP 32B-1656 युवक मण्डल माहीधार के पास खड़ी थी जिसे चैक किया तो इसके अन्दर 11सलीपड़ कायल के पाये गये उपरोक्त गाड़ी का चालक व उसके साथ एक और व्यक्ति मौका से भाग गये । स0उ0नि0 रूप सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 267 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किये गये उलंघनकर्ताओं से 49,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के तहत 15 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 1500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है । तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 7,000/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया।
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